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0-केन्द्र ने सुको से कहा
नयी दिल्ली ,01 दिसंबर । केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन बढ़ाने के रास्ते में धन संबंधी अड़चनें आती हैं क्योंकि सरकार अन्य स्थानों से धन ‘‘नहीं ले सकती।’’ सरकार ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार की दलीलों का जवाब देते हुए यह बात न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ से कही। उन्होंने ने एक याचिका दायर करके केन्द्र को वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2007 में तय 200 और 500 रुपये की मासिक पेंशन बढाने का निर्देश देने की मांग की थी। उनकी याचिका पर केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ए एन एस नाडकर्णी ने कहा कि पेंशन की तुलना न्यूनतम वेतन से नहीं की जा सकती। हम अन्य जगहों से धन नहीं ले सकते।
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