रायपुर। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी बातों को लेकर आपसी झगड़े बढऩे के कारण जान से मारने की धमकी संबंधी मामलों में इजाफा हो रहा है। पुरानी बस्ती थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी उत्तम साहू पिता परदेशीराम साहू, निवासी साहू पारा भाटागांव द्वारा वहीं के निवासी प्रार्थी धनीराम साहू आयु 27 वर्ष पिता बलाराम साहू को प्रार्थी द्वारा यह कहने पर की मेरे भाई के साथ मारपीट क्यों किये हो कह कर जबरिया मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त मामले में पुरानी बस्ती थाने ने आरोपी उत्तम के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 506बी एवं 323 के तहत मामला कायम किया है।
वहीं उरला थाना क्षेत्र से आरोपी नारायण निषाद नरेन्द्र अश्वनी राम सजीवन ने प्रार्थी राजेश निषाद आयु 30 वर्ष पिता रतन निषाद निवासी ग्राम बेन्द्री उरला के पिता से गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त मामले में आरोपी के खिलाफ थाने ने आईपीसी की धारा 294/506/323 एवं 34 के तहत मामला कायम किया है।
आमानाका थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी उदय सोनू-मोनू निवासी सिद्धेश्वरी मंदिर के पास कोटा सरस्वती नगर द्वारा प्रार्थी मनोज जगत आयु 18 वर्ष पिता स्व. बी जगत से अकारण गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। उक्त मामले में आमानाका थाने ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 294/506बी, 323 एवं 34 के तहत मामला कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। जान से मारने की धमकी संंबंधी मामलों में उक्त थाना क्षेत्रों ने मामलों की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए सुक्ष्म जांच प्रारंभ कर दी है।