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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के अलग-अलग हाईकोर्टों के समक्ष लंबित पड़े दिवालिया कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई खुद करने का फैसला किया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को हाईकोर्टों से अपने पास हस्तांतरित कर लिया। साथ ही सभी हाईकोर्टों को यह निर्देश भी दिया है कि वे इस मसले पर कोई नई याचिका स्वीकार नहीं करें। पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की ओर से पारित सभी अंतरिम आदेश अगले आदेश तक जारी रहेंगे। पीठ इन याचिकाओं पर दो दिसंबर को सुनवाई करेगी।
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