व्यापार

19-Oct-2019 1:02:37 pm
Posted Date

बड़े व्यवसायों को 1 नवंबर से भुगतान का डिजिटल माध्यम मुहैया कराना होगा अनिवार्य

नईदिल्ली,19 अक्टूबर अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 नवंबर से पेमेंट लेने का नया नियम लागू होने जा रहा है। देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारी प्रतिष्ठानों को अपने ग्राहकों को एक नवंबर से पेमेंट का इलेक्ट्रॉनिक मोड मुहैया कराना अनिवार्य होगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इसके अलावा, ग्राहक या मर्चेंट्स से इसके लिए कोई शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं वसूलना होगा।
सरकार की ओर से यह कदम डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने और कालेधन पर लगाम के लिए उठाया गया है। सीबीडीटी ने उन बैंकों तथा पेमेंट सिस्टम्स प्रोवाइडर्स से आवेदन भी आमंत्रित किए हैं, जो इसके लिए इच्छुक हैं कि उनके पेमेंट सिस्टम्स को इस उद्देश्य के लिए सरकार इस्तेमाल कर सकती है।
1 नवंबर 2019 से डिजिटल पेमेंट लेना अनिवार्य- नए नियम के मुताबिक, 50 करोड़ से ज्यादा के  टर्नओवर वाले कारोबारियों पर यह नया नियम लागू होगा। इसके तहत अब कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान लेने पर कोई भी शुल्क या चार्ज नहीं लगेगा।
देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। सालाना 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारी प्रतिष्ठानों को अपने ग्राहकों को एक नवंबर से पेमेंट का इलेक्ट्रॉनिक मोड मुहैया कराना अनिवार्य होगा।

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