नई दिल्ली ,24 जून । सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई की तर्ज पर राज्य 10 जिन के भीतर इंटर्नल असेसटमेंट पॉलिसी जारी करें और 31 जुलाई तक नतीजे घोषित करें। इसी बीच 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित कराने पर अड़ी आंध्र सरकार को कोर्ट ने कहा कि वह तब तक परीक्षा आयोजित करने की अनुमति नहीं देगा, जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाए कि इन परीक्षाओं की वजह से 5.2 लाख छात्रों की जान को खतरा नहीं होगा। सुनवाई खत्म होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य बोर्डों को आज से 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन के लिए योजना को अधिसूचित करने और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीबीएसई और आईसीएसई की तरह निर्दिष्ट समयरेखा बनाने को कहा है। यानी 4 जुलाई के आस-पास सभी राज्य के शिक्षा बोर्डों द्वारा कक्षा 12वीं के छात्रों का परिणाम घोषित करने के लिए तैयार की गई मूल्यांकन नीति का विवरण जारी कर दिया जाएगा। दरअसल ज्यादातर राज्यों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की जा चुकी है। लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार 12वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने को लेकर अड़ी हुई है। मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी देते हए कहा कि अगर एक भी बच्चे को कुछ हुआ तो राज्य सरकार को इसका खामियाजा भुगताना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की भी मौत हुई है तो राज्य सरकार को 1 करोड़ का मुआवजा चुकाना पड़ सकता है।
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