नई दिल्ली ,13 जनवारी । आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन को लेकर नए नियम जारी किए है। अब आपको किसी पेमेंट के लिए अपना कार्ड नंबर नहीं बताना होगा बल्कि बैंक आपको हर बार एक नंबर जारी करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा और अगर पैसों के लेनदेन में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार होगा।
नए नियम के तहत किसी भी लेनदेन के लिए क्रेडिट/डेबिट कार्ड डिटेल्स नहीं बतानी होगी। किसी भी पेमेंट के लिए आपका बैंक एक टोकन नंबर जारी करेगा और उसी टोकन के जरिए ट्रांजैक्शन हो जाएगा। नए सिस्टम में आपके कार्ड डिटेल को विशेष कोड यानी टोकन से बदल दिया जाएगा। किसी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट को कार्ड डिटेल की जगह सिर्फ टोकन नंबर देना होगा। टोकन आने से किसी ऐप या वेबसाइट पर कार्ड डिटेल सेव होने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पीओएस और क्यूआर कोड के जरिए भी पेमेंट में टोकन का इस्तेमाल हो सकेगा। हर पेमेंट के लिए अलग-अलग टोकन जारी होगा और इसके लिए आपको किसी तरह का चार्ज भी नहीं देना होगा। इसका फायदा यह होगा कि टोकन सिस्टम लागू होने से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड का असली नंबर किसी को पता नहीं चल सकेगा, यहां तक कि बैंक कर्मचारी को भी नहीं और किसी भी गड़बड़ी की हालत में ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड पेमेंट कंपनियां ही जिम्मेदार होंगी।