नईदिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी सुरक्षा मानकों पर अधिसूचना जीएसआर ६७३ (ई) २७ अक्टूबर २०२० को जारी की है। अधिसूचना का उद्देश्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ वाहन चलाने और उसका निर्माण कार्य में इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर, और सड़क पर चलने वाले दूसरे वाहनों को ज्यादा सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। अधिसूचना के अनुसार नए सुरक्षा मानक चरणबद्ध तरीके से अप्रैल-२०२१ (पहला चरण) और अप्रैल २०२४ (दूसरा चरण) तक लागू किए जाएंगे।
अभी निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाले उपकरण वाहनों को सीएमवीआर,१९८९ के तहत सुरक्षा मानकों का पालन करना जरूरी है।
नए मानकों का उद्देश्य ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैण्डर्ड (एआईएस)-१६० को लागू करना है। इसके तहत कई अहम सुरक्षा मानक लागू किए गए हैं। मसलन विजुअल डिस्प्ले, ऑपरेटर के लिए स्टेशन और रख-रखाव क्षेत्र, गैर मैटेलिक ईंधन टंकी, न्यूनतम पहुंच का दायरा, वाहन पर ऊपर चढऩे के लिए स्टेप, वैकल्पिक निकलने और बैठने का रास्ता, रख-रखाव वाले हिस्से, हैंडरेल, हैंडहोल्ड, गार्ड, मशीन आधारित आवाज करने वाला अलार्म, ऑर्टीकुलेटेड फ्रेम लॉक, लिफ्ट आर्म को सहयोग देने वाला उपकरण, ऑपरेटर सीट की लंबाई-चौड़ाई, इलेक्ट्रो मैगनेटिकक कॉम्पैटिबिलिटी (ईएमसी), सीट बेल्ट और सीट बेल्ट को जोडऩे वाले स्थान, रोल ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर (आरओपीएस), टिप ओवर प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर (टीओपीएस), फॉलिंग ऑब्जेक्ट प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर, ऑपरेटर को कार्यक्षेत्र देखने की उचित व्यवस्था, ऑपरेटर सीट वाइब्रेशन आदि फीचर जोड़े गए हैं।
इसके अतिरिक्त ऑपरेटर के कान के पास उत्सर्जित होने वाली ध्वनि का स्तर तय किया गया है। साथ ही उसका स्तर मापने का भी उपकरण लगाया जाएगा। इसके तहत ब्रेक संबंधित मानकों के लिए सीएमवीआर ९६-ए, स्टीयरिंग और घुमाव के लिए जरूरी क्षेत्र के मानकों के लिए ९८-ए में संशोधन किया गया है। अभी तक २८ जुलाई २००० को जारी जीएसआर ६४२ (ई) अधिसूचना के मानक इस तरह के वाहनों पर लागू होते थे।
निर्माण के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले वाहन का प्रमुख रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में इन वाहनों का इस्तेमाल करने वाले ऑपरेटर के साथ सड़कों पर चलने वाले दूसरे वाहनों की सुरक्षा नए मानकों के जरिए हो सकेगी। इसे देखते हुए नए सुरक्षा मानकों को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।
इस संबंध में अधिसूचना का ड्रॉफ्ट १३ अगस्त २०२० को आम लोगों की राय जानने के लिए जारी किया गया था।