रायगढ़। दिनांक 26/05/2021 को थाना घरघोड़ा क्षेत्रातंर्गत 10 वर्षीय बालिका को गांव के भिक्षा लाल राठिया उम्र 55 वर्ष द्वारा हंसिये से गला रेत कर हत्या किए जाने के बाद मृतिका के पिता व परिजनों द्वारा आरोपी भिक्षा लाल की डंडे से पीट-पीटकर हत्या किए जाने की रिपोर्ट मृतिकों के वारिसानों द्वारा दर्ज कराई गई है।
जानकारी के अनुसार ग्राम ढोरम थाना घरघोड़ा निवासी भिक्षा लाल राठिया शराबी व झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है। पूर्व में भी गांव के लोगों के साथ झगड़ा मारपीट की रिपोर्ट थाना घरघोड़ा में पीडित द्वारा दर्ज कराई गई है। घटना दिनांक 26/05/2021 के दोपहर की है। बालिका मालती राठिया पिता बेलार राठिया उम्र 10 वर्ष अपने हम उम्र की लड़कियों के साथ गांव के तालाब से नहा कर आ रही थी, रास्ते में भिक्षा लाल राठिया मिला जो हाथ में हंसिया पकड़े हुआ था। अचानक भिक्षा लाल राठिया बिना किसी झगड़ा विवाद के लड़कियों को मारनके के लिये दौड़ाया, उसके हाथ मालती आयी तो उसकी हंसिये से गला रेत कर हत्या कर दिया। घटना की सूचना मृतिका के पिता बेलार राठिया को होने पर गांव के जमुना राठिया, मुरली राठिया, विष्णु राठिया, वृंदा राठिया व अन्य लोगों के साथ हाथ में लाठी, डंडा लेकर भिक्षालाल के घर गए और उसे आंगन में निकाल कर लाठी, डंडे से मारपीट कर अधमरा कर दिए, भिक्षा लाल को उसके घरवाले घरघोड़ा अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर द्वारा भिक्षालाल की मृत्यु हो जाना बताया गया है। मृतिका मालती के हत्या की रिपोर्ट पर आरोपी भिक्षालाल राठिया पिता इंजोर सिंह राठिया उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम ढोरम थाना घरघोड़ा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 134/2021 धारा 302 भादवि तथा मृतक भिक्षा लाल की हत्या के संबंध में उसके भतीजे पवन कुमार राठिया उम्र 22 वर्ष के रिपोर्ट पर आरोपीगण बेलार राठिया, जमुना राठिया, मुरली राठिया, विष्णु राठिया वृन्दा राठिया व अन्य सभी निवासी ग्राम ढोरम थाना घरघोड़ा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 136/2021 धारा 147,148,302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।