नईदिल्ली ,08 जनवारी । पश्चिम बंगाल में भाजपा रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस भेजा है. रथ यात्रा को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.
इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कुछ शर्तों के साथ बीजेपी को रथ यात्रा की इजाजत दी थी. बाद में ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी थी. कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी. प्रदेश में भाजपा की रथ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को नोटिस भेजा है. रथ यात्रा को लेकर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी.
पिछले महीने कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रथ यात्रा की इजाजत पर स्टे लगा दिया था. इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कुछ शर्तों के साथ बीजेपी को रथ यात्रा की इजाजत दी थी. बाद में ममता बनर्जी की सरकार ने सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी थी. कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी. बता दें कि बीजेपी को पिछले दिनों रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी गई थी. ममता बनर्जी सरकार की दलील थी कि रथ यात्रा से साम्प्रदायिक तनाव हो सकता है.
राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान राज्य पुलिस की ओर से पेश हुए वकील आनंद ग्रोवर ने दलील दी थी कि बीजेपी की रथ यात्रा की व्यापकता को लेकर भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की जरूरत पड़ेगी. उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी कुछ जिलों में सभाएं कराना चाहती है तो इसकी इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इतने व्यापक स्तर की रैलियों को मंजूरी नहीं दी जा सकती.