0-टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जायेगा
रायपुर, 15 मई । छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी के बाद आज रायपुर जिला कलेक्टर ने जहां राजधानी में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अतिरिक्त छूट देने के साथ लॉकडाउन को 31 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है, वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट के यात्रियों को भी राहत देते हुए कोई भी पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यानी यात्रियों की टिकट ही उनका ई-पास मान्य होगा।
रायपुर जिला कलेक्टर जारी आदेश में कहा है कि रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों-चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप मान्य किया जायेगा। यह आदेश 17 मई से लागू होगा।