रायगढ़। जिला खाद्य अधिकारी, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्र में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 411001081 पंजरी प्लांट रायगढ़ के संचालन एजेंसी जय मां महिला खाद्य सुरक्षा पोषण समिति के अध्यक्ष कमला बाई साहू एवं देव साहू सचिव/विक्रेता के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 में जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते पाये जाने पर उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस की तामिली उपरांत नियत समय 3 दिवस के भीतर समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जाना था। किन्तु उनके द्वारा 28 मई 2024 तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता पूर्ण कृत्य के लिए उन्हें उत्तरदायी मानते हुए संचालन एजेंसी जय मां महिला खाद्य सुरक्षा पोषण समिति पंजरी प्लांट, रायगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
उक्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के हितग्राहियों को राशन सामग्री की वितरण व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए समीपस्थ शासकीय उचित मूल्य दुकान आईडी क्रमांक 411001033 संचालन एजेंसी श्रमिक प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जूटमिल रायगढ़ में तत्काल प्रभाव से संलग्न किया जाता है।
रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना आगामी 4 जून को होना है। जिसके तहत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में आज अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायगढ़ राजीव कुमार पाण्डेय ने स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केंद्र की व्यवस्था के निरीक्षण हेतु नामांकित सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद शर्मा भी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर पाण्डेय ने स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक आवाजाही हेतु कॉरिडोर में बेरिकेटिंग एवं आवश्यक सुरक्षा संबंधी व्यवस्था समेत सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिए। उन्होंने मतगणना हेतु विधान सभावार बनाए गए मतगणना कक्ष का निरीक्षण करते हुए मतगणना कक्ष में मतगणना टेबलए बैठक व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने मतगणना कक्ष में व्यवस्थित तरीके से तार की जालियां लगाने एवं बाहर से बेरिकेट बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने आयोग के निर्देशानुसार गणना अभिकर्ता की बैठक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
अपर कलेक्टर पाण्डेय द्वारा तीनों जिलों के पोस्टल बैलेट के गणना हेतु बनाए गए कक्ष के टेबल का अवलोकन भी किया। इस दौरान सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शर्मा ने विधान सभावार प्रत्याशी, गणना एजेंट रूट एवं स्ट्रॉन्ग रूम से मतगणना कक्ष में मशीनों के मूवमेंट रूट की जानकारी ली। अपर कलेक्टर पाण्डेय ने जानकारी दी कि प्रत्याशियों एवं गणना अभिकर्ता के आवाजाही को सहज बनाने सुरक्षा बलों के साथ विधान सभाओं के गणना कक्ष के अलग प्रवेश द्वार तथा अन्य विधान सभाओं के कॉरीडोर में बेरिकेट्स लगाए जा रहे है। उन्होंने सुरक्षा बलों को निर्देशित किया की बिना प्रवेश पत्र के मतगणना दिवस पर प्रवेश न दिया साथ ही मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने मीडिया सेंटर के संबंध में जानकारी ली। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बताया गया कि केआईटी कॉलेज परिसर में भवन के सामने मीडिया सेंटर के साथ उद्घोषक कक्ष बनाया जा रहा है। जहाँ पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मीडिया को मतगणना के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाएगी।
इस दौरान वे मॉनिटरिंग कक्ष भी पहुंचे, अपर कलेक्टर पाण्डेय एवं सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शर्मा ने स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी कैमरों के लगातार किए जा रहे डिस्प्ले का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर पाण्डेय ने बताया कि डिस्प्ले राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों और आम जन के अवलोकन के लिए टीवी में लगातार डिस्प्ले किया जा रहा है, जिसका अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी निर्धारित स्थल में उपस्थित होकर अवलोकन कर सकते हैं।
इस अवसर पर एआरओ रायगढ़ प्रवीण तिवारी, डीएसपी अखिलेश कौशिक, नायब तहसीलदार हरनंदन बंजारे, एसडीओ पीडब्ल्यूडी नायक, फकीर मोहन षडंगी सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहें।
रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किए गए है। जारी निर्देश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 47 एवं निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 52 के अनुसार गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि विधानसभावार गणन अभिकर्ता नियुक्ति हेतु अंतिम तिथि 31 मई निर्धारित की गई है। गणन अभिकर्ता के नियुक्ति हेतु प्रारूप 18, अभ्यर्थियों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को 2 प्रतियों में गणन अभिकर्ताओं की फोटो सहित मतगणना तिथि के 3 दिन पूर्व तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऐसे प्रत्येक गणन अभिकर्ता के लिए पहचान पत्र तैयार कर अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना में भाग लेने के लिए आने के समय अपने नियुक्ति पत्र के साथ उन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गणन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रारूप-18, स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा ही रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी हेण्ड बुक में उल्लेखित पदाधिकारी एवं सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति ही गणन अभिकर्ता के लिए पात्र होंगे। यदि गणन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप-19 में निरस्त करना हो तो भी यह आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किए जायेंगे और इनके स्थानापन्न की नियुक्ति हैण्ड बुक फॉर काउंटिंग एजेन्ट-2023 की कंडिका 3.5.2 के अनुसार की जाएगी।
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 02-रायगढ़ (अजजा) अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल बैलट की गणना केआईटी गढ़उमरिया में प्रात: 8 बजे से 10 टेबल में की जाएगी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा, 16-रायगढ़, 18-खरसिया एवं 19-धरमजयगढ़ के ईवीएम की मतगणना केआईटी महाविद्यालय गढ़उमरिया रायगढ़ में 4 जून को प्रात: 8.30 बजे से 14-14 टेबल में की जाएगी। उक्त चारों विधानसभा क्षेत्रों के 14-14 टेबल तथा पोस्टल बैलेट कक्ष के 10 टेबल हेतु गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए प्रारूप-18 को 2 प्रतियों में गणना अभिकर्ता के फोटो सहित गणना के 3 दिन पूर्व तक स्वयं अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा न्यायालय कलेक्टर, रायगढ़ कक्ष क्रमांक 2 में फोटो सहित प्रस्तुत करना होगा। नियत समयावधि के पश्चात गणन अभिकर्ता की नियुक्ति किया जाना संभव नहीं होगा।
चौबीस घंटे के भीतर रायगढ़ के साथ सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले की सीमाओं से जाना होगा बाहर
रायगढ़। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकरी कार्तिकेया गोयल ने 27 मई 2024 को आदेश जारी कर सज्जी फिलिप, पिता-थामस फिलिप, उम्र-27 वर्ष, निवासी-लोचन नगर, चक्रधरनगर जिला-रायगढ़ तथा सूर्या पाण्डेय, पिता-जगदीश पाण्डेय, उम्र-28 वर्ष, निवासी-बंगलापारा थाना-चक्रधरनगर, जिला-रायगढ़ एवं मुकेश अग्रवाल पिता-किशोरी लाल अग्रवाल, उम्र-44 वर्ष, निवासी-छपरीगंज, खरसिया जिला-रायगढ़ को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 (क) एवं (ख)के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा। सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर यह पाया गया कि सज्जी फिलिप वर्ष 2016 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और अपने साथियों के साथ मिलकर गुण्डागर्दी, गाली-गलौज कर मारपीट कर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना जैसे अपराध घटित करते आ रहा है। सज्जी फिलिप के विरूद्ध थाना चक्रधर में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उक्त कार्यवाहियों के बावजूद सज्जी फिलिप का दुस्साहस बढ़ता गया और उसके आचरण में कोई सुधार नहीं आया है। इसके मन में पुलिस एवं कानून का भय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सज्जी फिलिप का आतंक एवं दु:साहस इतना बढ़ गया है कि वह गंभीर से गंभीर घटना कारित करने में नहीं हिचकता है। सज्जी फिलिप के विरूद्ध समस्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाहियां भी की गई है, फिर भी उनके आचरण पर कोई असर परिलक्षित नहीं हुआ है। जिससे जनसामान्य एवं समाज में तीव्र आक्रोश व्याप्त है तथा कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके आपराधिक कृत्यों में विधिक तरीके से कार्यवाही किए जाने के बावजूद सुधार की कोई अन्य विकल्प नहीं होने से छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा सज्जी फिलिप के विरूद्ध छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
इसी तरह सूर्या पाण्डेय वर्ष 2017 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है और अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध घटित करने में संलग्न है। सूर्या पाण्डेय गुण्डागर्दी, गाली-गलौज कर डंडा से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देकर चोट पहुंचाना, चोरी, जुआ खेलना इत्यादि अपराध घटित करते आ रहा है। सूर्या पाण्डेय का आतंक एवं दु:साहस इतना बढ़ गया है कि वह गंभीर से गंभीर घटना कारित करने में नहीं हिचकता है। उसके विरूद्ध समस्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाहियां भी की गई है फिर आचरण पर कोई असर परिलक्षित नहीं हुआ है। इसके आपराधिक कृत्यों में विधिक तरीके से कार्यवाही किए जाने के बावजूद सुधार की कोई अन्य विकल्प नहीं होने से छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख)एवं 6 (क)(1)के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा सूर्या पाण्डेय के विरूद्ध छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
मुकेश अग्रवाल अपने साथियों के साथ मिलकर लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहकर मारपीट, बलवा, हत्या जैसे गंभीर अपराध करते आ रहा है। मुकेश अग्रवाल के विरूद्ध थाना खरसिया के अंतर्गत वर्ष 2008 से 2017 तक विभिन्न आपराधिक प्रकरणों में चालानी कार्यवाही की गई है। मुकेश अग्रवाल एक अत्यंत दु:साहसिक एवं गुण्डा प्रवृति का है। उनके आपराधिक कृत्यों से आम जनता भयभीत होकर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसके आपराधिक कृत्यों में विधिक तरीके से कार्यवाही किए जाने के बावजूद सुधार की कोई अन्य विकल्प नहीं होने से छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1)(क) (ख)एवं 5 (क)(ख)के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाया जाना नितांत आवश्यक हो गया है। पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा मुकेश अग्रवाल के विरूद्ध छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
जिसके पश्चात कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी गोयल ने आदेश पारित किया कि अनावेदक लगातार अपराधिक कृत्य में संलग्न होकर अपराधिकृत प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिससे कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अत: राज्य सुरक्षा अधिनियम के उक्त प्रावधान के तहत उसे जिले से निष्कासित किए जाने का पर्याप्त कारण है। अत: राज्य की सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को इस जिला तथा समीपवर्ती जिलों से निष्कासित किया जाना अति आवश्यक हो गया है। अतएव सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को रायगढ़ जिले तथा समीपवर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया जाता है। सज्जी फिलिप, सूर्या पाण्डेय एवं मुकेश अग्रवाल को आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर उक्त जिलों की सीमा से बाहर जाना होगा।
सारंगढ़ बिलाईगढ़। तेज धूप और नौतपा से तापमान में वृद्धि के कारण नागरिकों को लू लगने की संभावना है, जिससे आम जनजीवन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके मद्देनजर कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने आम नागरिक सहित जिलेवासियों से अपील किया है कि धूप में घर से अनावश्यक नही निकले। यदि जरूरी हो तो सर और चेहरे को कपड़े, टोपी से ढके। साथ में पानी की बोतल अवश्य रखें।
कलेक्टर ने जिला अस्पताल सहित समस्त सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के संस्था प्रभारियों को लू से बचाव एवं उपचार हेतु पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन रक्षक दवाईयां एवं ओ. आर. एस. की उपलब्धता सुनिश्चित कर मरीजों का उपचार करने को कहा है। मैदानी स्वास्थ्य अमलों और मितानिनों के माध्यम से लू लगने के लक्षण के कारण और बचाव के उपायों के संबंध में स्वास्थ्य जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अगर ओ.आर.एस. न हो तो घर पर ही एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर व एक चुटकी नमक मिलाकर जीवन रक्षक घोल तैयार किया जा सकता है। गांव में मितानिनों या डिपो होल्डर के पास ओ.आर.एस. और दवाईयां लेकर प्राथमिक उपचार के पश्चात निकट के स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सक के पास जाकर मरीज को भर्ती कर उपचार कराना चाहिए। लू लगना या हीट-स्ट्रोक, खतरनाक एवं जानलेवा भी हो सकता है।
लू के लक्षण में सिर में भारीपन और दर्द, तेज बुखार के साथ मुंह का सूखना, चक्कर और उल्टी आना, कमजोरी के साथ शरीर में दर्द होना, शरीर का तापमान अधिक होने के बावजूद पसीने का न आना, अधिक प्यास लगना भूख न लगना बेहोश होना शामिल है
लू से बचने के उपाय अंतर्गत धूप में निकलने से पहले सिर व कानों को कपड़े से अच्छी तरह से बांध लें। पानी अधिक मात्रा में पियें। अधिक समय तक धूप में न रहे। गर्मी के दौरान मुलायम सूती कपड़े पहने ताकि हवा और कपड़े पसीने को सोखते रहे। अधिक पसीना आने की स्थिति में ओ.आर.एस. घोल पिये। चक्कर, उल्टी आने पर छायादार स्थान पर विश्राम करें। शीतल पेय जल पिये, फल का रस, लस्सी, मठा आदि का सेवन करें। प्रारंभिक सलाह के लिए 104 आरोग्य सेवा केन्द्र से निःशुल्क परामर्श ले। उल्टी, सर दर्द, तेज बुखार की दशा में निकट के अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केन्द्र से जरूरी सलाह ले।
लू लगने पर किया जाने वाला प्रारंभिक उपचार अंतर्गत बुखार से पीड़ित व्यक्ति के सर पर ठंडे पानी की पट्टी लगायें, कच्चे आम का पना, जलजीरा आदि, पीड़ित व्यक्ति को पंखे के नीचे हवा में लेटायें, शरीर पर ठंडे पानी का छिड़काव करते रहें, पीड़ित व्यक्ति को शीघ्र ही किसी नजदीकी चिकित्सा केन्द्र में उपचार हेतु ले जायें, आंगनबाड़ी मितानिन तथा ए.एन.एम. से ओ. आर. एस. की पैकेट के लिए संपर्क करें।
भीषण गर्मी में लू से बचने के लिए पानी पीये, भले ही प्यास न लगे, मिर्गी या हृदय, गुर्दे या लीवर से संभावित रोग वाले जो तरल प्रतिबंधित आहार लेते हो या जिनको द्रव्य प्रतिधारण की समस्या है, उनको तरल सेवन बढ़ाने से पहले डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अपने आप को लू से बचकर (हाइड्रेटेड) रखने के लिए ओआरएस घोल, घर के बने पेय जैसे- लस्सी, नींबू का पानी,छाछ आदि का सेवन करें।
सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर लोक यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल समस्या के तुरंत निराकरण और सुचारू संचालन एवं संधारण हेतु जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसका दूरभाष 07768-233089 है। यह प्रकोष्ठ 30 जून 2024 तक के लिए प्रभावी है। सारंगढ़ और बरमकेला नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी उप अभियंता के आर सूर्यवंशी नियुक्त हैं, जिनका मोबाइल नंबर 8602103054 है। इसी प्रकार सारंगढ़ और बरमकेला नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहायक के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर इंद्रदेव साहू नियुक्त है जिनका मोबाइल नंबर 7000 182661 है।
बिलाईगढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी के रूप में सहायक अभियंता मनोज दाकोड़े को नियुक्त किया गया है जिनका मोबाइल नंबर 8109200800 है। बिलाईगढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहायक के रूप में डाटा एंट्री ऑपरेटर रविशंकर सोनी को नियुक्त किया गया है जिनका मोबाइल नंबर 7240951085 है। प्रकोष्ठ सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त विभागीय टोल फ्री नंबर 1800 2330008 में भी शिकायत सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे।