छत्तीसगढ़

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 31 जुलाई तक बिना अनुमति नलकूप खनन प्रतिबंधित
Posted Date : 05-Apr-2024 1:06:56 am

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 31 जुलाई तक बिना अनुमति नलकूप खनन प्रतिबंधित

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने जारी किया आदेश
सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।  कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सारंगढ़ बिलाईगढ़ संपूर्ण जिला को आगामी 31 जुलाई 2024 तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (क्रमांक 3) 1987 की धारा 03 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है। उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानमुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा, लेकिन शासकीय एजेंसी जैसे-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले में तथा नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय की सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराये गये नलकूपों की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।
जिले के सभी नागरिकों को अपने नगर अथवा ग्रामीण क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से विधिवत अनुमति की आवश्यकता होगी। जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 06 के अंतर्गत सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पेयजल परिरक्षण अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही करेंगे। यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उक्त अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

 

बाजार और श्रमिकों के कार्यस्थल में किया गया मतदाता जागरूकता अभियान
Posted Date : 05-Apr-2024 1:06:34 am

बाजार और श्रमिकों के कार्यस्थल में किया गया मतदाता जागरूकता अभियान

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू के निर्देशन और स्वीप नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान के मार्गदर्शन में जिले में मतदाता जागरूकता अंतर्गत नवाचार करते हुए नये-नये आयोजन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सारंगढ़ विकासखंड के ग्राम दानसरा और बरमकेला विकासखंड के ग्राम लेन्धरा के बाजार में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। दानसरा में इस रैली की शुरूआत मंदिर प्रांगण से किया गया। इसी प्रकार जनपद पंचायत बरमकेला के सीईओ प्रज्ञा यादव के नेतृत्व में ग्राम पंचायत पिहरा, डुमरपाली और गोबरसिंघा में तालाब गहरीकरण या अन्य कार्य में संलग्न श्रमिकों ने मतदान करने के लिए सामूहिक शपथ लिया।
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बरमकेला क्षेत्र में पिंक थीम पर किया गया मतदाता जागरूकता रैली
Posted Date : 05-Apr-2024 1:06:21 am

बरमकेला क्षेत्र में पिंक थीम पर किया गया मतदाता जागरूकता रैली

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।  मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रज्ञा यादव के नेतृत्व में बरमकेला विकासखंड के संकुल संगठन ग्राम कांदुरपाली, लेंधरा, बुदेली और बोन्दा में सुबह 8 बजे से मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत पिंक रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, महिला, पुरूष, बुजुर्ग शामिल हुए। पिंक थीम महिलाओं पर केन्द्रित है, जिसके कारण से इस मतदाता जागरूकता रैली नाम पिंक रैली रखा गया, जिसमें सभी महिलाएं गुलाबी (पिंक) साड़ी पहनकर कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम अंतर्गत कांदुरपाली, लेंधरा, बुदेली और बोन्दा में रंगोली, मेहंदी, रैली और घर-घर जाकर मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित किया गया और मतदाता स्टीकर ग्रामीणों के घर में चिपकाया गया। रैली के दौरान मतदाताओं को मतदान से प्रेरित करने के लिए नारा लगाया गया और मतदाताओं से मतदान करने हेतु संकल्प पत्र भी भरवाया गया।

 

 सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सेक्टर अधिकारियों को दिया गया निर्वाचन प्रशिक्षण
Posted Date : 05-Apr-2024 1:05:56 am

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सेक्टर अधिकारियों को दिया गया निर्वाचन प्रशिक्षण

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।  लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू के निर्देश पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी वासु जैन, डॉ. स्निग्धा तिवारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू की उपस्थिति में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में पाली-पाली से सेक्टर अधिकारियों को निर्वाचन प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी, एस.आर. अजय, जे.आर. बंजारे और थानेश्वर चन्द्रा ने सभी सेक्टर अधिकारियों को बताया कि आगामी 8 अप्रैल तक बुजुर्ग, दिव्यांग एवं ऐसे मतदाता जो मतदान केन्द्र नहीं जा सकते उनका घर बैठे मतदान के लिए चिन्हांकित करेंगे। इसी प्रकार डाकमत के लिए 26 से 28 अप्रेल 2024 तक संबंधित निर्वाचन कार्मिक अपना मतदान करेंगे। प्रशिक्षण में बताया गया कि मंडी परिसर में 6 मई को मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा, जिसे प्राप्ति होने पर चेकलिस्ट से मिलान करना होगा। मिलान के बाद सभी सेक्टर अधिकारी अपने अभिरक्षा में मतदान सामग्रियों को सुरक्षित रखेंगे। एक स्थान पर कई सेक्टर अधिकारी उपस्थित होने पर ईव्हीएम मशीनों का एक स्थान पर नहीं रखेंगे, जिससे किसी अन्य सेक्टर का ईव्हीएम किसी अन्य सेक्टर में चला जाए। इसी प्रकार अपने मतदान दल के साथ मतदान केन्द्र के लिए निर्धारित बस में रवानगी करेंगे। सकुशल पहुंचने पर निर्वाचन कार्यालय को सूचना मोबाइल के माध्यम से सूचना देंगे। मतदान के दिन मतदान समय के 90 मिनट पूर्व उपस्थित राजनीतिक दल के एजेंट, मतदाता आदि की उपस्थिति में ईव्हीएम मशीन में कम से कम 50 मतदान का टेस्ट मॉकपोल/छदम मतदान प्रक्रिया के तहत करेंगे। ईव्हीएम का बीयू और सीयू पार्ट खराब होने पर पूरा सेटअप बदला जाएगा। व्हीव्हीपैट (प्रिन्ट मशीन) खराब होने पर सिर्फ व्हीव्हीपैट ही बदला जाएगा। संगवारी मतदान केन्द्र में सभी मतदान दल महिलाएं होंगी। प्रशिक्षण में सभी सेक्टर अधिकारियों को ईव्हीएम अंतर्गत तीनों भाग बीयू, सीयू और व्हीव्हीपैट को कैसे जोड़ा जाता है, उसे प्रेक्टिकल कर समझाया गया।

 

एमसीएमसी टीम का प्रशिक्षण संपन्न
Posted Date : 05-Apr-2024 1:05:35 am

एमसीएमसी टीम का प्रशिक्षण संपन्न

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।  लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार आदर्श आचरण संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए जिले में गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के दलों को कलेक्टोरेट में प्रशिक्षण दिया गया। नोडल अधिकारी एमसीएमसी देवराम यादव के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट, रेडियो और सोशल मीडिया टीम को पैड न्यूज, फेक न्यूज, अभ्यर्थियों द्वारा मीडिया सर्टिफिकेशन एवं अनुप्रमाणन के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान एमसीएमसी टीम कार्य किए ममता साहू, पूनम महिलाने, संजीता मिंज, अंजूलता कुजूर और देवानंद सोनी, शिवशंकर साहू पुनः लोकसभा एमसीएमसी टीम में कार्य कर रहे हैं।

 

खनिज विभाग की कार्रवाई: 11 प्रकरण दर्ज, 3 लाख 34 हजार 160 रूपए जुर्माना वसूली
Posted Date : 05-Apr-2024 12:58:53 am

खनिज विभाग की कार्रवाई: 11 प्रकरण दर्ज, 3 लाख 34 हजार 160 रूपए जुर्माना वसूली

कोरबा। नदी-नालों और वन्य क्षेत्रों में सक्रिय गौण खनिज के तस्करों पर लगाम लगाने खनिज विभाग की उडऩदस्ता टीम लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में विभागीय अमले ने विभिन्न ग्रामीण इलाकों में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए केवल दो दिनों में 11 प्रकरण दर्ज किए हैं। इन कार्यवाहियों में रेत और पत्थर के तस्करों को न केवल अवैध उत्खनन-परिवहन करते रंगे हाथ पकड़ा गया, कुल 3 लाख 34 हजार 160 रूपए की जुर्माना राशि की वसूली भी की गई। इस तरह की जा रही कार्यवाही से तस्करों में हडक़ंप मचा हुआ है।
गौण खनिजों और खासकर रेत की रायल्टी की चोरी की रोकथाम के लिए खनिज विभाग की उडऩदस्ता टीम लगातार निरीक्षण कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान ग्राम उरगा, कनकी, कुरूडीह, बरमपुर, इमलीडुग्गु भिलाईखुर्द, बालको जैसे स्थानों से 30 मार्च एवं एक अप्रैल को अवैध परिवहन के कुल 11 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।  इसमें रेत के 6 प्रकरण दर्ज कर आरोपित राशि एक लाख 32 हजार 693 एवं पत्थर गिट्टी 5 प्रकरण में 2 लाख एक हजार 414 रूपए आरोपित किया गया। इस तरह कुल 3 लाख 34 हजार 160 रूपए की जुर्माना राशि खनिज आय मद में जमा कराई गई है। इन प्रकरणों में वाहनों को जप्त कर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 यथा संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 (5) व छत्तीसगढ़ (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 तहत् कार्यवाही की जा रही है।
प्रकृति व राजस्व की क्षति, अनाधिकृत घाट में हादसे का डर
रेत, मुरूम और पत्थर समेत गौण खनिजों के अवैध व अनियंत्रित उत्खनन से जहां प्रकृति और शासकीय राजस्व को नुकसान पहुंचता है, अनाधिकृत घाट बन जाने से वहां जानलेवा हादसे का भी डर बना रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर अजीत वसंत के आदेशानुसार गौण खनिज धारित क्षेत्रों से रेत के अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण में निरंतर कार्यवाही विभाग द्वारा खनिज नियमों के तहत की जा रही है। जिला के नगरीय निकाय व ग्रामीण क्षेत्रों पर खनिज अमलों की तैनाती कर यह कार्यवाही आगे भी नियमित तौर पर जारी रहेगी।