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न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी)विभाग के आदेशानुसार कलेक्टर यशवंत कुमार ने संपूर्ण रायगढ़ जिला में 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2020 तक जिले के समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ),विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ)दुकानें, भण्डारण भाण्डागार तथा समस्त रेस्टोरेन्ट एवं होटल बार को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। कलेक्टर ने उक्त दिवसों में मदिरा के विक्रय एवं परिवहन पर पूर्णत: प्रतिबंधित किया है और संबंधित अधिकारी को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।
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