छत्तीसगढ़

06-Nov-2020 3:28:01 pm
Posted Date

जिला उद्योग के माध्यम से युवा कर सकते हैं स्व उद्यम की स्थापना

> मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित
रायपुर। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर के माध्यम से युवा उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय प्रारंभ कर स्व उद्यम की स्थापना कर सकते है। जिले के युवाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिये मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एम एम वाय एस वायद्ध  और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) संचालित है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायपुर के मुख्य महाप्रबंधक  विनोद कुमार देवांगन ने बताया कि इन योजनाओं के लिए आवेदन पत्र आंमत्रित है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण उद्यम हेतु अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रूपये, सेवा उद्योग हेतु अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रूपये एवं व्यवसाय हेतु अधिकतम परियोजना लागत 2 लाख रूपये तक का ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगें। योजना के तहत मार्जिन मनी में नियमानुसार छूट दी जाती है। इसी तरह बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिये गये सावाधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी पर उद्यम स्थापना पश्चात् ब्याज अनुदान का भी प्रावधान है।
आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, कक्षा 8वीं उत्तीर्ण तथा उसकी आयु सीमा 18 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्त उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान है। योजना के तहत चयनित युवाओं को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
इसी तरह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 70 का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं, जिसके अंतर्गत बैंकों को प्रकरण भेजने की प्रक्रिया सतत् जारी है। आवेदन पत्र जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, उद्योग भवन, तृतीय तल, रिंग रोड नं.-1, तेलीबांधा रायपुर में कार्यालयीन समय में प्राप्त कर वांछित जानकारी एवं दस्तावेज के साथ जमा किया जा सकता है।

 

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