छत्तीसगढ़

बोरवेल्स अनियंत्रित होकर पल्टी, पाईप में दबकर युवक की मृत्यु
Posted Date : 26-Apr-2019 1:27:29 pm

बोरवेल्स अनियंत्रित होकर पल्टी, पाईप में दबकर युवक की मृत्यु

 न्याय साक्षी/रायगढ़। खरसिया राइनो को  रोड़ एक्सीडेंट का इवेंट प्राप्त हुआ । खरसिया राइनो कुनकुनी मेन रोड़ घटनास्थल पर पहुंची, जहां  बोरवेल्स अनियंत्रित होकर पलटने से बोरवेल्स ट्रक चालक मुत्तु स्वामी, वोरवेल्स में सवार अभिनव शेख उम्र 23 वर्ष को चोटें आयी हैं तथा पीछे सवार सलीम शेख पिता मनीराम शेख उम्र 35 साल निवासी लारीपानी लैलूंगा पाईप में दबकर फौत हो गया  । घटना के संबंध में खरसिया पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

 

पंचधारी में डूबकर एक की मौत
Posted Date : 26-Apr-2019 1:27:14 pm

पंचधारी में डूबकर एक की मौत

> राजीव नगर का रहने वाला था युवक

> दोस्तों के साथ गया था नहाने
न्याय साक्षी/रायगढ़। पिकनिक स्पॉट स्थल पंचधारी में नहाने के दौरान एक 17 साल के लडक़े की डूब जाने से मौत हो गई है मृतक अपने 8 दोस्तों के साथ शहर के पंचधारी में पिकनिक मनाने गया था वही पंचधारी में नहाने के लिए उतरे इनमे एक लडक़े की मौत हो गई। लोगों की मदद से छात्र को पानी के बाहर निकालते हुए उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।  मृतक छात्र अर्जुन साहू उम्र 17 साल, कोतरा रोड थाना क्षेत्र के राजीव नगर का निवासी बताया जा रहा है। सुबह वो अपने दोस्तों के साथ पंचधारी गया हुआ था। घटना दोपहर की है जब मृतक नहाने पंचधारी वाटर फाल में उतरा था इसी दौरान वह गहरे पानी मे चला गया कुछ समझ पाता इससे पहले वह पानी के आगोश में आ गया दोस्तों और आस पास नहा रहे लोगो द्वारा उसे डूबता देख बचाने की कोशिश की गई लेकिन जब तक उसे निकाल कर बाहर लाते बहोत ज्यादा पानी पी चुका था आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आये लेकिन यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है।

 

रायगढ़ आबकारी ने पकड़ा अवैध शराब का सबसे बड़ा प्रकरण
Posted Date : 26-Apr-2019 1:26:47 pm

रायगढ़ आबकारी ने पकड़ा अवैध शराब का सबसे बड़ा प्रकरण

न्याय साक्षी/रायगढ़ माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ बिलासपुर ने राज्य विधानसभा 2018 के दौरान आबकारी विभाग रायगढ़ द्वारा अवैध मदिरा परिवहन करते पकडी गई लॉरी कन्टेनर और 1200 पेटी बडवाईजर बीयर को सशर्त मुक्त करने का आदेश दिया है। इस हेतु लॉरी कंटेनर (क्रमांक एनएल 01 के 8759) के लिए बीस लाख रूपये का बॉंण्ड और बीयर के लिए तीस लाख रूपये का बॉण्ड जमा करने संबंधित फ्र्रेटको कंपनी को आदेशित किया है। 
मामले का विवरण इस प्रकार है कि श्री लीलाधर चन्द्रा, नायब तहसीलदार, रायगढ़ द्वारा विधानसभा चुनाव 2018 में स्थैतिक निगरानी दल के साथ पुराना जिंदल बेरियर उर्दना रायगढ़ के पास वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान एक ट्रक में 1200 पेटी बडवाईजर बीयर पाया गया था, गाडी के ड्राईवर द्वारा प्रस्तुत परमिट में रूट मल्लेपल्ली नागपुर, संबलपुर, झारसुगुडा, राऊरकेला, रांची, धनबाद, बांका, साहिबगंज, डलकोला, सिल्लीगुडी लिखा था। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन का मार्ग अंकित नहीं था। परमिट में दर्ज के अनुसार गाडी को नागपुर से रायपुर-सरायपाली होकर सम्बलपुर जाना था। ड्रायवर ने बताया कि वह ट्रांसपोर्टर के बताये अनुसार नागपुर से रायगढ़ होकर राची जा रहा है। अधिकारियों ने पूछा कि क्या वह परमिट में दर्ज रूट अनुसार चल रहा है ? इस पर ड्राईवर ने नागपुर से रांची जाने का यह शार्टकट जिसमें बगैर संबलपुर, झारसुगुडा, राऊरकेला गये ही वह नागपुर से रांची पहुॅच जाता, इससे डीजल और समय की बचत होती है। 
इस प्रकार परमिट में दर्ज रूट से भिन्न रूट पर मदिरा के अवैध परिवहन पर विधिवत कार्यवाही करने आबकारी विभाग से श्री रमेश कुमार अग्रवाल आबकारी उप निरीक्षक उपस्थित हुए। उन्होने  छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)(क), 34(2), 47(क) और 59(क) के तहत् अवैध परिवहन, दण्डनीय तथा अजमानतीय अपराध होने से मौके पर आरोपी महेश कुमार महतो पिता जगदीश महतो जाति यादव 32 वर्ष, पता- पिठरौन पो. ककवारा,थाना- बांका, जिला- बांका (बिहार) को गिरफ्तार कर प्रकरण माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपी को रिमॉण्ड पर जेल दाखिल किया। कंटेनर (क्रमांक एनएल 01 के 8759) में बारह सौ पेटी बडवाईजर बीयर, प्रत्येक पेटी में 12 बोतल (कुल-14400 बोतलो में भरी 9360 ब.ली. बीयर) को जप्त एवं सीलबंद कर सुरक्षार्थ पुलिस थाना चक्रधर नगर रायगढ़ में रखा गया। बडवाईजर बीयर की एक बोतल का मूल्य 190/- रूपये इस प्रकार 14400 नग बीयर बोतलों का मूल्य 27.36 लाख रूपये और ट्रक का मूल्य लगभग 20 लाख रूपये आंका गया। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 47(क) के तहत् प्रकरण में जप्त मदिरा और वाहन को अधिहरण और राजसात करने माननीय कलेक्टर न्यायालय रायगढ़ में चालान प्रस्तुत किया गया। सहायक आयुक्त आबकारी श्री दिनकर वासनिक, रायगढ़ के मार्गदर्शन में प्रकरण की संपूर्ण विवेचना आबकारी उप निरीक्षक श्री रमेश कुमार अग्रवाल ने की थी, जिसमें आबकारी आरक्षक श्री उमाशंकर शर्मा और जयदान तिर्की की सराहनीय भूमिका रही। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध शराब परिवहन का यह सबसे बड़ा प्रकरण है, जिसमें 1200 पेटी बीयर से भरा ट्रक के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, साथ ही ट्रक और शराब को राजसात करने की कार्यवाही की गई। 

राज्य के शहरी क्षेत्रों में ‘‘पुलिस जन मित्र योजना’’ आरंभ
Posted Date : 25-Apr-2019 1:50:25 pm

राज्य के शहरी क्षेत्रों में ‘‘पुलिस जन मित्र योजना’’ आरंभ

0-ग्रामीण क्षेत्रों में होगा ‘‘ग्राम रक्षा समितियों’’ का गठन: डी.जी.पी.

रायपुर ,  प्रदेश के सभी जिलों में सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनता एवं पुलिस के मध्य परस्पर नियमित संवाद स्थापित करने एवं जनता के मध्य पुलिस की विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग के तहत शहरी एवं अद्र्धशहरी क्षेत्रों में ‘‘जनमित्र योजना’’ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ‘‘ग्राम रक्षा समिति’’ को पुनर्जीवित करने की योजना प्रारंभ की गयी है। जिसके तहत संबंधित थाने के प्रभारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच कर आम जनता से सीधे संवाद स्थापित करें।

पुलिस महानिदेशक श्री डी. एम. अवस्थी द्वारा समस्त पुलिस अधीक्षकों को जारी निर्देश के अनुसार ‘‘पुलिस जनमित्र योजना’’ के अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी है, कि राज्य के शहरी एवं अद्र्ध शहरी क्षेत्रों में थानों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार प्रत्येक थाना क्षेत्र को 30 से 40 सेक्टर में बांटकर थाना प्रभारी स्वयं उपस्थित होकर प्रत्येक सप्ताह में एक सेक्टर में वहां के निवासियों की बैठक लेंगे और नागरिकों से उनके क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी लेकर नागरिकों को पुलिस की अपेक्षा एवं आधुनिक अपराध जैसे साईबर क्राईम, ऑन लाईन ठगी, चिटफंड कंपनियों की ठगी, सोशल मीडिया से जुड़े अपराध, महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराध के तरीके तथा उससे बचने के उपाय बताएंगे। पुलिस के राजपत्रित अधिकारी प्रत्येक सप्ताह अपने क्षेत्र के किसी एक थाने की पुलिस जनमित्र बैठक में स्वयं भी उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार जिले के पुलिस अधीक्षक प्रत्येक माह में नियमित रूप से दो बार पुलिस जनमित्र की बैठक में सम्मिलित होंगे। ‘‘पुलिस जनमित्र योजना’’ की बैठक के दौरान ही उपस्थित नागरिकों की सहमति से उक्त सेक्टर के कुछ सक्रिय एवं निर्विवादित अच्छी छवि के 8-10 नागरिकों का चयन ‘‘पुलिस जनमित्र’’ के रूप में किया जायेगा तथा उनके नाम मोबाईल नंबर बैठक की कार्यवाही विवरण के साथ दर्ज किया जावेगा। संबंधित थाना प्रभारी एवं नगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस जनमित्र के सतत् संपर्क में रहेंगे एवं उनके द्वारा बतायी जाने वाले क्षेत्र की समस्याओं का यथासंभव त्वरित निराकरण करेंगे ताकि आम जनता में पुलिस की छवि एवं विश्वसनीयता बढ़े।

पुलिस अधीक्षक जिले के शहरी एवं अद्र्धशहरी क्षेत्रों में चलायी जाने वाले ‘‘पुलिस जनमित्र कार्यक्रम’’ के लिये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। नोडल अधिकारी एक रजिस्टर का संधारण करेंगे, जिसमें प्रत्येक सप्ताह किस थाने में किस सेक्टर में पुलिस जनमित्र की बैठक ली गयी इसकी प्रविष्टि की जावेगी। उक्त योजना का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों एवं पुलिस के मध्य परस्पर समन्वय एवं विश्वास को बढ़ाया जाना है।  

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी पुलिस व्यवस्था लागू किये जाने एवं अपराध नियंत्रण हेतु ग्रामीण जनता का सक्रिय सहयोग अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु थाना प्रभारी एवं वरिष्ठ अधिकारियों का ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् भ्रमण एवं ग्राम रक्षा समिति का गठन एक प्रभावी माध्यम है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों, उत्साही युवकों, जिनकी छवि निष्पक्ष एवं निर्विवाद हो, का सक्रिय सहयोग प्रभावी पुलिस व्यवस्था लागू करने में लिया जायेगा। नक्सल दृष्टि से संवेदनशील ग्रामों में नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुए ग्राम रक्षा समिति का गठन नहीं किया जावेगा। गामीण क्षेत्रों के थाना प्रभारी एवं थाने के द्वितीय अधिकारी, स्वयं ग्राम में उपस्थित होकर ग्रामीणों की बैठक लेकर सर्वसम्मति से सप्ताह में एक में ग्राम रक्षा समिति का गठन करेंगे। प्रत्येक ग्राम रक्षा समिति में न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 15 सदस्यों को शामिल किया जावेगा। समिति के सदस्य निर्विवाद, साफ-सुथरे चरित्र के ग्राम में प्रभाव रखने वाले व्यक्ति, उत्साही युवा एवं सक्रिय महिलाएं होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ पुलिस राजपत्रित अधिकारी भी प्रत्येक सप्ताह अपने क्षेत्राधिकार के किसी 01 ग्राम की बैठक में स्वयं उपस्थित रहेंगे एवं पुलिस अधीक्षक माह में नियमित रूप से 02 बार ‘‘ग्राम रक्षा समिति’’ की बैठक में स्वयं शामिल होंगे। ग्राम रक्षा समिति के गठन के लिए आयोजित बैठक में थाना प्रभारी, ग्रामीणों को विस्तारपूर्वक वर्तमान अपराध यथा- ए.टी.एम. फ्रॉड, चिटफण्ड फ्रॉड, मानव तस्करी, सोशल मीडिया से होने वाली धोखाधड़ी, अंधविष्वास आदि की विस्तार से जानकारी देंगे तथा ग्राम की समस्याओं की जानकारी ग्रामीणों से लेंगे एवं इसका उल्लेख कार्यवाही विवरण में दर्ज करेंगे। बैठक के दौरान ग्रामीणों द्वारा ग्राम की जो समस्या बताई जाती है, उन समस्याओं एवं ग्राम में मौजूद सामाजिक बुराईयों, अवैध शराब, सट्टा, जुआ, अवैध गंाजा विक्रय आदि के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करेंगे ताकि ग्रामीणों के मध्य पुलिस की विश्वसनीयता कायम हो। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को इस हेतु जिले का नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे एवं उक्त नोडल अधिकारी अपने कार्यालय में 01 रजिस्टर का संधारण करेंगे जिसमें किस थाना क्षेत्र के किस गंाव में संबंधित सप्ताह में बैठक ली गई, इसका रिकार्ड संधारित करेंगे। थाना क्षेत्र के सभी ग्रामों में ग्राम रक्षा समिति का गठन पूर्ण होने के उपरंात पुलिस अधीक्षक, थाना स्तर पर ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों का 01 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करेंगे जिसमें सदस्यों को उनके कर्तव्य एवं क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षा की दृष्टि से दिये जाने वाले निर्देश आदि की जानकारी देंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित होंगे एवं कुछ सम्मेलनों में अपने रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को भी आमंत्रित करेंगे। जिला स्तरीय सम्मेलन में सक्रिय, निर्विवाद एवं निष्पक्ष कार्य करने वाले सदस्यों को निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया पहचानपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त ग्राम भ्रमण एवं ग्राम रक्षा समिति के गठन का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की सक्रियता बढ़ाना तथा ग्रामीण एवं पुलिस में सामंजस्य, संवाद एवं परस्पर विश्वास कायम करना है।

 

बाल-विवाह रोकने महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिए दिशा-निर्देश
Posted Date : 25-Apr-2019 1:48:16 pm

बाल-विवाह रोकने महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिए दिशा-निर्देश

० सामाजिक और प्रशासनिक समन्वय से बाल-विवाह रोकथाम के प्रयास

रायपुर,   वैवाहिक मौसम और आगामी अक्षय तृतीया के त्योहार में बाल विवाह की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में बाल विवाह रोकथाम केे प्रयास तेज हो गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ में पिछले 4 वर्षों में लगभग एक हजार 377 बाल विवाह रोकने में सफलता पाई है। इस वर्ष भी महिला एवं बाल विकास विभाग ने समन्वित प्रयास और समाजिक सहयोग से बाल विवाह रोकने की तैयारी कर ली है।

मंत्रालय स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए सभी जिलों के कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकरी सहित विभागीय जिला अधिकारियों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिये गए हैं। निर्देश में बताया गया है कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता,सगे-संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। इसके लिए अधिकारियों को पटवारी,कोटवार, शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं ग्राम स्तरीय शासकीय अमले से का सहयोग लेने कहा गया है। प्रत्येक ग्राम या ग्राम पंचायत में विवाह पंजी संधारित कर क्षेत्र में होने वाले सभी विवाह को पंजीबद्ध करने कहा गया है। राजस्व विभाग के समन्वय से शतप्रतिशत विवाह पंजीयन सुनिश्चित करने कहा गया है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण,शिशु-मृत्यु दर एवं मातृ-मृत्युदर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि देखी गई है। अक्षय तृतीया पर अधिक विवाह होते हैं, इस समय बाल विवाह होने के संभावना अधिक होती है। बाल विवाह की जानकारी और रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक भागीदारी भी जरूरी है। इसके लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे गांव में मुनादी,दीवार पर नारा लेखन, पॉम्पलेट्स, रैली, वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से जन जागरूगता का अभियान चलाया जाएगा । अभियान के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक लोग इस सामाजिक बुराई के रोकथाम में सहयोग करें। अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह की सूचना ग्राम सरपंच, पंचायत सचिव,ग्राम के शिक्षक,कोटवार,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से दी जा सकती है। इसमें किशोरी बालिकाओं और बालिका समूहों की अहम भूमिका हो सकती हंै।

शिव सेना श्री रामनवमीं शोभायात्रा का आयोजन करेगी 27 को
Posted Date : 25-Apr-2019 1:47:46 pm

शिव सेना श्री रामनवमीं शोभायात्रा का आयोजन करेगी 27 को

0 धार्मिक झाकियों को देखने के लिए 25 हजार रामभक्त शोभायात्रा में होंगे शामिल

रायपुर,  प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव सेना छत्तीसगढ़ द्वारा 36वें श्री रामनवमीं उत्सव के अवसर पर 27 अप्रैल शनिवार को विशाल शोभायात्रा निकाली जायेगी। शोभायात्रा में पूरे प्रदेश से 25 हजार भक्त शामिल होंगे। संस्था प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में रामनवमीं शोभायात्रा अपने परंपरागत मार्ग फूलचौक, शारदा चौक, जय स्तंभ चौक, मालवीय रोड, चिकनीमंदिर चौक, सिटीकोतवाली चौक, सद्दानी चौक, सत्तीबाजार, आजाद चौक, हांडीपारा, ललिता चौक, बढ़ईपारा, रामसागरपारा, गुरुनानक चौक, एमजी रोड से होकर शारदा चौक होते हुए नवीन बाजार फूलचौक, विट्ठल मंदिर में समाप्त होगी। शोभायात्रा शाम 5 बजे निकाली जायेगी। उक्ताशय की जानकारी प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में शिवसेना महानगर प्रमुख सुनील कुकरेजा, प्रदेश उपाध्यक्ष शशांक देशमुख, प्रदेश सचिव एचएन सिंह एवं जिला सचिव शिव लिमजे ने संयुक्त रुप से दी। वार्ताकारों ने पत्रकारवार्ता में बताया कि शोभायात्रा को दौरान हिन्दुत्व शौर्य के प्रतिक अखाड़े, अस्त्र-शस्त्र का परिचालन करने वाले दल, विभिन्न भजन मंडलियां, आकर्षक झांकियां एवं डीजे आदि की धुन पर आकर्षक आतिशबाजी के बीच शोभायात्रा उपरोक्त मार्गों से निकलेगी। शोभायात्रा के दौरान आपत्तिजनक की जाने वाली नारे बाजी, अभद्रता, अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त आसामाजिक तत्वों शिव सैनिकों की पैनी नजर रहेगी। गलत हरकत करने पर संबंधित व्यक्ति अपनी दुर्दशा के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा।