कलेक्टर श्री सिंह ने ली जिले के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक
रायगढ़, 9 मई2021/ वर्तमान में कोरोना संक्रमण की भयावह स्थिति है। इसे देखते हुए सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाए रखें साथ ही 45 वर्ष ऊपर आयु वाले कोरोना का टीका जरूर लगवाएं, इससे ही कोरोना संक्रमण के फैलाव से जिले और यहां रहने वाले समाज को बचाया जा सकता है।
उक्त बातें कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज जिले के सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में कहीं। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए राज्य शासन ने शादी-विवाह के लिए 10 लोगों की उपस्थिति का निर्देश जारी किया है। इसे जिले में अक्षरश: से लागू करना है यह सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों के सहयोग से ही पूर्ण होगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को धार्मिक एवं सामाजिक आयोजनों नहीं करने, दूरी बनाए रखने और शादी-विवाह में शासन के गाइडलाइन अनुसार 10 लोगों की उपस्थिति का पालन करने की अपील की। इस पर जिले के सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने निर्देशों व गाइडलाइन का पूर्ण रुप से पालन करने की बात कही। संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि वह समाज के लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करेंगे और 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने समाज में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर जो भी भ्रांति व दुष्प्रचार है उसे दूर करने की बात कही। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण की पूर्व फैलाव में भी जिले के सामाजिक संगठनों का पूर्ण सहयोग जिला प्रशासन को मिला है। इसी तरह वर्तमान के कोरोना वायरस संक्रमण के परिदृश्य को देखते हुए सभी सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, सदस्यों और समाज के लोगों का सहयोग अपेक्षित है। एकजुटता और कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता से ही इसके संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। कलेक्टर श्री सिंह ने शादी विवाह के आयोजनों से दूरी बनाने जहां तक हो सके टालने, तिथि को आगे बढ़ाने और शासन के 10 लोगों की उपस्थिति संबंधित गाइडलाइन का पूर्णता से पालन करने की अपील की। इस दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने गाइडलाइन के पालन नहीं करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने की बात भी कही। बैठक के दौरान सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कोरोना जांच सेंटर खोलने, बेड की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, जन जागरूकता लाने सहित जिला प्रशासन के सहयोग करने संबंधित सुझाव दिए, जिस पर कलेक्टर श्री सिंह सभी बातों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। वर्चुअल बैठक में एडीएम श्री राजेंद्र कटारा, निगम कमिश्नर श्री आशुतोष पांडे, एसडीएम श्री युगल किशोर उर्वशा सहित प्रमुख समाज के संगठन पदाधिकारी उपस्थित थे।
कोरोना जांच नेगेटिव होने पर ही शामिल हो सकेंगे विवाह कार्यक्रम में
बैठक के दौरान एसडीएम श्री युगल किशोर उर्वशा ने शासन द्वारा जारी गाइडलाइन की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विवाह अनुमति के लिए आवेदन के साथ विवाह में शामिल होने वाले कुल 10 लोगों के नामए पता और आधार कार्ड, फोटो सहित पूर्ण जानकारी देना होगा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विवाह में शामिल होने वाले उन 10 लोगों की कोरोना जांच की जाएगी और कोरोना नेगेटिव रहने की स्थिति में ही उन्हें विवाह कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद सूची संबंधित थाना प्रभारी को दी जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि विवाह में दिए गए जानकारी अनुसार ही लोग शामिल हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अन्यथा संबंधित लोगों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
होम आइसोलेटेड व कोरोना मरीजों के तालाब में नहाने पर प्रतिबंध
शासन के गाइडलाइन अनुसार होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों के तालाब में नहाने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसा करने से अन्य लोग भी संक्रमित हो सकते हैं और कोरोना संक्रमण संबंधित गांव में तेजी से हो सकता है। इसे देखते हुए ही शासन ने गाइडलाइन जारी किया है। गाइड लाइन के अनुसार निस्तारी तालाब नहाने के लिए ग्रामीण बाल्टी और मग्गा का उपयोग करेंगे। इस दौरान वे ऐसे जगहों पर स्नान करेंगे जहां का पानी बह कर तालाबों पर नहीं आता है। इससे गांव के लोग संक्रमण से बचे रहेंगे। इसी तरह गांव में कोरोना संक्रमित होम आइसोलेटेड लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पूर्ण रुप से पालन करने, घर से बाहर नहीं निकलने, इधर-उधर नहीं घूमने संबंधित बात कही गई। उक्त नियमों के उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ भी एफआईआर कराने से लेकर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।