भिलाई, 0 2 जनवरी । मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई 18 से 40 वर्ष के हितग्राहियों से विभिन्न स्थलों पर रिक्त 60 दुकानों को किराएदारी पर संवर्गवार आबंटन किया जाना है।
नेहरू नगर में विधवा/ परित्यक्ता कोटा के अंतर्गत 01 दुकान, राधिका नगर - अनु.जाति 01, घासीदास नगर/हाउसिंग बोर्ड (20 दुकान) में भूतपूर्व सैनिक 01, स्व. संग्राम सेनानी 01, वैशाली नगर पिछड़ा वर्ग 01, जवाहर नगर कॉलोनी- 01 अ.ज.जा, 02अ.जा., 04 अन्य पिछड़ा वर्ग, मदर टैरेसा नगर - भूतपूर्व सैनिक 01, अर्जुन नगर - 01 अजजा, 01 अ.जा, 01 अन्य पिछड़ा वर्ग, 01 शि. बेरोजगार, 01 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संतोषी पारा- अ.ज.जा. 01, अजा 01, अन्य पिछड़ा वर्ग 01, महिला 01, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 01, कुरूद - 01 अ.जा., गौतम नगर - 01 अ.जा, 02 अन्य पिछड़ा ,03 सामान्य वर्ग ,01 भूतपूर्व सैनिक, 01 शि. बेरोजगार, दीनदयालपुरम खुर्सीपार - 03 अ.ज.जा. ,03 अ.जा., 01 अन्य पिछड़ा वर्ग, 04 सामान्य ,02 विधवा/परित्यक्ता, 01 भूतपूर्व सैनिक ,01 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जवाहर नगर एम.आर. 9 - 03 अ.ज.जा. 04 अ.जा., 03 विधवा/परित्यक्ता, 01 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा घासीदास नगर (10 दुकान) में 01 अ.ज.जा. ,01 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दुकान आबंटन के लिए निर्धारित प्रारूप में दिनांक 16 जनवरी 2019 तक आमंत्रित किया गया है!
आवेदक को अपने साथ शपथ पत्र, गरीबी रेखा कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार द्वारा प्रदत्त एक लाख से कम आय का प्रमाण पत्र निर्धारित आवेदन में आवेदित स्थल का नाम का उल्लेख करते हुए अमानत राशि रु. 1000/- निगम कोष में जमा करना होगा। दुकान का आबंटन नियमानुसार लॉटरी द्वारा किया जाएगा । आवेदक को दुकान आवंटन नहीं होने की स्थिति में आवेदक अमानत राशि वापसी हेतु रसीद की मूल प्रति संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
दुकानों के आवंटन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए नगर पालिक निगम भिलाई के योजना विभाग से संपर्क किया जा सकता है।