छत्तीसगढ़

12-Jan-2019 11:36:09 am
Posted Date

नाबालिग का अपहरण और मानव तस्करी के आरोपियों को 7-7 साल की कैद

कोंडागांव, 12 जनवरी ।  नाबालिग समेत दो लोगों का अपहरण और मानव तस्करी के आरोप में दोष सिद्ध पाकर सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई। इनमें से एक आरोपी गुजरात के कच्छ का रहने वाला है जो राजनांदगांव जिले के मानपुर इलाके में रहकर दोनों अपहृतों से भेड़ बकरियां चरवा रहा था। 
अपर लोक अभियोजक अशोक चौहान के मुताबिक माकड़ी थाना क्षेत्र से एक नाबालिग और एक अन्य युवक 25 जुलाई 2016 की शाम अचानक घर से गायब हो गए थे। एक युवक के पिता ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के दौरान भानपुरी थाना क्षेत्र के खंडसरा निवासी तुलाराम को पकडक़र उससे पूछताछ की जिसके बाद उसने दोनों लडक़ों को अपने ही गांव के फरसूराम मंडावी को सौंपने की बात कही। जिसके बाद इन्होंने दोनों को गुजरात के कच्छ जिले के श्याम रब्बारी जो राजनांदगांव जिले के मोहला थाना क्षेत्र के गोटाटोला में रह रहा था, को 1500-1500 रुपए में बेच दिया था। श्याम इनसे वहां भेड़ बकरियां चरवा रहा था। पुलिस ने उसके पास से दोनों लडक़ों को बरामद किया और तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। सत्र न्यायाधीश ओंकार प्रसाद गुप्ता ने मामले के विचारण के बाद तीनों आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास और 2-2 सौ रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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