छत्तीसगढ़

01-Feb-2019 12:58:19 pm
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किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत संचालित बाल संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रायगढ़/ प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्य.शाला जुर्डा में गत दिवस किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत संचालित एकीकृत बाल विकास संरक्षण योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों को अपराध से बचाने के तरीकों, उन पर होने वाले अपराध, लैगिक अपराध से बचाव के तरीके, बाल पीडि़तों को शासन द्वारा प्रदत्त उपचार, कानूनी आर्थिक मानसिक सहायता के बारे में तथा जिले में संचालित चाईल्ड लाइन 1098 परियोजना के विषय में जानकारी दी गई। चाईल्ड लाईन 1098 में कोई भी व्यक्ति अथवा बच्चा कॉल कर अपनी तथा किसी भी बच्चे की परेशानी, कष्ट तथा शोषण की जानकारी दे सकता है, जिस पर तत्काल कार्यवाही की जाती है। इस अवसर पर जिले में बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण हेतु संस्थागत तथा गैर संस्थागत देखरेख सेवाओं की जानकारी दी गई। जिसके तहत बताया गया कि जिले में 6 बाल देखरेख संस्थाएं संचालित है जहां जरूरतमंद बच्चों को आश्रय एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस अवसर पर प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला जुर्डा के प्रधान पाठक श्री विजय कुमार कामडे, श्री नरेश सिदार, श्रीमती आरती सिंह, जिला बाल संरक्षण इकाई रायगढ़ के श्रीमती किरण मेहर, श्री दुबी श्याम खडिय़ा, श्री संतोष कुमार मस्तावर, श्रीमती उषा साहू एवं श्री छोटेलाल सिदार उपस्थित थे। 
जिले में बाल संरक्षण इकाई द्वारा स्कूलों में माह दिसम्बर 2018 से लगातार जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज में बाल संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन तथा उनका पुनर्वास कराना आदि के लिए चाईल्ड लाइन एवं पुलिस का भी सहयोग इस कार्य के लिए लिया जा रहा है। विभाग की योजना फरवरी माह से अधिक से अधिक स्कूलों एवं बच्चों तक बाल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने की है। 

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