छत्तीसगढ़

14-Jan-2019 11:16:05 am
Posted Date

लोडर वाहन में ट्रैक्टर का नंबर उपयोग कर टैक्स की चोरी

कोरबा 14 जनवरी । मानिकपुर खदान में कोयला लोडिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पे.लोडर वाहन में ट्रैक्टर के नंबर का उपयोग कर टैक्स की चोरी किए जाने के मामले में मानिकपुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। कोर्ट में दायर किए गए परिवाद की सुनवाई के बाद न्यायालय ने दो डीओ होल्डर, सबएरिया मैनेजर समेत मानिकपुर के सात अफ सरों परधोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध करने का आदेश दिया था।
एसईसीएल कोरबा क्षेत्र की मानिकपुर खदान में पे.लोडर में ट्रैक्टर का नंबर इस्तेमाल कर लाखों रुपये टैक्स की चोरी किए जाने का खुलासा हुआ था। कोयला आपूर्ति के लिए महाप्रबंधक ने सरवन पोद्दार के डीओ नंबर 10610 के आवेदन सबएरिया मैनेजर इंद्रजीत सिंह ने कोयला उठाने की अनुमति दी थी। कोयला लोडिंग के लिए छह पे.लोडर कार्य पर लगाए गए थे। इसमें एक पे.लोडर में उसका ओरिजनल नंबर की जगह ट्रैक्टर का नंबर लगा कर लोडिंग का काम किया जा रहा था। इसकी जानकारी नमन विहार के पास निवासरत विजय कुमार सिंह पिता शिवजी ने सूचना के अधिकार के तहत एसईसीएल प्रबंधन से मांगी। तब मामले का खुलासा हुआ और एक लोडर का क्रमांक सीजी 04 डीएम 8945 को रायपुर स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय ने ट्रैक्टर का नंबर तथा वाहन कृष्ण कुमार के नाम पर पंजीकृत होना बताया था। टैक्स व रायल्टी अदा न करना पड़े इसलिए शासन की आंख में धूल झोंकने ट्रैक्टर का नंबर अंकित कर दिया गया। इस पर विजय ने धारा 156 के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उर्मिला गुप्ता के न्यायालय में अपने अधिवक्ता अनुराग मोहित नाग के माध्यम से परिवाद दायर किया था। न्यायालय ने डीओ होल्डर प्रेम कुमार यादव, सरवन पोद्दार, मानिकपुर के सबएरिया मैनेजर इंद्रजीत सिंह, कोलियरी मैनेजर मनोज कुमार, नोडल ऑफि सर डिस्पैच, प्रभाकर व मनीष सिंह, चीफ  मैनेजर एक्सवेशन केएम प्रसाद के खिलाफ  कूटरचना व धोखाधड़ी का मामला धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करने का निर्देश मानिकपुर पुलिस को दिया है। कोर्ट ने एफ आइआर दर्ज कर 19 फ रवरी तक अभियोग पत्र प्रस्तुत करने कहा है। इस पर मानिकपुर पुलिस ने सभी सात आरोपितों के खिलाफ  मामला कायम कर लिया है। इस कार्रवाई से एसईसीएल के अफ सरों में हडक़ंप मच गया है।

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