छत्तीसगढ़

24-Jan-2019 1:37:25 pm
Posted Date

बहुचर्चित तपेश्वर राम आत्महत्या मामले में पत्नी दीप्ती प्रजापति हुई बरी

0 धारा 306 की आरोपीया मृतक की पत्नी को  सत्र न्यायालय ने किया दोषमुक्त
जशपुर, 24 जनवरी । बहुचर्चित तपेश्वर राम सुसाईट मामले में मृतक की  पत्नी दीप्ती प्रजापति  को जिला सत्र न्यायालय ने बरी कर दिया है। मामला जिला एवं सत्र न्यायालय मे चल रहा था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश श्रीवास्तव ने मृतिका की पत्नी को दोषमुक्त किया है। यह मामला 01जनवरी 2018 का है जब मृतक अपने किराये के मकान दरबारी टोली जशपुर में नया साल 2018 में सुसाईट कर के  अपनी इहलीला समाप्त कर ली थी । सुसाईट नोट लीखकर  पूरा दोष अपनी धर्मपत्नी दीप्ती प्रजापति के ऊपर  लगाया था।  मृतक के मर्ग कायम होने के बाद जशपुर पुलिस धारा 174 जाप्ता फौजदारी की जांच शुरू की थी ।   मृतक  पिछले कई साल से अपनी पत्नी के खिलाफ सबूत जुटाता रहा और सभी सबूत को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताया करता था और जिस दिन उसने आत्महत्या की उस दिन मरने से पहले लाइव फेसबुक में भी अपना वीडियो  वायरल किया था एवं सुसाईट नोट  लिखा जिसमें अपनी पत्नी को पूर्ण दोषी बताते हुए फाँसी के फंदे पर झूल कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी ।
यही नही फाँसी की तैयारी कर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके व्हाटसप करके अपनी पत्नी के द्वारा मुझे मारने हेतु उत्प्रेरित करने  का आरोप लगाते हुए अपनी इहलीला समाप्त कर ली थी।घटना के वक्त उसकी पत्नी नारायणपुर स्कूर मे ड्यूटी पर थी। जांच के उपरांत पुलिस ने पत्नी को दोषी पाया था और धारा 306 भा. द.स.के तहत मुकदमा कायम कर मृतक की पत्नी दीप्ती प्रजापति को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। 
मुकदमे की पैरवी क्रिमनल मामले के  अधिवक्ता जयनारायण प्रसाद के द्वारा किया गया और अभियोजन प्रमाणित नही हो पाने के कारण  सत्र  न्यायालय के द्वारा 306 के आरोपीया को दोषमुक्त कर दिया गया है।

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