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नई दिल्ली,(आरएनएस)। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट किया है केवल उन ब्रैंडेड अनाज पर ही 5 फीसद की दर से (वस्तु एवं सेवा कर) जीएसटी लगेगा जो ट्रेड मार्क के साथ रजिस्टर्ड हैं। बाकी के अन्य अनाज छूट के दायरे में बरकरार रहेंगे। आपको बता दें कि सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण उस समय आया है जब रजिस्टर्ड बैंड नेम को लेकर असमंजस की स्थिति चल रही थी। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि जीएसटी की पांच फीसद दर तब तक वस्तुओं की आपूर्ति पर नहीं लगेगी जबतक कि उसका ब्रैंड नेम या ट्रेड नेम रजिस्टर ऑफ ट्रेड माक्र्स में न हो और इसे ट्रेड माक्र्स एक्ट, 1999 के तहत ही लागू होना चाहिए। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) की दर चना, पनीर, नैचुरल हनी, गेहूं और अन्य अनाज, दालें, अनाज का आटा और दालें, साथ ही उन चीजों के अलावा जो यूनिट कंटेनर में होते है और जिनका रजिस्टर्ड ब्रैंड नेम है, निल (0 फीसद) रखी गई है। साथ ही इन सब चीजों की आपूर्ति, जब यूनिट कंटेनर में डाली जाए और उसका रजिस्टर्ड ब्रैंड नेम ही हो तो इनपर 2.5 फीसद की दर से सीजीएसटी लगेगा।
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