छत्तीसगढ़

भूपदेवपुर व कोसीर क्षेत्र में खेत तथा पैरावट में लगी आग
Posted Date : 30-Mar-2019 12:30:15 pm

भूपदेवपुर व कोसीर क्षेत्र में खेत तथा पैरावट में लगी आग

भूपदेवपुर प्रभारी, राईनो स्टाफ और फायर ब्रिगेड पहुंचे आग बुझाने 
रायगढ़। भूपदेवपुर राईनो को नावापारा गांव के खेत में आग लगने का इवेंट मिला । इवेंट की जानकारी राइनो स्टाफ द्वारा थाना प्रभारी भूपदेवपुर  को देते हुए मौके पर पहुंचे । थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक चमन सिन्हा अपने स्टाफ के साथ ग्राम नावापारा पहुंचे जहां ट्रांसर्फातर की आग सूखे गेहूं के फसल में लग गई जिससे धूं-धूं कर पूरा खेत जलने लगा । भूपदेवपुर स्टाफ, फायर ब्रिगेड व गांववालों ने किसी तरह आग पर काबू पाया गया किन्तु खेत के काफी बड़े भाग में लगा गेहूं का फसल आग से नुकसान हो गया । 
          वहीं आज दोपहर कोसीर राईनो को थाना कोसीर के ग्राम सिलयारी में पैरावट में आग लगने का इवेंट मिला, जिस पर ईव्हीआर वाहन के साथ राइनो स्टाफ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की सहायता से आग को बढने से बचाये ।

 

चिटफंड कंपनी को 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा
Posted Date : 30-Mar-2019 12:29:28 pm

चिटफंड कंपनी को 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा

चार आरोपियों को भी 3-3 साल सजा
रायगढ़। विशेष न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद के न्यायालय में थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 51/2016 धारा 409,420,120बी,34 आईपीसी तथा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 6 के मामले में सुनवाई पूर्ण कर अपना निर्णय आदेश जारी किया गया है । प्रकरण के आरोपी (1) राज कुमार बनर्जी पिता देवाशीष बनर्जी उम्र 35 वर्ष निवासी महात्मा गांधी वार्ड, कोण्डागांव छ0ग0 (2) राकेश अनंत पिता रतिराम अनंत उम्र 28 वर्ष निवासी पण्डरी रायपुर (3) डॉली दासगुप्ता पति कौशिक दास गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी पण्डरी रायपुर (4) मौसमी बनर्जी पति राज कुमार बनर्जी उम्र 30 वर्ष कोण्डागांव को धारा 420 आईपीसी में 01 साल का कठोर कारावास व 5,000 रूपये अर्थदंड एवं धारा 10 छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 में 03 साल का कठोर कारावास व 1 लाख रूपये का अर्थदंड तथा चिटफंड कम्पनी एसपीएनजे लैंड प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड को 10 लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है । 
            आरोपियों पर आरोप था कि इन्होंने दिनांक 05.09.2012 से दिनांक 30.04. 2014 के मध्य एसपीएनजे लैण्ड प्रोजेक्ट एंड डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी में एफडी, आरडी, एमआईएस योजना में रकम जमा करवाने और ज्यादा लाभ देने की लालच देकर प्रदीप कुमार मिश्रा, रश्मि मिश्रा इत्यादि लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनसे बेमानीपूर्वक रकम प्राप्त किया और वापस नहीं कर छल किया गया । मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली के दिशा निर्देशन पर सहायक उप निरीक्षक बी.पी. मिश्रा द्वारा की गई है । प्रकरण में पाया गया कि कम्पनी के डायरेक्टर राजकुमार बनर्जी, डॉली बनर्जी एवं मौसमी बनर्जी , रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एसईबीआई) से पंजीयन कराए बिना आम जनता से धन संग्रह करने के लिए सिंगल इंस्टॉलमेंट, प्लान रेगुलर इंस्टॉलमेंट, प्लान योजना चलाकर विभिन्न वर्गों से आवेदन प्राप्त कर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान कर उन्हें यूनिट होल्डर्स बनाकर धन संग्रहित करते थे। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदंड की धनराशि में से वसूल किये गये धनराशि को दिनांक 10.02.14 के पश्चात निक्षेप करने वालों को उनके निक्षेपित धन के अनुरूप प्रतिकर स्वरूप रकम वापस करने का आदेश दिया गया है ।

 

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा
Posted Date : 30-Mar-2019 12:28:44 pm

नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

फास्ट ट्रेक कोर्ट रायगढ़ ने 3 माह के भीतर पूरी की सुनवाई
रायगढ़। पॉस्को एक्ट के प्रकरणों में पीडिता को शीघ्र न्याय दिलाये जाने का प्रावधान है । इस क्रम में एक बार फिर  सरोजनंद दास प्रभारी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट, रायगढ़ के न्यायालय में छ: माह के भीतर पीडिता को न्याय दिलाया गया है । थाना खरसिया के अपराध क्रमांक 648/2018 धारा 363, 366, 376 भा.दं.वि., 4,6 पास्को एक्ट के आरोपी राहुल भारद्वाज पिता रामलाल भारद्वाज उम्र 18 वर्ष 6 माह निवासी चारपारा थाना खरसिया पर आरोप है कि वह नाबालिक बालिका को उनके माता पिता के विधिक संरक्षकता से उनकी अनुमति बिना दिगर प्रांत ले जाकर बालिका के इच्छा के विरुद्ध उससे अनाचार किया था । माननीय न्यायालय द्वारा पक्ष-विपक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपी राहुल भारद्वाज को धारा 363, 376(2)(ई), धारा 376(3)  तथा 6 पास्को एक्ट में दोषी ठहराते हुए धारा 376(3)  आईपीसी में 20 साल की कठोर सजा व रू. 5000 के अर्थदंड तथा 6 पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा से दंडित किया है । माननीय न्यायालय द्वारा अपील अवधि पश्चात राज्य शासन को प्रतिकर के रूप में पीडिता को एक लाख रूपये देने का आदेश दिया गया है । उक्त मामले की विवेचना सहायक उपनिरीक्षक जी.पी. बंजारे तत्कालीन थाना खरसिया द्वारा की गई है ।

 

सरिया टी.आई. आशीष वासनिक बाल मित्र पुलिस बनकर पहुंचे प्राथमिक शाला बार
Posted Date : 30-Mar-2019 12:28:16 pm

सरिया टी.आई. आशीष वासनिक बाल मित्र पुलिस बनकर पहुंचे प्राथमिक शाला बार

प्रतिभावन बच्चों को प्रोत्साहित करने सरिया पुलिस ने वितरण की पाठ्य सामाग्री
रायगढ़। थाना सरिया में पदस्थ थाना प्रभारी निरीक्षक आशीष वासनिक आज दिनांक 28.03.19 को अपने हमराह स्टाफ आरक्षक श्याम प्रधान, गोपाल डनसेना, महिला आरक्षक कौशल्या पटेल के साथ शासकीय स्कूल तेन्दुवाईडीपा, बार बाल मित्र पुलिस बनकर पहुंचे । टी.आई. वासनिक पहले स्कूल के शिक्षकगण से मुलाकात किये उसके बाद स्वयं बच्चों के बीच जा पहुंचे । हिंदी मीडियम क्लास 1 के छात्र छात्राएं ने फर्राटेदार इंग्लिश सुनाया तथा स्कूल के बच्चे सामान्य ज्ञान की भी बखूबी जानकारी रखते हैं ।  स्कूल के प्रधान पाठक मिश्रा ने बताया कि विद्यालय की स्थापना 2004  से अब तक 56 बच्चो का चयन जवाहर उत्कर्ष योजना के तहत  हुआ है । इस वर्ष स्कूल के  05 बच्चों का चयन इस परीक्षा में हुआ है । टी.आई. वासनिक ने स्कूल के प्रतिभावन बच्चों को पाठ्य सामाग्री- डायरी, पेन वितरण कर उन्हें प्रोत्साहित किये ।  विद्यालय के शिक्षकगण के बच्चे भी  इसी विद्यालय में पढ़ाते है । 
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार अग्रवाल ने सरिया टी.आई. व उनके स्टाफ की इस कार्य के लिए प्रशंसा किये है तथा अन्य थाना/चौकी प्रभारियों को भी सामुदायिक पुलिसिंग के तहत इस प्रकार के कार्य करने के लिए निर्देशित किये हैं ।

 

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास का दंड
Posted Date : 30-Mar-2019 12:17:52 pm

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास का दंड

आरोपी ने बहनोई का डंडे से मारकर किया था हत्या 
रायगढ़। घटना का संक्षिप्त विवरण इस पकार है कि - पुलिस चौकी जूटमिल अंतर्गत संगीतराई में रहने वाले मारवाड़ी सिदार की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने के पश्चात मारवाड़ी सिदार  संगीतराई की कचराबाई को दूसरी पत्नी बनाया था । कचराबाई की तरफ से उसे एक पुत्री हुई थी । मारवाड़ी सिदार कचराबाई को छोडक़र 10-12 साल से झारसुगड़ा उड़ीसा में रहता था और बीच-बीच में अपनी पुत्री को देखने ग्राम संगीतराई आता था। मारवाड़ी सिदार के कचराबाई से मिलने आने पर कचराबाई का भाई बिहारी सिदार उर्फ टेंगनू सिदार नाराज रहता था और मारवाड़ी सिदार को अपने घर आने से मना करता था कि दिनांक 24.09.2017 के दोपहर बिहारी सिदार, मारवाड़ी सिदार को देखकर  मना करने से नहीं मानते हो " कहकर अपने घर के पास डंडे से मारपीट कर उसके सिर, हाथ पैर में चोट पहुंचाया जिससे मारवाड़ी को अंदरूनी चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई । घटना के संबंध में थाना कोतवाली (जूटमिल) में अप.क्र. 607/17 धारा 302 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया । मामले की विवेचना तत्कालीन चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अमित शुक्ला द्वारा की गई , उनके द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी कर संपूर्ण विवेचना पश्चात चालान माननीय सीजेएम न्यायालय रायगढ़ में प्रस्तुत किया गया । माननीय से उपार्पण आदेश पश्चात प्रकरण की सुनवाई पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी के न्यायालय में हुई । जहां अभियोजन एवं आरोपीपक्ष के वकीलों की दलीलें सुनी गई व उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया, प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी गवाह की भूमिका महत्वपूर्ण रही है । आज दिनांक को  माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी बिहारी सिदार उर्फ टेंगनू सिदार पिता ननकी सिदार उम्र 52 वर्ष निवासी सांगीतराई डीपापारा चौकी जूटमिल को धारा 302 भादंवि में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं रू. 100 के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।

 

फेसबूक पर इंदिरा गांधी पर अश्लील टिप्पणी: कांग्रेसियों ने किया एफआईआर की मांग
Posted Date : 30-Mar-2019 12:16:59 pm

फेसबूक पर इंदिरा गांधी पर अश्लील टिप्पणी: कांग्रेसियों ने किया एफआईआर की मांग

सीटी कोतवाली में सौंपे ज्ञापन
रायगढ़। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आपत्तिजनक तस्वीर फेसबुक पर भाजपा नेता एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा डाले जाने से कांग्रेसियों में आक्रोश है। नरेश पटेल के इस कृत्य की घोर निंदा करते हुए कांग्रेसियों ने सिटी कोतवाली में उनके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने आवेदन दिया है। 
हमारे देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी की आपत्तिजनक तस्वीर को फेसबुक में शेयर कर अपनी ओछी मानषिकता का परिचय देने वाले भाजपा के कार्यकर्ता व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश पटेल पर दर्ज कराने जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जयंत ठेठवार के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारी एकात्रित हो कर सी. टी. कोतवाली पहुंचे। कोतवाली प्रभारी से मिल कर भाजपा के छुटभैये नेता नरेश पटेल के विरूद्ध अपराध दर्ज करने की मांग को लेकर आवेदन दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिनको महिलाओं का सम्मान करना नही आता उन्होने देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही आयरन लेडी इंदिरा गांधी पर ओछी टिप्पणी कर अपने दिमाग के दिवालिया पन का परिचय दिया है।  इससे पता चलता है कि भाजपा के लोग महिलाओं को लेकर क्या सोच रखते हैं एक तरफ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं दूसरे तरफ नारी का अपमान करते हैं इनकी कथनी और करनी को दर्शाता है। नरेश पटेल का यह कृत्य पूरे देश के महिलाओं का अपमान है जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं ऐसे ओछी मानसिकता रखने वाले नरेश पटेल पर कार्रवाई होनी चाहिए। एफ. आईं. आर. दर्ज कराने सैकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष जयंत ठेठवार के नेतृत्व में सी टी कोतवाली पहुचे।