0-राष्ट्रपति ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली ,01 जनवरी । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के आदेश के बाद आंध्र प्रदेश को देश का 25वां नया हाईकोर्ट मिल गया है। यह कोर्ट आज से अपना काम काज प्रारंभ कर देगा। दो जून 2014 को राज्य के बंटवारे के बाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हैदराबाद में साझा हाईकोर्ट था।
आंध्र प्रदेश को आखिरकार अपना अलग हाईकोर्ट मिल गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी किए. हाईकोर्ट एक जनवरी 2019 से अमरावती से कामकाज शुरू कर देगा। अमरावती राज्य की नई राजधानी है। दो जून 2014 को राज्य के बंटवारे के बाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हैदराबाद में साझा हाईकोर्ट था। अब आंध्र प्रदेश को नया हाईकोर्ट मिल गया है।
आदेश के अनुसार, नए हाईकोर्ट का नाम आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट है। अमरावती में इस हाईकोर्ट की मुख्य बेंच है और हैदराबाद स्थित हाईकोर्ट तेलंगाना राज्य के लिए होगा। आदेश के तहत, जस्टिस रमेश रंगनाथन इस नए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। फिलहाल वह उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। नए हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा 15 जज होंगे।
वहीं, अलग हाईकोर्ट की अधिसूचना से जहां तेलंगाना के अधिवक्ताओं के चेहरे खिले हुए हैं, वहीं यहां काम कर रहे पड़ोसी राज्य के वकीलों को लगता है कि उन्हें एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी जगह स्थापित होने के लिये कहना अनुचित है। विरोध स्वरूप आंध्र प्रदेश के वकीलों ने गुरुवार को हैदराबाद हाईकोर्ट में मामलों का बहिष्कार किया।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट एडवोकेट्स असोसिएशन (एपीएचसीएए) के अध्यक्ष के बी रमन्ना डोरा ने कहा कि उनके लिये एक हफ्ते से भी कम समय में सबकुछ समेट कर अमरावती जाना बेहद मुश्किल होगा, जहां से नया हाईकोर्ट संचालित होगा।