छत्तीसगढ़

आज से 17 तक कुम्हारी ओवर ब्रिज से आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा
Posted Date : 12-Apr-2024 3:17:11 am

आज से 17 तक कुम्हारी ओवर ब्रिज से आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा

0 ओवर ब्रिज में मरम्मत कार्य के पश्चात लोड टेस्ट किया जाना है
0 जाम से बचने हेतु 04 पहिया एवं छोटे वाहन चालक वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें

रायपुर। वर्तमान में कुम्हारी ओवर ब्रिज के दुर्ग से रायपुर मार्ग में मरम्मत कार्य के पश्चात लोड टेस्ट किया जाना है जो कल दिनांक 12 अप्रैल से प्रारंभ किया जावेगा इस हेतु दुर्ग से रायपुर एवं रायपुर से दुर्ग आने वाले वाहन चालको के लिए ओवर ब्रिज मार्ग सभी वाहन चालको के लिए आगामी 06 दिनो के लिए पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान जाम की स्थिति से बचने के लिए यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा रायपुर दुर्ग आने-जाने वाले हल्के चार पहिया वाहन (कार, जीप, सूमो, माल वाहक आदि) एवं दो पहिया वाहन चालक निम्नानुसार वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें:-
01-  चरोदा क्षेत्र के नागरिकगण रायपुर आने-जाने के लिए रायल खालसा ढाबा से ग्राम उरला-ग्राम कुरूदडीह,-ग्राम पाहंदा से अमलेश्वर होकर महादेव घाट मार्ग का उपयोग करें।
02-  खुर्सीपार एवं पुरानी भिलाई के आमजन रायपुर आने-जाने के लिए सिरसा गेट चौक से ग्राम सिरसा कला से मोतीपुर से अमलेश्वर मार्ग का उपयोग करें।
03-  इसी प्रकार दुर्ग, सेक्टर एरिया, नेहरू नगर, सुपेला एवं पावर हाउस के रहवासी रायपुर आने-जाने के लिए नेवई-उतई- फुण्डा-मोतीपुर से अमलेश्वर होकर रायपुरा चौक मार्ग का उपयोग करें। 
अपील:- यातायात पुलिस दुर्ग (दुर्ग-भिलाई) के आम नागरिको से अपील करती है कि रायपुर आना-जाना करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा दिये गये अपने-अपने क्षेत्र के वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करे और अपना समय एवं ईधन दोनो का बचत करें और जाम की स्थिति से बचे।

 

रामनवमी शोभायात्रा और ईद-उल-फितर पर्व को लेकर थाना व चौकियों में ली गई शांति समिति की बैठक
Posted Date : 11-Apr-2024 4:40:44 am

रामनवमी शोभायात्रा और ईद-उल-फितर पर्व को लेकर थाना व चौकियों में ली गई शांति समिति की बैठक

रायगढ़। 11 अप्रैल को ईद-उल-फितर पर्व तथा 17अप्रैल को रामनवमी पर विभिन्न स्थानों में शोभायात्रा का आयोजन होना है। दोनों पर्व शांति पूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने को लेकर जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर स्थानीय प्रशासन व पुलिस अधिकारियों द्वारा शांति समिति की बैठक ली गई। 
कल जिला मुख्यालय के साथ पुलिस चौकी खरसिया परिसर में एसडीओपी खरसिया, तहसीलदार खरसिया, थाना प्रभारी खरसिया एवं चौकी प्रभारी खरसिया की उपस्थिति में मुस्लिम समुदाय के गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, स्थानीय मीडिया कर्मियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक ली गई जिसमें शांतिपूर्ण रूप से आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुये ईद को शांति एवं सौहार्द्र पूर्ण रूप से मनाने पर चर्चा किया गया। इसी क्रम में थाना तमनार परिसर में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर ने मुस्लिम समाज प्रमुखों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। 
इसी कड़ी में आज थाना घरघोड़ा परिसर में एसडीओपी धरमजयगढ़, तहसीलदार घरघोड़ा, थाना प्रभारी घरघोड़ा, नायाब तहसीलदार, सीएमओ नगर पंचायत के साथ हिन्दु व मुस्लिम धर्मावलंबियों की साझा शांति समिति की बैठक ली गई। बैठक में दोनों ही समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों से ईद-उल-फितर पर्व और रामनवमी शोभायात्रा कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराये जाने को लेकर चर्चा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से ट्रैफिक, पानी, साफ-सफाई को लेकर अपनी बात रखी जिसे लेकर अधिकारियों ने बेतहर व्यवस्था बनाये जाने की बात कही। अधिकारियों द्वारा हर्षोल्लास के पर्व में आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इस ओर विशेष ध्यान कहा गया। समुदाय प्रमुखों ने आचार संहिता का  पालन करने और एकजुट होकर एक दूसरे को सहयोग करते दोनों पर्व को शांतिपूर्ण रूप से मनाया जाना बताये।

 

गोवर्धनपुर में अवैध शराब बेच रहे युवक से 12 लीटर महुआ शराब जब्त, चक्रधरनगर पुलिस ने की कार्यवाई
Posted Date : 11-Apr-2024 4:40:32 am

गोवर्धनपुर में अवैध शराब बेच रहे युवक से 12 लीटर महुआ शराब जब्त, चक्रधरनगर पुलिस ने की कार्यवाई

रायगढ़। दिनांक 10.04.2024 के सुबह  चक्रधरनगर  पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना पर ग्राम गोवर्धनपुर खालेपारा में युवक अजय मिंज को महुआ शराब की अवैध बिक्री करते रेड कर पकड़ा गया है। आरोपी अजय मिंज पिता स्व0 दुखी मिंज उम्र 33 वर्ष साकिन गोवर्धनपुर खालेपारा थाना चक्रधरनगर के कब्जे से पुलिस ने 2-2 लीटर कोल्ड ड्रिंक बॉटल में भरा हुआ 12 लीटर महुआ शराब कीमती रु.1200/- रूपये का जप्त किया गया है। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में क्षेत्र में लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है। शराब रेड की इस कार्रवाई में थाना चक्रधरनगर के प्रधान आरक्षक  पैलुस एक्का, आरक्षक शांति मिरी, शैलेन्द्र सिंह पैंकरा शामिल थे।

 

ग्राम भेलवाडीह में जुआ की सूचना पर खरसिया पुलिस ने की रेड, 6 जुआरियों से13,050 रुपए जब्त
Posted Date : 11-Apr-2024 4:40:15 am

ग्राम भेलवाडीह में जुआ की सूचना पर खरसिया पुलिस ने की रेड, 6 जुआरियों से13,050 रुपए जब्त

ग्राम सोनबसरा में अलग-अलग कार्रवाई में महुआ शराब बिक्री करते 2 व्यक्तियों को खरसिया पुलिस ने किया गिरफ्तार 

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा सामाजिक अपराधों पर अंकुश लगाने सभी थाना, चौकी प्रभारियों को लगातार कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में खरसिया पुलिस एसडीओपी खरसिया प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षु आईपीएस/थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्री माल के नेतृत्व में क्षेत्र में अवैध शराब, जुआ-सट्टा पर मुखबिर लगाकर कार्यवाही की जा रही है। कल 9 अप्रैल को थाना खरसिया और चौकी खरसिया की संयुक्त टीम द्वारा प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में ग्राम भेलवाडीह खार में जुआ की सूचना पर रेड किया गया जहां कुछ जुआरी पुलिस की घेराबंदी देख भाग गये। पुलिस टीम ने मौके पर 06 जुआरी- 01. चित्रभान पटेल पिता गोपाल प्रसाद उम्र 24 वर्ष सा. सोठी थाना सक्ती जिला सक्ती 02. प्रेमलाल राठिया पिता आनंदराम उम्र 25 वर्ष साकिन मौहापाली थाना खरसिया 03. दुर्गेश्वर यादव पिता गिलासराम उम्र 25 वर्ष साकिन सोठी थाना सक्ती जिला सक्ती 04. लक्ष्मण पटेल पिता बहरतु लाल उम्र 38 वर्ष सा0 भेलवाडीह थाना खरसिया 05. सुरेन्द्र कुमार पटेल पिता भरत लाल उम्र 32 वर्ष साकिन मौहापाली थाना खरसिया 06. सुखदेव पटेल पिता लोकनाथ उम्र 34 वर्ष साकिन मौहापाली थाना खरसिया को 52 पत्ती ताश से काट पत्ती नामक जुआ खेलते रंगे हाथों पकडा, जिनके फड एवं पास से कुल 13,050 रूपये, 52 पत्ती तास, एक प्लास्टिक बोरी जप्त किया गया है। जुआडियान पर थाना खरसिया में धारा 3 छत्तीसगढ़  जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।
वहीं ग्राम सोनबरसा में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर कार्रवाई कर खरसिया पुलिस ने दो आरोपी (1) हीरालाल राठिया पिता दादुलाल राठिया उम्र 55 वर्ष सा0 सोनबरसा थाना खरसिया (2) ईश्वरी प्रसाद राठिया पिता लखन लाल राठिया उम्र 38 वर्ष सा0 सोनबरसा थाना खरसिया को अवैध रूप से शराब बेचते पकड़ा। आरोपी हीराल लाल राठिया से 02 लीटर महुआ शराब किमती 300/- रूपये और  बिक्री रकम 110/- रूपये बरामद हुआ है तथा आरोपी ईश्वरी प्रसाद राठिया  से 03 लीटर महुआ शराब किमती 300/- रूपये और  बिक्री रकम 110/- रूपये की जप्ती की गई है। आरोपियों पर थाना खरसिया में आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 
अवैध शराब एवं जुआ रेड कार्यवाही में प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल एवं उनके हमराह उपनिरीक्षक संजय नाग चौकी प्रभारी खरसिया, सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी राठौर, हेमंत कश्यप, आरक्षक योगेंद्र सिदार, हेमलाल सिदार, रवि बिंझवार और अशोक कंवर की विशेष भूमिका रही है।

 

हत्या और लूट के फरार आरोपी को पूंजीपथरा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Posted Date : 11-Apr-2024 4:39:56 am

हत्या और लूट के फरार आरोपी को पूंजीपथरा पुलिस ने किया गिरफ्तार

हरियाणा के नूह जिले में  छिपकर रह रहा था आरोपी,  पुलिस ने दबिश देकर पकड़ा

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर फरार आरोपी और वारंटियों की पतासाजी के क्रम में पूंजीपथरा पुलिस ने हत्या और लूट के मामले में 14 साल से फरार चल रहे आरोपी/वारंटी राशिद उर्फ हाफिज को हरियाणा के नूह जिला से गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया है। एटा (उत्तर प्रदेश) का मूल निवासी आरोपी राशिद उर्फ हाफिज पिछले कई साल से अपनी पहचान बदलकर नूह हरियाणा में प्रायवेट कंपनी का कर्मचारी बनकर रह रहा था जो घूम-घूम कर साड़ी तथा प्लास्टिक बर्तन वगैरह बिक्री का काम करने लगा था। नूह हरियाणा में काफी मशक्कत के बाद आरोपी का पता लगा जिसे पूंजीपथरा पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर स्थानीय नूह कोर्ट में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर आरोपी को रायगढ़ लाया गया है। 
 आरोपी के विरूद्ध दर्ज अपराध का संक्षिप्त विवरण-
जानकारी के अनुसार 15 मई 2010 को थाना पूंजीपथरा में जी.पी. ग्लोबल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक समीर अहमद द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि 3 मई 2010 को उन्होंने प्लांट से अनुप रोड़ कैरियर रायगढ़ के ट्रक क्रमांक के माध्यम से 40 टन 560 किलो लोहा (एम.एस.इंगाट) कीमती  10,87,754 रुपए ड्रायवर रामनारायण नाई निवासी सुभाषनगर एटा के मार्फत ग्रोवर स्टील रोलिंग मिल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भेजा गया था। 6-7 दिन बाद लोहा गाजियाबाद नहीं पहुंचने पर पता किया ट्रांसपोर्टर के जरिए पता चला कि ट्रक मेरठ मुजफ्फरपुर हाईवे के पास लावारिस हालत में खड़ी है। ड्रायवर रामनारायण नई से संपर्क नहीं हुआ, ड्रायवर के द्वारा ट्रक में लोड लोहा को गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचने के संबंध में थाना पूंजीपथरा में खयानत का अपराध क्रमांक 78/2010 धारा 407 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध किया गया। 
अपराध विवेचना के दरमियान ट्रक ड्रायवर की रामनारायण नाई की हंडिया इलाहाबाद के बीच गोली मारकर हत्या की जानकारी मिली जिस संबंध में थाना हंडिया इलाहाबाद में आरोपी पवन यादव व अन्य पर हत्या का अपराध पंजीबद होने की जानकारी मिली। हत्या के अपराध में गिरफ्तार आरोपी पवन यादव और सर्वेश्वर यादव का सीजेएम न्यायालय एटा से अनुमति प्राप्त कर आरोपियों का मेमोरेंडम लिया गया जो बताएं कि 30 अप्रैल 2010 को ट्रक के चालक रामनारायण नाई के साथ आरोपी पवन कुमार यादव और सर्वेश कुमार यादव रायगढ़ आए थे। आरोपी पवन यादव, सर्वेश्वर कुमार यादव ने अपने साथी कबाड़ी संचालक मलिखान सिंह और राशिद हुसैन के साथ मिलकर रामनारायण के ट्रक में लोड के लोहे को लूटपाट की नीयत से हत्या का षडयंत्र रचे। ट्रक ड्रायवर रामनारायण नाई की इलाहाबाद के बीच आरोपी रशीद उर्फ हाफिज ने हंडिया 315 बोर से गोली मारकर हत्या कर दी जिसके बाद आरोपी मालिखान और रशीद उर्फ हाफिज के बीच लोहा बिक्री को लेकर झगड़ा विवाद हुआ। दोनों ट्रक एवं ट्रक में लोड एम.एस.इंगाट को छोड़कर भाग गए। प्रकरण में साक्ष्य अनुरूप धारा 407 को हटाकर 397, 398, 302, 201, 120बी, आईपीसी एवं 25,27 आर्म्स एक्ट की धारा जोड़ी गई। प्रकरण में तीन आरोपी पवन यादव, सर्वेश्वर कुमार यादव, मलिखान सिंह गिरफ्तार किया गया तथा फरार आरोपी रशीद हुसैन के विरुद्ध धारा 299 सीआरपीसी के तहत चालान पेश किया गया था। फरार आरोपी का न्यायालय से स्थाई वारंट जारी हुआ था जिसकी पतासाजी के लिए पुलिस टीम आरोपी के मूल निवास एटा (उत्तर प्रदेश) जाकर पतासाजी किया गया, जहां से आरोपी फरार था तथा कोई विशेष जानकारी नहीं मिली। थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक श्रीनाथ त्रिपाठी द्वारा आरोपी/वारंटी की गिरफ्तारी के लिये नये सिरे से पतासाजी किये जिसके हरियाणा में काम करने की जानकारी मिली। तत्काल थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त कर टीम दिगर प्रांत भेजा गया जिन्होंने हरियाण के नूह में काफी प्रयास के बाद आरोपी रशीद उर्फ हाफिज पिता मोहम्मद हुसैन उर्फ उमर उम्र 38 साल निवासी मरहरा काजी मोहल्ला थाना मरहरा जिला एटा (उत्तर प्रदेश) हाल मुकाम नूहू हरियाणा को पकड़ा और न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लेकर रायगढ़ लाया गया है।
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम व डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन में आरोपी/वारंटी की पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक श्रीनाथ त्रिपाठी, प्रधान रक्षक अमित तिर्की, आरक्षक अभिषेक द्विवेदी और ओम तिवारी की अहम भूमिका रही है।

 

लोकसभा निर्वाचन-2024 : 12 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन जमा करने की प्रक्रिया, अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को मिलेगी अंदर जाने की अनुमति
Posted Date : 11-Apr-2024 4:39:27 am

लोकसभा निर्वाचन-2024 : 12 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन जमा करने की प्रक्रिया, अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्तियों को मिलेगी अंदर जाने की अनुमति

  • निर्वाचन प्रक्रिया में नाम निर्देशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा, किसी तरह की ना करें गलती-अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय
  • अवकाश दिवस को छोड़कर पूर्वान्ह 11 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा नामांकन दाखिल कार्य
  • नाम निर्देशन के संबंध में दी गई आवश्यक जानकारी

रायगढ़।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत नाम निर्देशन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदाय करने हेतु बैठक ली।
अपर कलेक्टर पाण्डेय ने कहा कि पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में नामांकन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरणों में से एक है जिसमें अत्यधिक सजगता जरूरी है। यह प्रक्रिया केवल नामांकन पत्र जमा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आरंभिक जाँच भी शामिल हो जाता है। अनेक दस्तावेज ऐसे है जो इच्छुक अभ्यर्थियों को दिए जाते हैं वे अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा तैयार करने में इन अभिलेखों में उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रारूप 2-क के साथ व्यक्तियों को प्रारूप 26 (अनुसूची 12) भी दिया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी को शपथ पत्र दाखिल करना है। नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय अथवा उस राज्य में मान्यता प्राप्त को उस निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम एक निर्वाचक का प्रस्ताव आवश्यक है। गैर मान्यता प्राप्त परंतु पंजीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों और निर्दलीय अभ्यर्थियों को उस निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 10 निर्वाचकों के प्रस्ताव की आवश्यकता होगी। यदि इच्छुक अभ्यर्थी किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है तो यह उसका दायित्व है कि आरओ/एसएआरओ के समक्ष अपने मतदाता होने के प्रमाण स्वरूप संबंधित निर्वाचक नामावली अथवा उसके भाग की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरओ/एसएआरओ के पास किसी इच्छुक अभ्यर्थी का नामांकन पत्र जमा करने का अधिकार केवल इच्छुक अभ्यर्थी स्वयं या उसका प्रस्तावक अथवा गैर मान्यता प्राप्त दलों और निर्दलीय के मामलों में प्रस्तावकों में से कोई एक को होगा। इनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नामांकन पत्र जमा नहीं कर सकता है।
इस दौरान मनीष पाण्डेय, इंनोसेंट कुजूर, टंडन, एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी, डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे, जगजीवन राम जांगड़े, जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
12 अप्रैल से शुरू होगी नामांकन दाखिल की प्रक्रिया
अपर कलेक्टर पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संसदीय क्षेत्र क्रमांक 02 रायगढ़ लोकसभा निर्वाचन के लिए अधिसूचना का प्रकाशन 12 अप्रैल को होगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। इसी तरह नामांकन पत्रों की संवीक्षा 20 अप्रैल, नाम वापसी की अंतिम तिथि 22 अप्रैल निर्धारित है। मतदान 7 मई को प्रात: 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना 4 जून 2024 को होगी।
पूर्वान्ह 11 से अपरान्ह 3 बजे तक होंगे नामांकन जमा  
अपर कलेक्टर पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्धारित तिथियों में अवकाश दिवस को छोड़कर पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक ही नामांकन जमा होंगे। यह ध्यान रखा जाये कि नामांकन समय समाप्ति के बाद व्यक्ति को अभिलेख पूरा करने या किसी अन्य प्रयोजन से बाहर जाने और 3 बजे के बाद अंदर आने की अनुमति नही होगी। कोई अन्य व्यक्ति किसी इच्छुक व्यक्ति को कोई छूटा अभिलेख मुहैया कराने अंदर भी नहीं आ सकेगा। ऐसे सभी लोगों के अभिलेख पहले से पूर्ण हों यह उनका दायित्व होगा। नामांकन पत्र इच्छुक अभ्यर्थी अथवा उसके प्रस्तावक/प्रस्तावकों में से किसी एक द्वारा ही व्यक्तिश: प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति इसके लिए अधिकृत नहीं है। आरओ/एसएआरओ के कक्ष में इच्छुक अभ्यर्थी के साथ अधिकतम केवल 4 व्यक्ति जा सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहनों के प्रवेश की अनुमति होगी।
अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावकों के नाम की जाँच करें संबंधित निर्वाचक नामावली से
अपर कलेक्टर पाण्डेय ने बताया कि नामांकन पत्र जमा करते समय ही आरओ/एसएआरओ द्वारा उसका आरम्भिक जाँच की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी और उसके प्रस्तावकों के नाम की जाँच संबंधित निर्वाचक नामावली से करेंगे। यदि इच्छुक अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र से बाहर का है तो उसके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित निर्वाचक नामावली से नाम का मिलान किया जायेगा। प्रारुप 26 (शपथ पत्र) को देखेंगे कि वह संलग्न हो और उसमें कोई प्रविष्टी छूटी न हो। यदि कोई कॉलम खाली हो या भरा न गया हो तो इसे चेक लिस्ट के माध्यम से संबंधित इच्छुक अभ्यर्थी को अवगत करायेंगे क्योंकि अधूरा शपथ पत्र नामांकन रद्द होने का कारण हो सकता है। शपथ पत्र राज्य द्वारा निर्धारित शुल्क के स्टाम्प पेपर पर लिया जाना है। यह हमेशा ध्यान रखें कि मूल संलग्न शपथ पत्र में कोई भी कमी हो तो नियत समय-सीमा में पूरी तरह से नया शपथ पत्र भरा जायेगा।
अभ्यर्थी को नामांकन तिथि से एक दिन पूर्व खुलवाना होगा नया बैंक खाता
निर्वाचन लडऩे वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह आवश्यक है कि नामांकन की तिथि से कम से कम एक दिन पूर्व एक नया बैंक खाता खुलवाना होगा और खाते का विवरण देना होगा। यह खाता इच्छुक अभ्यर्थी के नाम से होगा या फिर उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से होगा। यह खाता राज्य में कहीं भी और किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक में या डाकघर में खोला जा सकता है। यदि किसी इच्छुक अभ्यर्थी ने निर्देशानुसार खाता नहीं खोला है तो उसे इस आशय की नोटिस दी जायेगी। ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी को यह अवगत कराना चाहिए कि खाता देर से खोलने अथवा किसी अन्य खाते से भुगतान करने पर यह माना जायेगा कि लेखा निर्धारित तरीके से नहीं संधारित किया गया।