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05-Dec-2018 1:29:28 pm
Posted Date

पुरोहित की रिहाई अर्जी पर सुनवाई 13 दिसंबर तक टली

0-मालेगांव ब्लास्ट
मुंबई,05 दिसंबर । मुंबई के मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को अभी राहत मिलती नहीं दिख रही है. हाईकोर्ट ने उसकी रिहाई अर्जी पर सुनवाई 13 दिसंबर तक के लिए टाल दी है. इस मामले में पुरोहित ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दी है कि इस मामले से उन्हें अब रिहा कर देना चाहिए.
इससे पहले मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने कर्नल पुरोहित द्वारा दायर की गई उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट मामले से यूएपीए को हटाने की मांग की थी. पुरोहित ने कोर्ट में याचिका कर मांग की थी कि उनके खिलाफ चल रहे मालेगांव ब्लास्ट केस से यूएपीए यानी अनलाफुल एक्टिवीटिज (प्रिवेंशन) एक्ट की धारा को हटाया जाए. कर्नल पुरोहित का दावा था कि उनके खिलाफ लगाई गई यूएपीए की धारा वैध नहीं है. यूएपीए की धारा को इस केस में गलत तरीके से जोड़ा गया है. कोर्ट ने केस में लगे यूएपीए की धारा को वैध मानते हुए कर्नल पुरोहित की याचिका ख़ारिज कर दी.
उल्लेखनीय है कि 29 सितम्बर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था. इसमें 7 लोगों की मौत और करीब 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे. यह ब्लास्ट तब किया गया था, जब लोग नमाज पढऩे जा रहे थे.

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