छत्तीसगढ़

05-Apr-2020 8:36:58 pm
Posted Date

अब लघु वनोपज संग्रहण कर सकेंगे ग्रामीण जन

कोरोना से बचाव के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन
  न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19)के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे विश्व में 21 दिनों के लिए लॉक डाउन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है। राज्य में वन तथा सीमा क्षेत्रों से इमली, महुआ फूल, चिरौंजी आदि खाद्य योग्य वनोपज हर्रा, बहेड़ा आदि औषधि योग्य वनोपज संग्रहण सीजन चालू है। ग्रामीण एवं आदिवासियों द्वारा अपनी निजी क्षेत्र तथा वन क्षेत्र से संग्रहण कर शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ग्राम स्तर, स्व-सहायता समूहों को विक्रय करने हेतु छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। अत: ग्रामीणों एवं संग्राहकों को उक्त वनोपज संग्रहण करने तथा ग्राम स्तर पर स्व-सहायता समूहों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु शर्ताे के अधीन व्यवस्था की जा रही है ताकि उक्त खाद्य एवं औषधि महत्व के वनोपज के संग्रहण, परिवहन भंडारण करने से ग्रामीणों को मेहनत का फल मिल सके।
छत्तीसगढ़ राज्य में लॉक डाउन अवधि में जिन कार्यों को संपादित किए जाने छूट प्रदान की गई है। इनमें लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन आदि में श्रमिकों व संग्राहकों कार्य करने एवं संग्रहित वनोपज को ग्राम स्तर पर स्व-सहायता समूहों को विक्रय करने हेतु छूट प्रदान की गई है। इसी तरह समूहों द्वारा क्रय लघु वनोपज को उपयुक्त स्थानों पर शर्तों या भारत शासन द्वारा जारी आदेशानुसार प्रसंस्करण करने, उक्त वनोपज उपयुक्त वाहन द्वारा गोदाम या कोल्ड स्टोरेज परिवहन करने, भंडारण करने एवं उचित रखरखाव करने एवं भंडारित वनोपज का अन्य राज्यों हेतु खाद्य एवं औषधि उत्पादन केन्द्रों हेतु परिवहन करने छूट प्रदान की गई है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत लघु वनोपज संग्रहण दर प्रति किलो ग्राम अनुसार निर्धारित की गई है। जिनमें सालबीज 20 रुपये, हर्रा-15, इमली बीज सहित 31, चिरौंजी गुठली-109, महुआ बीज-25, कुसुमी लाख 225, रंगीनी लाख-150, कालमेघ-33, बहेड़ा-17, नागरमोथा-27, कुल्लू गोंद-120 पुवाड़-14, बेलगुदा-27, शहद-195, फूल झाडू-30, महुआ फूल (सूखा)-17, जामुन बीज (सूखा)-36, कौंच बीज-18, धावई फूल (सूखा)-32, करंज बीज-19, वायवडिंग-81 एवं आंवला (बीज सहित)-45 रुपए निर्धारित है।
लघु वनोपज के संग्रहण के दौरान कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में जारी सुरक्षात्मक उपायों का पालन करना होगा। ग्रामीण लघु वनोपज के संग्रहण के समय एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाये रखेंगे। स्व-सहायता समूह के द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों से क्रय हॉट-बाजार में नहीं किया जाएगा, बल्कि गांव स्तर पर उनके द्वारा घरों से ही लघु वनोपज क्रय किया जाएगा। स्व-सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा अनिवार्य रूप से मॉस्क का उपयोग किया जाएगा। घरों से क्रय करते समय 2 सदस्य से अधिक स्व-सहायता समूह के सदस्य उपस्थित नहीं होंगे। अति आवश्यक स्थिति में अगर किसी वनोपज के प्राथमिक प्रसंस्करण की आवश्यकता हो तो प्रसंस्करण केन्द्र में 20 से अधिक महिला सदस्यों की उपस्थिति न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सदस्यों द्वारा एक दूसरे के बीच में कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाया रखना अनिवार्य होगा तथा सदस्यों द्वारा हाथ में ग्लोब्स, सिर पर कैप तथा मॉस्क का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा। संग्रहण एवं प्राथमिक प्रसंस्करण के दौरान प्रत्येक एक घंटे में स्व-सहायता समूह के सदस्यों एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के द्वारा अनिवार्य रूप से हाथ धोया जाएगा। इस कार्य में लगे किसी भी सदस्य में अगर कोई वायरस के लक्षण दिखते हो तो तत्काल समीप के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संपर्क कर सकते है।

 

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