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- बाल संरक्षण सेवाओं के तहत शुरू की गई पहल
- इस प्रकार की किसी भी सूचना के लिये नीचे दिये नंबरों पर कर सकते है संपर्क
रायगढ़, 7 मई2021/ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण)अधिनियम 2015 के प्रावधानों के अनुसार बाल संरक्षण सेवाओं के तहत राज्य में संचालित सुविधाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुये कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ बच्चों के पुनर्वास के लिये तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुये है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रायगढ़ ने जानकारी देते हुये बताया कि जिले के सभी शासकीय/गैर शासकीय चिकित्सालयों एवं अस्थायी कोविड-19 चिकित्सा केन्द्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की चिकित्सा की जा रही है वहां ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता जो कोविड संक्रमण के कारण बालकों के देखरेख में असमर्थ है एवं जो कोविड संक्रमण के कारण अनाथ हो गये है उन्हें चयनित संस्था में सुरक्षित आश्रय प्रदान किया जायेगा। जिस हेतु बालक कल्याण समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों, चाइल्ड लाईन 1098 को संपर्क कर सूचना प्रदान कर सकते है।
अध्यक्ष बाल कल्याण समिति डॉ.पुनिता राज लक्ष्मी मोबा.नं.81202-05557 एवं सदस्य गोपाल कृष्ण महापात्र मोबा.नं.95897-07160, दिव्या पाण्डेय मोबा.नं.70002-27997, चंदना गुप्ता मोबा.नं.94247-00396 एवं चाइल्ड लाईन 1098 है।
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