21 हजार 264 जरूरतमंद व्यक्तियों तक गर्म भोजन और 22 हजार 636 व्यक्तियों तक पहुंचाया जा रहा भोजन किट
रायपुर। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान निराश्रित और जरूरतमंद व्यक्यिों को वितरित किए जा रहे भोजन की एप (एनरॉएड एपलिकेशन) के माध्यम से प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला अधिकारियों द्वारा एप में प्रतिदिन जानकारी की प्रविष्टी की जाती है। इसके माध्यम से भोजन वितरित स्थान, चिंहाकित और भोजन प्राप्त व्यक्ति, भोजन प्रदायकर्ता और वितरणकर्ता की पूरी जानकारी ली जा रही है। एप के माध्यम से जरूरतमंदों के भोजन की व्यवस्था की उच्च अधिकारियों द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है। पहले भी विभाग द्वारा वाट्सएप और ई-मेल के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही थी। अब एप के माध्यम से मॉनिटरिंग और रिर्पोटिंग अधिक सुविधाजनक और सुचारू हो गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार 07 अप्रैल को प्रदेश में 21 हजार 264 जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए गर्म भोजन और 22 हजार 636 व्यक्तियों के लिए भोजन किट की व्यवस्था की गई।
उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों की मदद से निश्रारित, भिक्षुक एवं जरूरतमंद व्याक्यिों को प्रतिदिन गर्म भोजन और राशन सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए जिले में समाज कल्याण अधिकारी को नोडल नियुक्त किया गया है।
रायपुर। देश एवं प्रदेश में कोरोना वायरस की महामारी के चलते व्यापम द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में होने वाली मुख्य परीक्षाएं स्थगित की गईं थीं। मंडल के सूत्रों के अनुसार स्थगित परीक्षाएं मई माह में आयोजित की जाएगी। ज्ञातव्य है कि 21 मार्च से 31 मार्च के मध्य आयोजित होने वाली 10वीं 12वीं की परीक्षाएं मई के प्रथम सप्ताह में आयेाजित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रो.व्हीके गोयल ने संशोधित समय सारणी जारी की है। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उक्त परीक्षाएं अब मई माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। संशोधित समय सारणी मंडल की वेबसाइट (डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीजीबीएसई डॉट निक डॉट इन) पर अपलोड की गई है। परीक्षाएं 4,5,6 और 8 मई को होगी।
रायपुर। राज्य शासन द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग के दो मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निलंबन से बहाल करते हुए आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थापना की गई है। इस आशय के आदेश आज मंत्रालय महानदी से जारी कर दिए गए है। नगर पंचायत अंबागढ़ चैकी, जिला राजनांदगांव के मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय भिमटे और नगर पंचायत डौंडीलोहारा, जिला बालोद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी विजय सिंह क्षत्री को विभिन्न अनियमितताओं के कारण शासन द्वारा निलंबित किया गया था। उक्त प्रकरणों में विचार के बाद राज्य शासन द्वारा संजय भिमटे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और विजय सिंह क्षत्री, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निलंबन से बहाल करते हुए क्रमश: मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर एवं नगर पंचायत गौरेला, जिला पेन्ड्रा-गौरेला-मरवाही में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। संजय भिमटे और विजय सिंह क्षत्री की विरूद्ध जांच की कार्यवाही जारी रहेगी तथा निलंबन काल की अवधि का निराकरण जांच के निर्णय के बाद किया जाएगा।
रायपुर। सिविल लाइन थाने से मिली जानकारी के अनुसार हरजिंदर आयु 30 वर्ष पिता रंजीत सिंह एवं अन्य निवासी बागरेचा नर्सिंग होम कटोरा तालाब द्वारा जुआ खेलते सार्वजनिक स्थान पर पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ते हुए आरोपी से आठ हजार रुपये की राशि जब्त की है। इसी प्रकार परमेश्वर खटवानी आयु 53 वर्ष पिता गोपाल दास निवासी देना बैंक के पास कटोरा तालाब रायपुर एवं उनके अन्य साथियों से चार हजार रुपये की राशि जब्त की गई है। दोनों ही मामलों में सिविल लाइन थाने को कुल 12 हजार रुपये की राशि जब्त करने में सफलता मिली है। आरोपियों के खिलाफ थाने ने जुआ एक्ट 13 के तहत मामला कायम कर गिरफ्तार है।
सजा पूरी करने, पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़े जा रहे कैदी
रायपुर। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच राज्य के विभिन्न जेलों से बंदियों को रिहा किए जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में सजा पूरी करने, पैरोल और अंतरिम जमानत पर अब तक 1 हजार 478 बंदियों को रिहा किया गया है।
सूत्रों ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम और संक्रमण से बचाव हेतु किए जा रहे उपायों के बीच राज्य के विभिन्न जिलों में सजा काट रहे कैदियों को भी कुछ शर्तों के आधार पर छोड़ा जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जेलों से अब तक 1 हजार 478 बंदियों को रिहा किया गया है। इसमें से 427 कैदियों को तीन माह से कम अवधि की अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया है। इसी तरह 742 बंदियों को तीन माह से अधिक की अंतरिम जमानत पर, 262 बंदियों को पैरोल पर और 46 कैदियों को सजा पूरी करने पर विभिन्न जेलों से छोड़ा गया है। ज्ञात हो कि कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जिलों में बंद कैदियों को भी कुछ शर्तों के आधार पर छोड़ा जा रहा है। जेलों में कोरोना वायरस न फैले इसके लिए पहले से ही बंदियों के परिजनों के जेलों में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा न्यायालयों ने भी पेशी की तिथियों को आगे बढ़ा दिया है। संक्रमण से बचाव के लिए जेलों में बंदियों की संख्या कम करने का भी निर्णय लिया गया था। जिसके तहत विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को अब कुछ शर्तों के आधार पर रिहा किया जा रहा है।
जिला न्यायालय रायगढ़ के अंतर्गत समस्त न्यायालयों के लिए है यह आदेश
न्याय साक्षी/रायगढ़। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने जिला न्यायालय रायगढ़ के अंतर्गत समस्त न्यायालयों में अत्यावश्यक प्रकृति के कार्यों के संपादन हेतु आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि समस्त जमानत एवं सुपुर्दनामा आवेदन एवं अन्य सभी अत्यावश्यक प्रकृति के दावे एवं आवेदन इत्यादि की फाईलिंग 7 एवं 8 को अप्रैल को पूर्वान्ह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक एवं अपरान्ह 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक स्वीकार की जाएगी। प्राप्त आवेदनों के संबंध में विनिश्चय, जिला मुख्यालय में जिला न्यायाधीश के द्वारा एवं बाह्य न्यायालयों की दशा में संबंधित पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा कि वे अत्यावश्यक रूप से सुनवाई योग्य है अथवा नहीं और सुनवाई योग्य होना पाये जाने पर संबंधित आवेदन एवं दावे को पंजीकृत किया जाएगा। शेष प्राप्त आवेदनों एवं दावों पर न्यायिक कार्य के पूर्ववत सामान्य रूप से संचालन होने पर नियमित रूप से की जाने वाली कार्यवाही की जाएगी। 7 एवं 8 अप्रैल 2020 को प्राप्त किए गए आवेदनों को अंतिम सुनवाई सह तर्क हेतु एवं यथोचित आदेश हेतु 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2020 हेतु नियत किया जाएगा। 7 एवं 8 अप्रैल को ही प्राप्त हुए जमानत एवं सुपुर्दनामें के आवेदन हेतु यथावश्यक केस डायरी एवं अभिलेख प्रेषित करने हेतु मांग पत्र संबंधित आरक्षी केन्द्र एवं अधीनस्थ न्यायालयों को 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2020 को पूर्वान्ह 11 बजे पेश करने हेतु अनिवार्यत: जारी किया जावे। इस हेतु संचार साधनों को उपयोग में लिया जाए। प्रस्तुत आवेदनों की सुनवाई की तिथि 15, 16 एवं 17 अप्रैल 2020 को सुनवाई में लिए जाने वाले प्रकरणों के संबंध में कॉज लिस्ट 13 अप्रैल 2020 की संध्या 5 बजे तक सभी संबंधित अधिवक्ताओं को प्रसारित कर दी जाएगी। आवेदनों को पेश करने एवं तर्क इत्यादि हेतु नियत की गई तिथि पर केवल एक ही अधिवक्ता उपस्थित होंगे तथा पक्षकार की उपस्थिति आवश्यक नहीं होगी। आवेदनों की प्राप्ति, फाईलिंग एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु सभी प्रभारी अधिकारी अपने सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण कम से कम व्यक्तियों की न्यायालय परिसर में उपस्थिति के तथ्य को सजगता एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे।