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07-Jan-2019 10:25:17 am
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ट्रेलर के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार

0-द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर
नईदिल्ली ,07 जनवारी । द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की ट्रेलर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है. इस मामले को डिवीजन बेंच को भेजा दिया गया है.
ज्ञात हो कि दिल्ली हाईकोर्ट में अनुपम खेर की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के प्रोमो को तुरंत रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी. याचिका में कहा गया था कि ट्रेलर में सिनेमाटोग्राफी एक्ट के रूल 38 का उल्लंघन किया गया है.
इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर यूथ कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी. उसका कहना था कि फिल्म रिलीज किये जाने से पहले उन्हें दिखाई जाए, जिसके जवाब में अनुपम खेर का कहना था कि जब फिल्म के सब्जेक्ट से जुड़ी किताब काफी पहले से पब्लिक डोमेन में मौजूद है तो तब किसी ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई, फिल्म पर आपत्ति क्यों है?
इस फिल्म का ट्रेलर पिछले महीने रिलीज किया गया था. ये फिल्म 2004-2008 तक सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारु की इसी नाम की किताब पर आधारित है. उसमें सिंह को 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सिंह को कांग्रेस की अंदरुनी राजनीति के शिकार के रूप में दिखाया गया है.
फिल्म के ट्रेलर पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उसने इसे ‘प्रोपेगैंडा फिल्म’ करार दिया है. पार्टी की महाराष्ट्र युवा शाखा ने फिल्म के निर्माताओं से उसके लिए विशेष स्क्रीनिंग कराने की मांग की है.
बॉलीवुड के वेटरन एक्टर अनुपम खेर ने अपनी नई फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ को अपनी जिंदगी का बेहतरीन प्रदर्शन करार दिया है. खेर ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर आधारित इस फिल्म पर बढ़ते विवाद के चलते पीछे नहीं हटेंगे.

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