छत्तीसगढ़

08-Apr-2020 8:28:28 pm
Posted Date

लॉक डाउन की अवधि में वनोपज की व्यवस्था तथा परिवहन के लिए मिलेगी सशर्त छूट

कलेक्टर यशवंत कुमार ने जारी किया आदेश
न्याय साक्षी/रायगढ़। भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे विश्व में 21 दिन के लिए लॉक डाउन किया गया है। रायगढ़ जिले में लॉक डाउन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु धारा 144 लागू है। कलेक्टर यशवंत कुमार द्वारा आदेश जारी कर लॉक डाउन की अवधि में वन विभाग की आवश्यक परिवहन सेवा लघु वनोपज के प्लांटेशन के लिए छूट प्रदान किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले में लघु वनोपज की व्यवस्था, रख-रखाव, प्लांटेशन तथा वनोपज के परिवहन की छूट निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की गई है। जिसके तहत लघु वनोपज में लगे कर्मचारियों एवं मजदूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। कार्य स्थल पर मजदूरों के हाथ धोने के लिए साबुन, हैड वाश, पानी एवं सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाए, ताकि कार्य में लगे मजदूर इसका उपयोग कर सकें। प्रतिष्ठान द्वारा वनोपज के कार्यस्थल एवं परिवहन के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए भारत सरकार, राज्य शासन, जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाईड लाईन एवं एडवाईजरी का पालन करते हुए सेवा प्रदाय की जावे। कर्मचारियों एवं मजदूरों को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखना होगा।

 

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