0- किसी भी मजदूर को राशन से वंचित न रखें
नई दिल्ली ,24 मई । सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रवासी मजदूरों के जीवन यापन की समस्या को गंभीरता से लेते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह चाहता है कि दिल्ली.एनसीआर ही नहीं बल्कि सभी राज्यों को मजदूरों के लिए मुफ्त ड्राई राशनए कम्युनिटी किचन आदि की व्यवस्था की गई या नहीं। साथ ही इन राज्यों और केंद्र सरकार से कहा है कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने गांव लौटना चाहते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की गई नहीं। शाम तक सुप्रीम कोर्ट इस पर आदेश पारित करेगा।
केंद्र और राज्यों से विस्तार से मांगी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत राहत कार्यों में शामिल लोगों सहित कोरोना वायरस से मरने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए के अनुग्रह राशि के भुगतान पर भी केंद्र से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि कोरोना से मरने वाले लोगों को केंद्र ने सहायता राशि पहुंचाई या नहीं इस पर विस्तार से जानकारी दें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर दिशानिर्देश बताने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मृत्यु प्रमाणपत्र जारी का एकसमान दिशानिर्देश होना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले दिनों शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकारए दिल्ली सरकारए यूपी और हरियाणा सरकार से कहा है कि वह उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करें जो अपने घर जाना चाहते हैं। प्रशासन और पुलिस आपस में इसके लिए सहयोग करें।