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09-Jan-2019 11:41:33 am
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कार्ड टोकन से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, रिजर्व बैंक ने जारी की गाइडलाइन्स

मुंबई ,09 जनवारी । भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड लेनदेन में सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिहाज से नई टोकन व्यवस्था के लिए मंगलवार को दिशानिर्देश जारी किए। इनमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेनदेन भी शामिल है। इस टोकन व्यवस्था का मकसद पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा को मजबूत करना है।
क्या है यह सिस्टम?
इसके तहत कार्ड के वास्तविक ब्योरे को एक यूनीक कोड टोकन से बदल दिया जाता है। पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों, च्कि रेस्पांस (क्यूआर) कोड से संपर्क रहित भुगतान के लिए कार्ड के वास्तविक ब्योरे के स्थान पर टोकन का इस्तेमाल किया जाता है। 
अधिकृत कार्ड नेटवर्क देंगे टोकन 
केंद्रीय बैंक ने कहा कि टोकन कार्ड से लेनदेन की सुविधा फिलहाल मोबाइल फोन और टैबलेट के जरिए उपलब्ध होगी। इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर बाद में इसका विस्तार अन्य डिवाइसेज के लिए किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कार्ड के टोकनाइजेशन और टोकन व्यवस्था से हटाने का काम केवल अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा ही किया जाएगा। 
मुफ्त होगी सेवा 
इसमें मूल प्राथमिक खाता नंबर (पीएएन) की रिकवरी भी ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क से ही हो सकेगी। ग्राहक को इस सेवा को लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कार्ड के लिए टोकन सेवाएं शुरू करने से पहले ऑथराइज्ड कार्ड पेमेंट नेटवर्क को निश्चित अवधि में ऑडिट प्रणाली स्थापित करनी होगी। 
उपभोक्ताओं की सहमति जरूरी 
यह ऑडिट साल में कम से कम एक बार होना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि किसी कार्ड को टोकन व्यवस्था के लिए पंजीकृत करने का काम उपभोक्ता की विशिष्ट सहमति के बाद ही किया जाना चाहिए।

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