छत्तीसगढ़

रायगढ़ और जांजगीर के जिला  मीडिया प्रमाणन समिति से लेना होगा विज्ञापन सर्टिफिकेशन
Posted Date : 15-Apr-2024 2:41:10 am

रायगढ़ और जांजगीर के जिला मीडिया प्रमाणन समिति से लेना होगा विज्ञापन सर्टिफिकेशन

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।  जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिला मुख्यालय पर गठित जिला स्तर की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, टाकीज, रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र, बल्क एस.एम.एम.,वॉइस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी में क्रमशः राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी को अनुमति लेना आवश्यक है। यदि वे अनुमति नहीं लेंगे तो यह निर्वाचन नियमों का उल्लंघन है।

 

मकान और दुकान मालिक के बिना सहमति के विज्ञापनों पर एफआईआर करने का है प्रावधान
Posted Date : 15-Apr-2024 2:40:53 am

मकान और दुकान मालिक के बिना सहमति के विज्ञापनों पर एफआईआर करने का है प्रावधान

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।  कलेक्टर धर्मेश कुमार ने छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो उनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जावेगी।
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से सम्बन्धित झंडे लगाये जाने के कारण शासकीय, अशासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।
छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार “कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति के स्वामी (मकान या दुकान मालिक) की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाले किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
ग्राम व नगर में पर्याप्त संख्या में टीम का गठन किया गया है। टीम सघन भ्रमण कर विरूपित सम्पत्ति को, सम्पत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में ला रही है तथा टीम द्वारा सम्पत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाएगी।
यदि किसी राजनैतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बन्धित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से चलाने की कार्यवाही करेगा एवं सम्बन्धित थाना प्रभारी, प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत् जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग किसी भी रूप में चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा।
संबंधित थाना प्रभारी द्वारा सम्पत्ति विरूपण से सम्बन्धित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की जायेगी। सम्बन्धित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त सम्पत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित सम्पत्ति की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करायेगी। इस प्रकरण से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त संबंध में की गई कार्यवाही की प्रतिवेदन प्रतिदिन संध्या 04.30 बजे तक अनिवार्यतः जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजेंगे। कोई भी शासकीय कर्मी, किसी भी मकान और दुकान मालिक को संपत्ति विरूपण में सहमति है तो लिखित सहमति पत्र प्राप्त करेंगे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा सहमति के लिए दबाव बनाया जाता है तो यह निर्वाचन नियमों का उल्लंघन है और उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किया जाएगा।

 

स्वामी आत्मानंद के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों मे एडमिशन शुरू
Posted Date : 15-Apr-2024 2:40:32 am

स्वामी आत्मानंद के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों मे एडमिशन शुरू

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।  प्रदेश में सत्र 2023-24 में 403 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तथा 348 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय संचालित है। सत्र 2024-25 में प्रदेश के इन सभी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी / हिन्दी माध्यम विद्यालयों की प्रक्रिया प्रारंभ है। इन समस्त विद्यालयों में सत्र 2024-25 में छात्र-छात्राओं के एडमिशन हेतु सेजेस पोर्टल 10 अप्रैल से प्रारंभ है। एडमिशन हेतु  आवेदन तिथि की अंतिम तिथि 05 मई 2024 निर्धारित है।अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सीट आबंटन 05 मई से 10 मई 2024 तक किया जाएगा। एडमिशन की अन्य आवश्यक कार्यवाही 11 मई से 15 मई 2024 तक किया जाएगा। 
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एडमिशन हेतु  कई निर्देशों का पालन करना होगा। इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा। एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेगा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राज्य में पूर्व से चल रहे अंग्रेजी माध्यम के 152 प्राथमिक तथा 153 पूर्व माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्राथमिकता से एडमिशन दिया जाये। कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा, जिसमें एडमिशन हेतु आवेदन पत्र साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जायेगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी।बी.पी.एल. एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जायेगा। पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात कम्प्यूटर के माध्यम से रेंडमली चयन किया जायेगा। रिक्त सीट के विरुध्द अधिक पात्र आवेदक होने पर लॉटरी से चयन किया जायेगा।कक्षा पहली में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की आयु 31 मई 2024 की स्थिति में 5 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष माह के मध्य होनी चाहिये।
जिले में संचालित अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम के स्वामी आत्मानंद विद्यालय
जिले में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगढ़, बरमकेला,  बिलाईगढ़, भटगांव, सरसींवा, बालपुर, पवनी और परसापाली में संचालित है। इसी प्रकार स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी माध्यम विद्यालय छिंद, गोडम, गाताडीह,  पेंड्रावन, टूण्डरी और डोंगरीपाली में संचालित है।

 

स्कूली छात्र/छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 6 भिलाई में स्कूल बसों की सप्राईज जांच शिविर
Posted Date : 15-Apr-2024 2:40:16 am

स्कूली छात्र/छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 6 भिलाई में स्कूल बसों की सप्राईज जांच शिविर

  • 0 परिवहन विभाग और यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सयुंक्त रूप से की गई जाँच
  • 0 13 शैक्षणिक संस्थान के 151 स्कूल बसों की जांच की गई, जिसमें 11 बसो में खामी पाई गई
  • 0 पायी गयी खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 8500 से अधिक शमन शुल्क वसूल किया गया

दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के मार्गदर्शन एवं एस.एल. लकड़ा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सतीष ठाकुर उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) के नेतृत्व में स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए रविवार 14 अप्रैल को यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 06 भिलाई में स्कूल बस का सप्राईज जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 13 स्कूलों के छात्र-छात्राओं में परिवहन करने वाले 151 बसों का जांच किया गया है। वाहन की जांच शिविर का उददेश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन से है। जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों के दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन का रजिस्टेऊशन, परमिट, फिटनेश, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनों का मैकनिकल फिटनेश जांच किया गया। जिसके अंतर्गत हेड लाईट, ब्रेक लाईट, पार्किंग लाईट, इन्डिकेटर लाईट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया। चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिडक़ी, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फस्र्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है कि नहीं चेक किया गया। जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा बिना स्पीड गर्वनर 03, बिना अग्नि शमन 05, बिना वायपर 01, बिना इंडीकेटर 01, बिना कैमरा 01 कुल 11 स्कूली बसों पर चालान करते हुए 8500 रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया। चेकिंग के दौरान पायी गयी खामियों को पूर्ण कर पुन: चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात विष्णु ठाकुर, परिवहन निरीक्षक के द्वारा वाहन चालकों को यातायात संकेत, यातायात सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए वाहन चालन के दौरान लापरवाही न करने, कंडक्टर के द्वारा दरवाजे पर खड़ा ना रहने, स्कूल बच्चे को सुरक्षित उतारने चढ़ाने एवं किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थ का सेवन ना करने हेतु समझाइश दी गयी। उक्त वाहन परीक्षण के दौरान विष्णु ठाकुर, अरूणा साहू, परिवहन निरीक्षक, शशिकांत बंजोर, उप निरीक्षक परिवहन, ज़मील चौहान, हितेश राव, महेन्द्र, कमलेष चंदेल, लोकेश पाटिल, सतेन्द्र सोनी परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग से के.बी. नागे निरीक्षक यातायात जोन सिविक सेन्टर, सुशील पाण्डेय, सहायक उप निरीक्षक, आरक्षक तिलक साहू, अनुपम शुक्ला, राकेश साहू, घनाराम निषाद यातायात द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाईड लाईन के अनुसार बसों को चेक किया गया।

 

सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत, बालको नगर क्षेत्र में चक्काजाम
Posted Date : 15-Apr-2024 2:39:25 am

सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत, बालको नगर क्षेत्र में चक्काजाम

0 रिंगरोड के विकल्प के बावजूद शहर के भीतर से दौड़ रहे भारी वाहन

कोरबा। दो दिन के भीतर सडक दुर्घटना में एक आटो चालक सहित चार लोगों की दर्दनाक मौत और कुछ लोगों के घायल होने से नाराज लोगों ने बालकोनगर क्षेत्र में मुख्य मार्ग को बाधित कर दिया। चक्काजाम आज भी जारी है, लोग मांग कर रहे है कि इस रास्ते से भारी वाहनों का आवागमन बंद किया जाये। मामले को देखते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारी यहां पहुंचे।
ज्ञात हो कि दो दिन के भीतर घटनाक्रम में बालकोनगर मेनरोड पर सवारी आटो को एक भारी वाहन ने टक्कर मार दी। इस घटना में आटो चालक मनोज लहरे की मौत हो गयी। आटो में सवार 5 से अधिक लोग घायल हो गये। बताया गया कि भारी वाहन की टक्कर से आटो सडक पर पलट गया था। गंभीर चोट के कारण चालक को बचाया नहीं जा सका। घायलों को कोरबा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया जहां उपचार जारी है। इससे एक दिन पहले इसी क्षेत्र में हुई दुर्घटना में बाईक सवार तीन युवकों की जान चली गई। कहा गया कि वे भारी वाहन से भिड़े थे। घटनाक्रम से आस-पास के लोग नाराज हो गये। उन्होंने माना की इस प्रकार के मामले भारी वाहनों की वजह से हो रहे है। उनके द्वारा वाहनों को बंद करने की मांग को लेकर चक्काजाम शुरू कर दिया। यह आज दुसरे दिन भी जारी है। मार्ग पर चक्काजाम होने के कारण दोनों दिशाओं में सैकड़ों की संख्या में वाहन थमे हुए है। उन्हें गंतव्य को जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में सामान्य आवाजाही भी इस वजह से बाधित है। अर्से की राहत के बाद एक बार फिर शहर के भीतर से कोयला और अन्य भारी वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। यह सब तब हो रहा जब क्षेत्र में रिंगरोड का विकल्प है। नई व्यवस्था प्रारंभ होने से मुख्य मार्ग पर परेशानी उत्पन्न हो रही है और हादसे की आशंका को मजबूती मिली है। लंबे समय तक डीएसपीएम चैराहा, कुआंभ_ा, मुड़ापार, रेलवे कालोनी होते हुए भारी वाहन चलाये जा रहे थे। इससे कई प्रकार की परेशानियां सामने आयी। दोनों तरफ रेल फाटकों की उपस्थिति होने और इनके बार-बार होने से पूरे रास्ते में भारी वाहनों की रेलमपेल होने के कारण आवाजाही बाधित होती रही। ऐसे में एम्बुलेंस के साथ-साथ स्कूल वाहन और जन सामान्य को परेशान होना पड़ा। लगातार ऐसे मामले सामने आने के बाद इस रोड से भारी वाहनों के संचालन को रोक दिया गया था। लेकिन अब नवरात्र का हवाला देते हुए प्रशासन ने मुड़ापार, अमरैय्या रोड से भारी वाहनों को अनुमति दी है। इससे क्षेत्र की हजारों की आबादी मुश्किल में है।

 

 हाथियों के झूंड को देखकर भाग रही महिला की मौत
Posted Date : 15-Apr-2024 2:38:28 am

हाथियों के झूंड को देखकर भाग रही महिला की मौत

जशपुर। जशपुर जिले में हाथियो के झुंड को देख डरकर भाग रही एक महिला की मौत हो गई है। महिला गर्भवती बताई जा रही है और उसका नाम जयंती बाई बताया जा रहा है। पूरी घटना ओडीशा की सीमा से लगे सागजोर जंगल की है। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे मृतिका जयंती बाई नदी नहाने गई थी। इसी बीच उसे 4 हाथियो का झुंड दिखा और हाथियो के झुंड को देखते ही माहिला चीखते चिल्लाते भागने लगी। भागने के दौरान वह ऐसा गिरी कि थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गयी।
जिले के डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मृतिका ने देहांत से पहले घरवालों और वन कर्मचारियों की मौजूदगी में बयान दिया है। बयान में उसने बताया कि वह हाथी को देखकर डर गई और डरकर भागने के दौरान वह गिरने के चलते चोटिल हो गईं। उसे आनन फानन में फरसाबहार अस्प्ताल ले जाया गया जहाँ उसकी मौत हो गई। इधर सागजोर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच का कहना है कि इस घटना के लिए वन विभाग जिम्मेदार है।