छत्तीसगढ़

ग्राम बयांग और नंदेली में अलग-अलग कार्यवाई में 4 आरोपियों से 23 लीटर शराब जब्त
Posted Date : 06-Jun-2024 11:02:21 pm

ग्राम बयांग और नंदेली में अलग-अलग कार्यवाई में 4 आरोपियों से 23 लीटर शराब जब्त

अवैध शराब विक्रय पर अंकुश लगाने कोतरा रोड पुलिस की कार्यवाई 
रायगढ़।  पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश शुक्ला के मार्गदर्शन पर कल शहर मैं अवैध शराब पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई।  कोतवाली पुलिस द्वारा स्कूटी पर शराब परिवहन कर रहे आरोपी से 192 पाव अंग्रेजी शराब की जप्ती की गई है। वहीं थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में ग्राम नंदेली और बायंग में अवैध शराब विक्रय की सूचना पर कोतरारोड़ पुलिस द्वारा चार अलग-अलग ठिकानों पर शराब रेड कार्यवाही कर चार आरोपियों को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया है। आरोपियों से कुल 23 लीटर महुआ शराब (रु.2350) एवं बिक्री रकम रु.1450 जप्त किया गया है। आरोपियों पर थाना कोतरारोड़ में पृथक-पृथक आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में शराब रेड कार्रवाई में उप निरीक्षक जे. एक्का, सहायक उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त, प्रधान आरक्षक करुणेश राय, शंकर कालो, जय प्रकाश सूर्यवंशी, आरक्षक चन्द्रेश पाण्डेय, संजीव पटेल, मनोज जोल्हे, सतीश सिंह, संजय एक्का, प्रवीण राज और टिकेश्वर यादव शामिल थे। 
शराब रेड में पकड़े गये आरोपियन व जब्त शराब-
(1) मुकेश कुमार सिदार पिता स्वर्गीय खेमानिधी सिदार उम्र 36 वर्ष साकिन बायंग थाना कोतरारोड से 06 लीटर महुआ शराब।
(2) नवरतन सारथी पिता धनेश्वर सारथी उम्र 36 वर्ष साकिन नंदेली थाना कोतरारोड से 10 लीटर महुआ शराब।
(3) अरूण कुमार निषाद पिता सुखलाल निषाद उम्र 44 वर्ष साकिन कदम मोहल्ला ग्राम बायंग डीपापारा से 04 लीटर महुआ शराब और बिक्री रकम 1450 रूपये।
(4) पदुमलाल सारथी पिता कन्हैया लाल सारथी उम्र 40 वर्ष साकिन नंदेली थाना कोतरारोड से 03 लीटर महुआ शराब।

 

नाबालिक से दुष्कर्म, रिपोर्ट के चंद घंटे के भीतर जूटमिल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल
Posted Date : 06-Jun-2024 11:02:07 pm

नाबालिक से दुष्कर्म, रिपोर्ट के चंद घंटे के भीतर जूटमिल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़। दिनांक 05/06/2024 को प्रार्थीया द्वारा उसकी नाबालिक लड़की के साथ अभिषेक भोई (उम्र 27 वर्ष) निवासी ग्राम खैरगढ़ी थाना सरिया जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ हाल मुकाम थाना क्षेत्र जूटमिल द्वारा दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया। प्रार्थीया बताई कि वो अपने पति, बच्चों के साथ जूटमिल क्षेत्र में किराया मकान लेकर रहती है। वहीं पास में अभिषेक भोई और उसकी पत्नी लक्ष्मी भोई भी किराया मकान लेकर रहते हैं जिनके साथ इनका बातचीत होता था। 29 मई को लक्ष्मी भोई का पति अभिषेक भोई ड्यूटी पर गया था लक्ष्मी की तबीयत ठीक नहीं होने पर लक्ष्मी के  साथ घर सोने के लिए लड़की को भेजी थी। दूसरे दिन लड़की घर आई और गुमसुम रहने लगी 04 जून को लडकी से पूछताछ करने पर बताई कि 29 मई को लक्ष्मी के घर सोने गई थी। उसी रात अभिषेक अपनी ड्यूटी से वापस घर आ गया और रात करीब 2:00 बजे उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना किसी को ना बताने की धमकी दिया जिससे लडकी डरी हुई थी। प्रार्थिया के रिपोर्ट पर आरोपी अभिषेक भोई पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 260/2024 धारा 376,506 आईपीसी 4 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तत्काल थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज द्वारा पीड़ित बालिका का महिला अधिकारी से कथन मेडिकल कराकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देकर आरोपी अभिषेक भोई को हिरासत में लिया गया जिसे आज न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। माननीय न्यायालय में आरोपी का न्यायिक रिमांड स्वीकृत कर जेल वारंट जारी करने पर आरोपी को जेल दाखिल किया  गया है।

 

विश्व पर्यावरण दिवस: अस्पताल परिसर में लगाया गया पौधा
Posted Date : 06-Jun-2024 11:01:54 pm

विश्व पर्यावरण दिवस: अस्पताल परिसर में लगाया गया पौधा

रायगढ़।  5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में रायगढ़ जिले में संचालित महतारी एक्सप्रेस के कर्मवीरों द्वारा सीएससी, पीएससी में संचालित एम्बुलेंस चालकों एवं इमरजेंसी मेडिकल टेक्निशियनों के द्वारा अस्पताल परिसर में एक-एक पौधा लगाया गया। रायगढ़ जिले में 12 महतारी एक्सप्रेस संचालित हैं। महतारी एक्सप्रेस घर से अस्पताल, अस्पताल से घर और अस्पताल से अस्पताल रेफर गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं को सेवा प्रदान करता है। रायगढ़ जिले में प्रसव पश्चात जितने भी अस्पताल से छुट्टी हुई उनके परिजनों को एक पौधा देकर उनसे अनुरोध किया गया कि इस पौधे को घर जाकर इस नवजात शिशु के नाम पर लगाए। साथ ही उनसे यह भी निवेदन किया गया कि बालक के नाम अगर हो सके तो पांच पौधा लगाने का प्रयास करें। उनको पर्यावरण के बारे में जागरूक किया गया और बताया गया कि के वृक्ष हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।

 

सारंगढ़ में 8 जून को होगा दिव्यांगों के लिए मेडिकल कैंप
Posted Date : 06-Jun-2024 11:01:39 pm

सारंगढ़ में 8 जून को होगा दिव्यांगों के लिए मेडिकल कैंप

छूटे हुए  दिव्यांगों का प्रमाण पत्र के लिए होगा जांच
सारंगढ़ बिलाईगढ़।  सिविल अस्पताल सारंगढ़ में 8 जून 2024 द्वितीय शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मेडिकल कैंप किया जाएगा। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र नही बना है , वे आधार कार्ड की फोटो कॉपी और दिव्यांगता दिखता हुआ 2 पासपोर्ट फोटो के साथ उपस्थित होकर अपना परीक्षण करवा कर लाभ प्राप्त करें। इसमें दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए छूटे हुए दिव्यांगों का जांच, आंकलन और यूडीआइडी पोर्टल में रजिस्टर्ड होगा, जिनके प्रमाण पत्र बन जाने से सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसमें शिशु, नेत्र, अस्थि (हड्डी) और ऑडियो लॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर और उनके सहयोगी उपस्थित रहेंगे। इससे दिव्यांग सहित आम नागरिकों को इलाज में सुविधा और दिव्यांग को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने में सुविधा मिलेगा। जिन दिव्यांग का पूर्व में दिव्यांग प्रमाण पत्र बन चुका है, उन दिव्यांग लोगों को इस शिविर में आने की जरूरत नहीं है। शिविर में अन्य कोई प्रमाण पत्र या सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा। इस शिविर में आए सभी लोग, बच्चों के बीमारी, नेत्र, अस्थि (हड्डी) और कान से जुड़े बीमारी का जांच करा सकते हैं।

 

सभी स्कूल व शासकीय कार्यालय को करें तंबाकू मुक्त क्षेत्र : कलेक्टर धर्मेश साहू
Posted Date : 06-Jun-2024 11:01:26 pm

सभी स्कूल व शासकीय कार्यालय को करें तंबाकू मुक्त क्षेत्र : कलेक्टर धर्मेश साहू

सारंगढ़ बिलाईगढ़।  कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सारंगढ़ के सभा कक्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत अंतर्विभागीय जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित किया गया। सभी विभाग के जिला प्रमुख अधिकारियों के मध्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अवधेश पाणिग्राही ने तंबाकू एवं अन्य तंबाकू उत्पाद के सेवन  से होने वाली हानि एवं इससे सुरक्षा का एकमात्र उपाय समाज को तंबाकू मुक्त रखना बताया। डॉ इंदु सोनवानी जिला नोडल अधिकारी (तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) ने समन्वय समिति की बैठक में कोटपा एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत तंबाकू एवं इसके अन्य उत्पाद के क्रय-विक्रय, 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को क्रय-विक्रय में सम्मिलित करने, सार्वजनिक स्थलों पर बिक्री, विज्ञापन प्रदर्शित करने एवं सेवन करने तथा तय सीमा से अधिक भंडारण करने इत्यादि पर की जाने वाली कानूनी कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में कलेक्टर धर्मेश कुमार ने जिला एवं विकासखंड स्तर पर गठित प्रवर्तन दल के माध्यम से नियमित रूप से छापामार कार्रवाई करने, जिले के कार्यालय एवं स्कूलों, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र को तंबाकू मुक्त बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला के पुलिस अधीक्षक पुष्पक शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ वासु जैन सहित जिला प्रशासन के सभी प्रमुख अधिकारी एवं सभी विभाग के जिला प्रमुख उपस्थित थे।
कोटपा एक्ट का पालन कर, दंड से बच सकते हैं विक्रेता और व्यवसायी
सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा एक्ट 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना, तम्बाकू के क्रय-विक्रय व सेवन के साथ 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू क्रय-विक्रय एवं सेवन करना वर्जित है। तम्बाकू उत्पाद के विक्रेता और होटल व्यवसायियों को कोटपा एक्ट की धारा-5, 6 और 7 का ज्ञान होना नितांत जरूरी है। साथ ही साथ कोटपा एक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए और पालन करने वाले जुर्माना से बच सकते हैं। पान दुकान और होटल में लाइटर, माचिस, एसट्रे रखना वर्जित है। पान दुकान और होटल के सामने किस प्रकार का नियमतः विज्ञापन होना चाहिए आदि का विधिवत चस्पा करने से जुर्माना से बच सकते हैं।
कोटपा एक्ट का कानून, धारा और सजा
कोटपा एक्ट धारा 4 : सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध उलंघन करने पर 200 रुपए जुर्माना दंड की भुगतान करने से इंकार करने पर हिरासत में लिया जा सकता है।  
धारा 5 : सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद  के विज्ञापन का निषेध। उलंघन करने पर प्रथम बार उलंघन करने पर 1000 रुपए  या 2 वर्ष की कारावास या दोनो।  द्वितीय बार उलंघन करने पर 5000 रुपए या 5 वर्ष की कारावास।
धारा 6: कोई भी व्यक्ति सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री ,बिक्री के लिए प्रस्थापना तथा बिक्री की अनुमति नही देगा। इसके दो भाग है।  
धारा 6 a :  ऐसे व्यक्ति को या उसके द्वारा जिसकी आयु 18 वर्ष कम हो तथा धारा 6 b : ऐसे क्षेत्र में  जो किसी  शैक्षणिक संस्थान की 100 गज की परिधि में हो उलंघन करने पर 200 रुपए की दंड। इसका पालन नही करने पर हिरासत में लिया जा सकता है।            धारा 7 : सभी तंबाकू उत्पाद की  पैकिंग पर  सचित्र  स्वास्थ्य चेतावनी।  पहली बार उलंघन करने पर 5000 रुपए  या 2 वर्ष की कारावास।  दुहराए जाने पर 10000 रुपए या 5 वर्ष की कारावास के प्रावधान है। ये सब दंड निर्माता के उपर होंगे। ऐसे ही कार्यवाही  विक्रेता अथवा वितरक के उपर भी हो सकती है, जिसमे प्रथम बार अपराध करने पर 1000 रुपए या 1 वर्ष के कारावास या दोनो हो सकते है। वही दुहराए जाने पर 3000 अथवा 2 वर्ष की कारावास हो सकता है।
   सार्वजनिक स्थानो में धूम्रपान के नियम
अधिनियम में सार्वजनिक स्थानों को भी परिभाषित किया है जैसे  प्रेक्षागृह ( ऑडिटोरियम)  मुक्त प्रेक्षागृह, स्टेडियम, स्वास्थ्य संस्थान, कार्य स्थल अस्पताल भवन,  शैक्षणिक संस्थान, पुस्तकालय, मनोरंजन केंद्र, सिनेमा घर। शापिंग मॉल। रेस्तरां  होटल, जलपान कक्ष, काफी हाउस। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हवाई अड्डे,सरकारी कार्यालय, न्यायालय भवन ,सार्वजनिक वाहन, डिस्कोकेथ, पब ,बार इत्यादि। इस नियम में मालिक,स्वामी ,प्रबंधक  पर्यवेक्षक को उपरोक्त व्यवस्थाओं का पालन कराना होगा। भवन के प्रवेश द्वार , अगर एक से अधिक मंजिल हो तो हर मंजिल में कही भी माचिस , एक्ट्रे ,लाइटर, या अन्य वस्तुओं को प्रदाय नही की जाएगी। उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं को देखने की जिम्मेदारी मालिक की होगी। उलंघन करने पर मालिक जुर्माना के हकदार होंगे। मालिक चाहे तो स्मोकिंग जोन नियमानुसार बना सकता है। उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा।
धूम्रपान रहित क्षेत्र बोर्ड :                 
मालिक को धूम्रपान रहित क्षेत्र की भी बोर्ड लगाना आवश्यक होगी। जिसमे मालिक का नाम और फोन नंबर लिखा रहेगा। बोर्ड की साइज 30 cm x 60 cm की होगी। शैक्षणिक संस्थाओं में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान लिखना होगा। जिसमे लिखा होगा इस शैक्षणिक संस्थान के 100 गज  के दायरे में  सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद की बिक्री एक दंडनीय अपराध है  जिसका उलंघन करने पर 200 रुपए की जुर्माना हो सकता है। इसमें भी संस्था प्रभारी के नाम पदनाम मोबाइल नंबर लिखा रहेगा। इन सबका एक ही उद्देश है हमे छात्रों को तंबाकू या इसके अलग अलग उत्पादों से दूर रखना है।

 

विश्व पर्यावरण दिवस पर  एसडीएम वासु जैन ने किया पौधरोपण
Posted Date : 06-Jun-2024 11:01:10 pm

विश्व पर्यावरण दिवस पर एसडीएम वासु जैन ने किया पौधरोपण

सारंगढ़ बिलाईगढ़।  विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सारंगढ़ के स्कूल परिसर में दिशा बहुउद्देशीय सेवा समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वासु जैन ने विद्यार्थियों के साथ अशोक का पौधा लगाकर पानी सिंचाई किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईएएस वासु जैन अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़, विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी एस. एन. भगत, प्राचार्य सुदीप्त प्रधान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि वासु जैन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों को कहा कि वृक्षारोपण के सहयोग से अपने वातावरण को सुधारा जा सकता है। वर्तमान में तापमान 45 से 47 डिग्री हो चुका है जो आने वाले समय में वृक्षारोपण न करने पर और भी बढ़ सकता है जिसे हमें सुधारने की आवश्यकता है। तापमान को अनुकूलित बनाए रखने के लिए वृक्ष लगाना अति आवश्यक है। इसे हम सभी को समझना जरूरी है ताकि आने वाले पीढ़ी सुरक्षित जीवन जी सके। डीईओ भगत ने सभी विद्यार्थियों से आग्रह किया कि प्रत्येक वर्ष एक पौधा जरूर लगाए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। कार्यक्रम में मार्गदर्शन फिजिकल एकेडमी के संचालक इन्द्रजीत मनहर एवं सभी विद्यार्थी उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष सहयोग प्रदान किए। विशेष सहयोगी के रूप में आराधना रूरल हेल्पेज फाउंडेशन ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर बी तिवारी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया। तिवारी ने कहा कि कोरोना के समय ऑक्सीजन ही जीवन को बचाए रखा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के स्वयंसेवको ने भी सहयोग किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए दिशा बहुउद्देशीय सेवा समिति के अध्यक्ष शिव कुमार जांगड़े ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी राजकुमार जांगड़े ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।