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रायपुर, 01 फरवरी । डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ ने जिले के सर्वविभाग प्रमुख को निर्देशित किया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु संभागायुक्तों द्वारा प्रति सप्ताह सोमवार को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की समीक्षा की जाकर जिलेवार स्थिति का विवरण शासन को प्रेषित किया जाए। साथ ही आवेदनों के निराकरण में हो रहे विलंब के कारणों की जानकारी भी दी जाए एवं आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करने हेतु कहा है। उन्होंने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की जानकारी प्रत्येक शनिवार पूर्वान्ह 11 बजे तक कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ में एक प्रति एवं एक प्रति आयुक्त बिलासपुर संभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।
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