Posted Date
नई दिल्ली ,03 दिसंबर । अगर आप ने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया और बनवाना चाहते है तो उससे पहले हम आपको बता देते है कि आयकर विभाग ने पैन कार्ड के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। अब पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
आईटी विभाग ने एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करने वाली नॉन-इंडीविजुएल एंटिटीज के लिए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने को अनिवार्य कर दिया है। ऐसी एंटिटीज को अगले वित्त वर्ष की 31 मई तक पैन के लिए आवेदन कर देना होगा। नए जारी होने वाले पैन कार्ड पर अब आवेदक का नाम, पिता या मां का नाम, जन्मतिथि और पैन नंबर के अलावा क्यूआर कोड भी मौजूद होगा। क्यूआर कोड में आवेदक का फोटो और सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर समेत उल्लिखित डिटेल्स भी मौजूद होंगी। ये डिटेल्स डिजिटली साइंड और कोडेड होंगी। इसके चलते कहीं भी पैन डिटेल्स देने की जरूरत पडऩे पर स्कैनिंग के जरिए डिटेल्स ऐसा किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार, नई डिजाइन वाले पैन कार्ड के आने के बाद भी 7 जुलाई 2018 से पहले जारी किए गए पुराने डिजाइन वाले पैन कार्ड और ई-पैन भी वैलिड रहेंगे।
Share On WhatsApp