386 लोगों पर नियमों को तोडऩे पर 27800 रूपये का जुर्माना
रायपुर। रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन के आदेशानुसार एवं नगर निगम रायपुर के आयुक्त सौरभ कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव के निर्देशानुसार रायपुर नगर निगम के सभी 10 जोनों के नगर निवेश, स्वास्थ्य, राजस्व विभाग की टीमों द्वारा पुलिस प्रशासन की टीम के साथ मिलकर जोन स्तर पर जोन के बाजारों में रायपुर शहर निगम क्षेत्र में कोविड 19 के संक्रमण के प्रसार की रोकथाम कारगर तरीके से करने निरंतर मास्क नहीं लगाने वाले, सामाजिक दूरी नियम तोडने वाले एवं लॉकडाउन नियम तोडने वाले लोगों व दुकानदारों पर जुर्माना कार्यवाही उन्हें कडी हिदायत देकर निरंतर जारी है।
आज नगर निगम के सभी 10 जोनों की टीमों ने पुलिस प्रशासन की टीम के साथ विभिन्न बाजारों में दिन भर विशेष अभियान के अंतर्गत घूमकर लगातार नियम तोडने वालों पर जुर्माना कार्यवाही जारी रखी। ऑटो चालकों, ठेले वालों पर भी मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना की कार्यवाही उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए आज के अभियान में की गयी। दिन भर अभियान चलाकर नगर निगम की 10 जोनों की विभिन्न टीमों ने विभिन्न बाजारों में 386 नियम तोडने वाले लोगों, जिनमें मास्क नहीं पहनने, सामाजिक दूरी नियम नहीं मानने वाले मुख्य रूप से सम्मिलित हैं, पर कुल 27800 रूपये का जुर्माना उन्हें चेतावनी देकर वसूला। सभी 10 जोनों की ओर से बाजारों में हैण्ड लाउडस्पीकर की सहायता से घूम-घूमकर लोगों से रायपुर जिला प्रशासन के नियमों का पालन करने, मास्क अनिवार्य रूप से पहनने, सामाजिक दूरी नियम का पालन करने आव्हान दिन भर किया गया। नागरिकों से निरंतर नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को जनजीवन एवं जनस्वास्थ्य सुरक्षा हेतु कारगर तरीके से रोकने सभी स्वास्थ्य नियमों का पूर्ण व्यवहारिक तरीके से बाजार में पालन करने एवं आवष्यक कार्य होने पर ही बाजार में आने का आव्हान रायपुर जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के परिपालन हेतु किया जा रहा है।
आज दिन भर नगर निगम जोन 1 की टीम ने 59 लोगों पर 3940 रू. नियम तोडने पर जुर्माना किया। जोन 2 की टीम ने 22 लोगों पर 2750 रू. जुर्माना नियम तोडने पर किया। जोन 3 ने 50 लोगों पर 3800 रू. नियम तोडने पर जुर्माना वसूला। जोन 4 ने नियम तोडने वाले 66 लोगो से 4700 रू. जुर्माना किया। जोन 5 ने मास्क नहीं पहनने पर 82 लोगों पर 4950 रू. जुर्माना किया। जोन 6 ने मास्क नहीं पहनने वाले 17 लोगों पर 1100 रू., जोन 7 ने 28 लोगों पर 2730 रू. जुर्माना किया। जोन 9 ने मास्क नहीं पहनने पर 62 लोगों पर 3830 रू. एवं जोन 10 ने नियम तोडने वाले 49 लोगों पर 4240 रू. जुर्माना उन्हें भविष्य के लिये चेतावनी देते हुए किया। आज दिन भर यह विशेष अभियान रायपुर नगर पालिक निगम के सभी 10 जोनों में नगर निगम की टीम ने पुलिस प्रशासन की टीम के साथ मिलकर चलाया, जो कोविड 19 के संक्रमण के रायपुर नगर निगम क्षेत्र के समस्त बाजारों में वायरस के प्रसार की कारगर रोकथाम करने जोन स्तर पर रायपुर जिला प्रशासन के आदेशानुसार एवं नगर निगम प्रशासन एवं जिला पुलिस प्रशासन के निर्देशानुसार जनस्वास्थ्य जागरूकता और सुरक्षा की दृष्टि से आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
एसडीएम व तहसील कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों ने दी श्रद्धांजली
न्याय साक्षी/रायगढ़। तहसील कार्यालय, रायगढ़ में पदस्थ वरिष्ठ लिपिक कार्तिक प्रसाद गुप्ता का आज ड्यूटी के दौरान हृदयाघात से दुखद निधन हो गया। उनके आकस्मिक दुखद निधन से तहसील एवं जिला कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों में शोक व्याप्त है। तहसील कार्यालय में मृतात्मा की शांति के लिये दो मिनट का मौन धारण किया गया। शोक सभा में एसडीएम रायगढ़ युगल किशोर उर्वशा, तहसीलदार रायगढ़ सुसीमा पात्रे, नायब तहसीलदार श्रुति शर्मा, जिला कार्यालय के राजस्व लिपिक एवं तहसील रायगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी एवं राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी उपस्थित रहे।
मदिरा बनाने की भट्ठी को भी किया नष्ट
न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने जिले में अवैध शराब बिक्री, निर्माण और तस्करी पर कड़ाई से रोकथाम हेतु आबकारी विभाग को निर्देशित किया है। सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती मंजूकसेर ने जिला अधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यवाही करने निर्देश दिये है। आबकारी वृत्त-रायगढ़ (शहर) कबीर चौक उडि़सा रोड निवासी तापस कर्माकर पिता स्व. सपन कर्माकर उम्र ३९ वर्ष द्वारा अवैध रूप मदिरा विक्रय की शिकायत मिलने पर रायगढ़ शहर प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक आशीष उप्पल के नेतृत्व में छापामार कार्यवाही मेें ०८ नग हार्वड्स ५००० बीयर ५.२ बल्क लीटर और १० पार्टी स्पेशल पाव १.८० बल्क लीटर कुल ७.००० बल्क लीटर मदिरा के सज्ञान आधिपत्य में आबकारी अधिनियम की धारा ३४(१)क, ३४(२), ५९(क) अजमानतीय अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश कर रिमांड लेकर जेल दाखिल किया गया।
आबकारी वृत्त- रायगढ़ (दक्षिण) के ग्राम टपरदा में अवैध महुआ मदिरा निर्माण की शिकायत पर छापामार कार्यवाही कर ७ चढ़ी महुआ मदिरा बनाने की भ_ी सहित ८५ लीटर महुआ मदिरा और १५० बोरी महुआ लाहन लगभग १५०० कि.ग्रा. लावारिस मौके पर नष्ट किया, जिसके अनुमानित बाजार कीमत ९० हजार आंकी जा रही है।
ग्राम गोर्रा निवासी कलाराम बघेल से ३ लीटर महुआ मदिरा राजेन्द्र बघेल से ४ लीटर महुआ मदिरा, वृन्दावती यादव से ३ लीटर महुआ मदिरा बरामद कर सभी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा ३४(१)क के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया वहीं दिनेश बघेल, अनिल कुमार, संतोश चौहान को सार्वजनिक स्थल पर मदिरा पान किये जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा ३६(च) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।
आबकारी वृत्त-रायगढ़ उत्तर के ग्राम-लोईंग महापल्ली में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल के द्वारा अवैध मदिरा की शिकायत पर धनमती सतनामी से ०४ लीटर महुआ मदिरा, अग्नि बाई से ४.५ लीटर महुआ मदिरा बरामत कर आबकारी अधिनियम की धारा ३४(१)(क) के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा उरांवपारा नहर के पास झारियों में २० पाउच में कुल ३.६ लीटर महुआ मदिरा लावारिस जप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
उक्त कार्यवाही में रायगढ़ (शहर) प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक, आशीष उप्पल, सालिकराम सोनकुंवरे, प्रशिक्षु आबकारी उप निरीक्षक धमेन्द्र शुक्ला, विकास सांडे, आबकारी आरक्षक जयदान तिर्की, शिवकुमार वैष्णव, जितेश नायक, श्रीकांत, प्रभुवन, वाहन चालक अशोक मिलन, ठंडाराम की टीम शामिल रही।
न्याय साक्षी/रायगढ़। जिले में विभागीय पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशु चिकित्सा सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में स्थानीय व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन के डी.एम.एफ. मद के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के १२ रिक्त पदों पर मानदेय पर (अस्थाई) भर्ती के लिये पात्र अभ्यर्थियों से १६ नवम्बर २०२० तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला-रायगढ़ में नियत तिथि एवं कार्यालयीन समय में सीधे अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते है। विज्ञापन की प्रति मय आवेदन पत्र प्रारुप रायगढ़ जिले की वेबसाईट 222.ह्म्ड्डद्बद्दड्डह्म्द्ध.द्दश1.द्बठ्ठ पर अपलोड किया गया है एवं कार्यालय, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें, जिला-रायगढ़, समस्त विकास खण्ड स्तरीय पशु चिकित्सालयों तथा कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी समस्त जनपद पंचायत, जिला-रायगढ़ के सूचना पटल पर विज्ञापन/आवेदन पत्र का प्रारुप चस्पा किया गया है।
न्याय साक्षी/रायगढ़। राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना वर्ष २०२०-२१ में क्षेत्र विस्तार के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु भौतिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसे विकासखण्ड वार विभाजित किया गया है। जिसमें सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधि क्षेत्र विस्तार योजना का लाभ लेने हेतु सामान्य-५१ प्रतिशत, अजजा.-३४ प्रतिशत एवं अजा. के लिये १५ प्रतिशत निर्धारण किया गया है। कृषकों के पास वर्ष भर सुनिश्चित सिंचाई सुविधा होना आवश्यक है तथा कृषकों को न्यूनतम ०.२५ हेक्टेयर रकबा के लिये लाभान्वित किया जा सकेगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक कृषक अपने भूमि संबंधी दस्तावेज बी-१, खसरा, नक्शा, आधार कार्ड, कृषक पासपोर्ट फोटो, बैंक खाता का छायाप्रति, फसल एवं फिल्ड का फोटोग्राफ आवेदन के साथ अपने विकासखण्ड में पदस्थ उद्यानिकी अधिकारियों से संपर्क कर सकते है।
सहायक संचालक उद्यान, रायगढ़ ने जानकारी देते हुये बताया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु कृषकों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। योजनान्तर्गत पिछले ३ वर्षो के लाभान्वित कृषक इस वर्ष में लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। योजना का लाभ लेने के लिये इच्छुक कृषक विकासखण्ड-कार्यालय/प्रभारियों के पास प्रकरण जमा करायेंगे। कृषक पंजीकृत संस्थाओं यथा छ.ग.बीज एवं कृषि विकास निगम के अनुबंधित कंपनी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, नेशनल सीड कार्पोरेशन, नाफेड, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, विभाग द्वारा जारी वैध अनुज्ञप्तिधारी से आदान सामग्री-बीज/खाद क्रय कर १०० प्रतिशत का देयक आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे। जिसका भौतिक सत्यापन पश्चात योजना के प्रावधान अनुसार अनुदान राशि कृषक खाते में डीबीटी दिया जायेगा।