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23-Nov-2018 7:07:26 am
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नेशनल हेराल्ड हाउस खाली होगा या नहीं, आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

नईदिल्ली ,22 नवंबर । नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली कराया जाएगा या नहीं इस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को राहत देते हुए 22 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे.
केन्द्र ने एजेएल को 15 नवंबर तक अपना परिसर खाली करने का आदेश दिया था. नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है. इस आदेश में उसके 56 साल पुराने लीज़ को खत्म करते हुए आईटीओ के प्रेस एनक्लेव स्थित बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया था.
पिछली सुनवाई के दौरान एजेएल के वकील ने दावा किया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बिल्डिंग को खाली कराना शुरू कर दिया है. हालांकि सरकार ने इन दावों को झूठा बताया और कहा कि किसी भी अधिकारी ने हेराल्ड हाउस के परिसर में प्रवेश नहीं किया है. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.

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