छत्तीसगढ़

01-Nov-2020 3:11:23 pm
Posted Date

दो माह का गर्भ ठहरने पर आरोपी ने किया शादी से इंकार, जुर्म दर्ज

रायपुर। शादी का प्रलोभन देकर पहले लगातार शारीरिक संबंध बनाया फिर दो माह का गर्भ ठहर जाने की बात सुनकर शादी करने से इंकार कर दिया। पीडि़त युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय पीडि़ता ने आरंग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी पप्पू उर्फ प्रेम कुमार मारकण्डे 22 वर्ष ने शादी का प्रलोभन देकर पीडि़ता के साथ अगस्त माह से उसे अपने पास रखकर लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच पीडि़ता का जब दो माह का गर्भ ठहर गया तो आरोपी ने बच्चा नहीं होना कहकर शादी करने से इंकार कर दिया। पुलिस ने पीडि़ता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ धारा 376, 323 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है

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