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नईदिल्ली ,06 दिसंबर । पुडुचेरी विधानसभा में भाजपा के तीन सदस्यों के नामांकन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एलजी किरण बेदी को विधायकों के नामांकन की शक्ति मिली है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीनों विधायक अब अपना काम कर सकेंगे. कांग्रेस के नेताओं ने मद्रास हाईकोर्ट के और बीजेपी के तीन सदस्यों को विधायक मनोनीत करने के केंद्र के एकतरफा निर्णय को चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट ने 22 मार्च को अपने आदेश में बीजेपी के तीन सदस्यों के नॉमिनेशन और बेदी द्वारा उन्हें शपथ दिलाए जाने को सही ठहराया था. इस नॉमिनेशन का कांग्रेस सरकार ने विरोध किया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ध्यान दिए बगैर ही कार्यवाही करने का अधिकार है. अदालत ने विधायकों- वी स्वामीनाथन, केजी शंकर और एस सेल्वागणपति को विधायक के रूप में किरण बेदी द्वारा पिछले साल चार जुलाई को शपथ दिलाए जाने को रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को अवैध करार दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए फैसले में बीजेपी के तीन सदस्यों के नामांकन को मंजूरी दे दी है.
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