0-आवेदन निरस्त होने पर मिलेगा लिखित में जवाब
0-पूर्व में निरस्त आवेदनों पर होगा फिर से विचार
बलौदाबाजार, 08 जनवरी । जिले में अब तक 8 हजार 377 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। इनमें 8 हजार 102 व्यक्तिगत और 275 सामुदायिक वन अधिकार पत्र शामिल हैं। छूटे हुए लोगों से एक बार फिर आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन लेने से लेकर इसके निपटारे तक के लिए जिले में कलेक्टर जे.पी.पाठक के मार्गदर्शन में एक विस्तृत कार्य-योजना बनाई गई है। कलेक्टर ने कहा कि यदि किसी के आवेदन को निरस्त किया जाएगा तो इसकी लिखित में सूचना दी जाएगी।पूर्व में निरस्त किए गए आवेदनों पर फिर से विचार किया जाएगा। जिले में ज्यादातर वनों पर काबिज वाले इलाके कसडोल और बिलाईगढ़ तहसील के अंतर्गत शामिल हैं।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग आर.एस.भोई ने कार्य-योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वन अधिकार मान्यता पत्र के लिए आवेदन लेने का काम शुरू हो गया है। इस महीने की 20 तारीख तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ग्राम पंचायत के सचिव के पास ही आवेदन जमा कराए जाएंगे। यदि पूर्व में कोई आदमी आवेदन दिया रहा होगा और उनका आवेदन समिति द्वारा निरस्त कर दिया होगा, तो इन आवेदनों पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। ग्राम स्तर की समिति को मिले आवेदन का अनुमोदन अथवा निरस्तीकरण का कार्य ग्राम सभा में किया जाएगा। निरस्तीकरण की स्थिति में आवेदक को इसकी लिखित में कारण बताते हुए सूचना दी जाएगी। आगे 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच उप खण्ड स्तरीय समिति की बैठक होगी। बैठक में ग्राम स्तरीय समिति से मिले दावों का अनुमोदन और निरस्तीकरण पर विचार किया जाएगा। निरस्त किए जाने पर लिखित में संबंधित को सूचित किया जाएगा। 13 फरवरी से 23 फरवरी के बीच इसके लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक होगी। इसमें उप खण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त दावों पर विचार किया जाएगा। 24 फरवरी से 5 मार्च तक अनुमोदित दावों के आधार पर भू-अभिलेखों में संशोधन एवं वन अधिकार पुस्तिका प्रदाय किया जाएगा। इसके बाद 30 मार्च तक संपूर्ण अनुमोदित दावों का जिओ टेगिंग का कार्य पूर्ण किया जाएगा।