छत्तीसगढ़

मतदान अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति स्मार्ट फोन से होगी दर्ज
Posted Date : 13-Mar-2019 10:22:41 am

मतदान अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति स्मार्ट फोन से होगी दर्ज

रायगढ़/ लोकसभा निर्वाचन के सुचारू संपादन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री यशवंत कुमार ने एनआईसी कक्ष में निरीक्षण करके पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी 1, 2, 3 का प्रथम रेण्डमाईजेशन का अवलोकन किया। 
मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण 15 मार्च से 20 मार्च तक विधानसभावार आयोजित किया जा रहा है। इनमें रायगढ़ विधानसभा के लिए पालीटेक्निक कालेज रायगढ़, सारंगढ़ के लिए शासकीय बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल सारंगढ़, लैलूंगा के लिए शास.बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल लैलूंगा, धरमजयगढ़ के लिए डाईट धरमजयगढ़ एवं खरसिया के लिए शास.बालक हायर सेकेण्डरी स्कूल खरसिया में प्रशिक्षण स्थल निर्धारित किया गया है।    
    प्रथम रेण्डमाईजेशन के पश्चात प्रशिक्षण के लिए पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी 1, 2, 3 को आदेश जारी किया जाएगा। इस बार प्रशिक्षण में आने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सीटीओपीपीएस सॉफ्टवेयर क्यूआर कोड से दर्ज की जाएगी। मतदान अधिकारी-कर्मचारियों को अपना स्मार्ट फोन एवं एन्ड्राइड फोन लाना अनिवार्य है अन्यथा उनको अनुपस्थित माना जाएगा। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.ए.कुरूवंशी, सहायक नोडल अधिकारी श्री एस.सी.सिंह, सहायक नोडल अधिकारी श्री ऋषि कुमार उपस्थित थे। 
 

निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी गंभीरता पूर्वक दायित्वों का निर्वहन करें-कलेक्टर
Posted Date : 13-Mar-2019 10:21:50 am

निष्पक्ष निर्वाचन के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारी गंभीरता पूर्वक दायित्वों का निर्वहन करें-कलेक्टर

रायगढ़/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आज यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गंभीरता पूर्वक दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम स्थैतिक निगरानी दल के माध्यम से कितने वाहनों का निरीक्षण किए है यह जानकारी दें। उन्होंने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक  में लंबित पत्रों की जानकारी ली। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने कहा कि ऐसे कार्य जो पहले से प्रारंभ हो चुके है वे जारी रहेंगे। आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई नया कार्य शुरू नही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासकीय भवन या परिसर में राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीरें नहीं लगी रहेगी। उन्होंने कहा कि शासकीय वेबसाईट में भी राजनीतिक व्यक्तियों की फोटो नहीं होनी चाहिए। 
    इस अवसर पर जिला मास्टर टे्रनर श्री राजेश डेनियल ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से आदर्श आचरण संहिता के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी दल अथवा प्रत्याशी ऐसा कोई कार्य अथवा व्यवहार नहीं करेगा जिससे धार्मिक अथवा सामाजिक समरसता एवं सद्भाव बिगड़े या तनाव बढ़े। कोई भी दल अथवा प्रत्याशी मतयाचना करते समय धार्मिक जातिगत अथवा किसी और संकीर्ण भावना का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति की निजता का पूरा सम्मान किया जाएगा। केवल मतभिन्नता के कारण किसी व्यक्ति के निवास पर कोई धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। कोई भी दल या प्रत्याशी किसी के निजी संपत्ति पर झण्डे, पोस्टर, बैनर आदि उसके पूर्वानुमति के बिना नहीं लगायेंगे। कोई भी दल अथवा प्रत्याशी किसी अन्य दल अथवा प्रत्याशी के आलोचना करने में उसकी नीतियों एवं योजनाओं तक सीमित रहेगा। किसी के निजी जिंदगी पर कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी। राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में अंकित कदाचार जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना, नकली मतदाता खड़े करना, मतदान से पूर्व ठीक प्रतिबंधित समय में प्रचार आदि से दूर रहना। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, सहायक कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार एवं सभी एसडीएम तथा जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। 
 

एमसीएमसी कमेटी सक्रियतापूर्वक करे पेड न्यूज की निगरानी-कलेक्टर
Posted Date : 13-Mar-2019 10:20:49 am

एमसीएमसी कमेटी सक्रियतापूर्वक करे पेड न्यूज की निगरानी-कलेक्टर

सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता  
कलेक्टर ने ली एमसीएमसी समिति की बैठक 

रायगढ़, 12 मार्च 2019/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन के सुचारू संपादन के लिए मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा कि  एमसीएमसी के सभी सदस्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य करें। इसके लिए गठित विभिन्न कमेटी सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया को सक्रिय रहकर सतत् पेड न्यूज एवं विज्ञापनों पर निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक अभ्यर्थी (प्रत्याशी) नामांकन के समय अपने सोशल मीडिया एकाउंट के संबंध में जानकारी देंगे। सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी एवं राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार में किए गए व्यय जिनमें सोशल मीडिया में विज्ञापन पर किया गया व्यय भी उनके निर्वाचन व्यय खाते में जोड़ा जाएगा। क्रिएटिव के रूप में विकसित किए गए कन्टेन्ट भी मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के पूर्व प्रमाणन के लिए दायरे में आयेंगे। 
    आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधान प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दल द्वारा सोशल मीडिया में प्रयोग किए जा रहे सामग्री (कन्टेन्ट) पर लागू होंगे। एमसीएमसी की टीम पेड न्यूज पर नजर रखेगी। कोई भी ऐसा समाचार जो किसी प्रत्याशी एवं राजनीतिक दल के प्रचार के लिए बनाया गया है, पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल के प्रचार-प्रसार के लिए 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर, एसएमएस, विडियो कालिंग, व्हाटस एप का प्रयोग एवं घर-घर जाकर संपर्क  प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी राजनीतिक दल सेना के जवानों से संबंधित सामग्री एवं प्रतीक चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे।  उन्होंने राजनीतिक प्रत्याशियों प्रिटिंग प्रेस संचालकों को फ्लेक्सी, बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट प्रिटिंग से पहले एमसीएमसी मीडिया प्रमाणन कमेटी से अनुमति लेना जरूरी है। इसके लिए अनुलग्नक-क में नाम, पता, विज्ञापन के प्रकार, प्रसारण की अनुमानित लागत, समय एवं अन्य जानकारी भरकर जमा करनी होगी। एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन का सत्यापन करेगी। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री लेख, मुद्रण की प्रति, बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट प्रकाशित करेंगे तो पाम्पलेट के नीचे प्रिंट लाईन डालना अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा के तहत प्रिटिंग संचालकों के विरूद्ध दो वर्ष की सजा एवं दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन लडऩे वाले प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार के सामग्री अथवा अपमानकारक लेख का प्रकाशन नहीं करना है। बैठक में पेड न्यूज के संबंध में बताया गया कि एक ही समाचार बार-बार प्रकाशित होना, शीर्षक एक होना, अंदर की खबरें एक समान होना, राजनीतिक प्रत्याशी के पक्ष में समाचार प्रकाशित करना यह सब पेड न्यूज के दायरे में आयेंगे।   
    जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने कहा कि वेबपोर्टल के माध्यम से भी विज्ञापन प्रकाशन करने से पूर्व कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य है। प्रिन्ट मीडिया के संबंध में उन्होंने बताया कि राजनीतिक प्रत्याशियों को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए मतदान के 48 घंटे पूर्व विज्ञापन के लिए एमसीएमसी कमेटीे से अनुमति लेना अनिवार्य है। उन्होंने कृत समाचार के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ श्री प्रणय मिश्रा, अपर कलेक्टर श्री सुखनाथ अहिरवार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.ए.कुरूवंशी, सदस्य सचिव उप संचालक जनसंपर्क उषा किरण बड़ाईक, प्रसार भारती आकाशवाणी रायगढ़ के कार्यक्रम अधिकारी श्री शशीप्रकाश पाण्डेय, वरिष्ठ पत्रकार श्री विजय केडिया, सभी एसडीएम एवं मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के सदस्य उपस्थित थे।  
 

 

बस्तर के गांव-गांव में महुआ फूल की बहार
Posted Date : 13-Mar-2019 10:18:44 am

बस्तर के गांव-गांव में महुआ फूल की बहार

जगदलपुर, 13 मार्च । इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र एवं जंगलों मेें महुआ फूल का सीजन आ गया है। महुआ फूल गरीबों एवं वनवासियों का आय का एक बड़ा साधन हैं। यही कारण है कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र के लोग एवं वनवासी लोग महुआ फूल एकत्र करने में लगे हुए हैं। वैसे तो महुआ का अपयोग देशी मदिरा बनाने में किया जाता है। इसके अलावा महुआ का उपयोग साल बीज के साथ खाद पदार्थ बनाने का प्रचलन भी रहा है। 
उल्लेखनीय हैं कि महुआ फूल बस्तर की वन उपजों में से एक प्रमुख वन उपज है। महुआ के फल को ग्रामीण क्षेत्रों में टोरा कहा जाता है। टोरा का उपयोग तेल प्राप्त करने में होता है। टोरा का तेल ठंड के मौसम में ग्रामीण एवं वनवासियों के लिए वैशलिन का काम करता है, इसके अलावा टोरा तेल का उपयोग दिया जलाने में किया जाता है।

140 किलो गांजा के साथ दो गिरफ्तार
Posted Date : 13-Mar-2019 10:17:32 am

140 किलो गांजा के साथ दो गिरफ्तार

केशकाल, 13 मार्च । कांकेर जिले के केशकाल पुलिस ने कार से गांजा तस्करी करते दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके पास से  140 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब साढ़े 8 लाख रुपए बताई जा रही है। 
गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम सुरेश और राजू बताया गया हैं। दोनों आरोपी मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी कार क्रमांक एमपी 16 सी 4898 से गांजा लेकर जगदलपुर से रायपुर की तरफ जा रहे थे, तभी पुलिस ने जांच के दौरान वाहन को रोककर तलाशी ली तो कार की सीट के नीचे अलग-अलग पैकट में छिपाकर रखे 140 किलो गांजा मिला। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

नर्सरी में पौधा रोपण, तीन वर्ष बाद भी मजदूरों को भुगतान नहीं
Posted Date : 13-Mar-2019 10:13:45 am

नर्सरी में पौधा रोपण, तीन वर्ष बाद भी मजदूरों को भुगतान नहीं

कोरबा 13 मार्च । वनमंडल कोरबा के बाल्को वनपरिक्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत अजगरबहार के नरबदा गांव में निवासरत लोगों से वन विभाग के कर्मचारियों ने वर्ष 2016-17 में पौधरोपण का कार्य कराया था। जिसका भुगतान मजदूरों को नहीं किया गया है।
मजदूरी भुगतान रोके जाने की लिखित शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व वन विभाग ने गांव के नर्सरी में पौधा लगाने का कार्य कराया गया, लेकिन मजदूरों को तीन वर्ष बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। शिकायत लेकर पहुंची जानकी ने बताया कि हरियाली प्रसार योजना के तहत क्षेत्रीय डिप्टी रेंजर ने प्रतिदिन 250 रुपये की दर से भुगतान किए जाने की बात कहते हुए ग्रामीणों से भारी तादाद में सागौन पौधा रोपित कराया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने पौधरोपण के कार्य में मजदूरी किया था। एक माह से भी ज्यादा समय मजदूरी करने के बाद भुगतान के लिए आज कल कहते हुए जिम्मेदार लोग टालमटोल करते रहे। वन विभाग के अधिकारियों की नाकामी के चलते तीन साल से गरीब जनता अपने मजदूरी भुगतान राशि प्राप्त करने के लिए चक्कर काट रही है। अंतत: मजदूरों ने कलेक्टर को पत्र सौंपकर भुगतान करने की मांग की है। कलेक्टोरेट पहुंचे ग्रामीणों में सोन, प्रीति, किरण, विजय, संजय, राजकुमार सहित अन्य उपस्थित थे।