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रायपुर । राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 में हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा 5 की उपधारा (2) के पश्चात यह जोड़ा जाए, अर्थात अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में, किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसका विद्युत शुल्क और उस पर अधिभारित ब्याज की राशि का भुगतान बकाया है, को विद्युत लाइन से पृथक करने हेतु निर्देश दे सकेगा।
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