छत्तीसगढ़

13-May-2021 6:12:55 pm
Posted Date

फ्रन्टलाईन वर्करों का टीकाकरण हेतु प्रमाण-पत्र प्रदाय करने हेतु अधिकारी व संस्था प्रमुख अधिकृत

रायगढ़, 13 मई2021/ छ.ग.शासन द्वारा फ्रन्टलाईन वर्कर को कुल उपलब्ध दैनिक डोज का 20 प्रतिशत आबंटित किया गया है। फ्रन्टलाईन वर्कर 18 प्लस को टीकाकरण हेतु परिचय पत्र के अतिरिक्त प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है। कलेक्टर भीम सिंह ने फ्रन्टलाईन वर्करों को टीकाकरण हेतु प्रमाण-पत्र प्रदाय किये जाने हेतु अधिकारी व संस्था प्रमुख को अधिकृत किया है। 
इनमें भोजन प्रदाय करने वाले एवं सब्जी विक्रेता के लिये संबधित कमिश्नर/मुख्य नगर पालिका अधिकारी रायगढ़, बस एवं ट्रक के ड्रायवर एवं कंडक्टर हेतु क्षेत्रीय जिला परिवहन अधिकारी जिला रायगढ़ को अधिकृत किया गया है। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़, मितानिन के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायगढ़, पंचायत सचिव/कर्मी के लिये संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जिला रायगढ़, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेताओं के लिये खाद्य नियंत्रक रायगढ़, संस्थागत देखभाल में रहने वाली महिलाओं के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग रायगढ़, गांव के कोटवार एवं पटेल के लिये संबंधित तहसीलदार, वृद्धाश्रम, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल केन्द्रों में कार्यरत व्यक्तियों के लिये उप संचालक समाज कल्याण विभाग, श्मशान/कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्तियों के लिये संबंधित जोन कमिश्नर/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, दिव्यांग व्यक्तियों के लिये उप संचालक समाज कल्याण विभाग, आवश्यक सेवाओं प्रदान करने वाली अद्र्धशासकीय संस्थाओं जैसे-प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारियों के लिये संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी रायगढ़ को अधिकृत किया गया है। 
कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी में लगाये व्यक्तियों के लिये ड्यूटी आदेश, वकीलों के लिये बार काउंसिल का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, पत्रकारों के लिये पीआरओ द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, उपरोक्त परिवार के सदस्यों के लिये संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड या पहचान पत्र जिसमें शासकीय कर्मचारी का नाम, पति, पत्नी, पिता, माता  के रूप में अंकित हो, राज्य शासन परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिये संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी, हृदयरोग, मधुमेह, किडनी रोग, उच्च रक्त चाप, सिकल सेल एवं थेलेसीमिया, कैंसर एवं एड्स के गंभीर मरीजों के लिये पंजीकृत डाक्टर का चिकित्सा प्रमाण-पत्र लगेगा।
उपरोक्त सूची अनुसार फ्रन्टलाईन वर्करों को टीकाकरण हेतु जिला स्तरीय विभाग प्रमुख द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे। जिन शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को पूर्व में कार्यालयीन परिचय-पत्र अथवा प्रमाण-पत्र जारी है वे मान्य होंगे। 

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