0- दिल्ली हाईकोर्ट ने बकाया वेतन भी भुगतान करने को कहा
नई दिल्ली ,01 जून । दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया के पिछले साल नौकरी से निकाले गए सभी पायलटों को बड़ी राहत देते हुए कंपनी के पिछले साल के निर्णय को मंगलवार को पलट दिया और उनकी पुनर्बहाली के आदेश दिए। जस्टिस ज्योति सिंह ने एयर इंडिया को यह निर्देश दिए साथ ही अपने आदेश में उन्होंने कहा कि इन पायलटों को पुराने भत्ते भी देने होंगे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पायलटों के कॉन्ट्रैक्ट को भविष्य में बढ़ाने का निर्णय एयर इंडिया उनके कामकाज के आधार पर लेगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत आदेश बुधवार को ही उपलब्ध हो सकेंगे। हाईकोर्ट ने यह आदेश पायलटों की ओर से दाखिल 40 से अधिक याचिकाओं पर दिया, जिनकी नौकरी एयर इंडिया ने पिछले वर्ष 13 अगस्त को समाप्त कर दी थी।
एयर इंडिया ने पायलटों के टर्मिनेशन को लेकर कहा था कि कोरोना संकट की वजह से एयरलाइन के ऑपरेशन पर भारी असर पड़ा है। जिसके कारण पहले से घाटे में चल रही कंपनी को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 48 पायलटों को टर्मिनेशन लेटर देने से कुछ हफ्ते पहले ही एयर इंडिया ने कहा था कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा।
इनमें से कुछ पायलटों ने 2019 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नियमों के मुताबिक उन्होंने 6 महीने के भीतर इसे वापस भी ले लिया था। टर्मिनेशन लेटर में कर्मचारियों को बताया गया कि आपके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। इंडियन कॉमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने एयर इंडिया के इस फैसले को गैरकानूनी बताया था।