छत्तीसगढ़

युवक पर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को पुसौर पुलिस ने किया गिरफ्तार
Posted Date : 15-Apr-2024 2:42:42 am

युवक पर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी को पुसौर पुलिस ने किया गिरफ्तार

आरोपी को हत्या के प्रयास अपराध में भेजा गया रिमांड पर, पुसौर के कंवरिहा गांव की घटना
रायगढ़। दिनांक 13.04.2024 को थाना पुसौर में ग्राम कंवरिहा में रहने वाले गोपाल सिदार (45 साल) द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसके दो बेटे राहुल सिदार और यशवंत सिदार हैं। छोटा लडका यशवंत पढाई कर रहा है। रोज की तरह 12 अप्रैल को यशवंत (19 साल) रात्रि में खाना खाकर घर के पास स्थित राधा कृष्ण मंदिर पास गया था , थोड़ी देर बाद यशवंत दौडते हुये घर आकर बताया कि मंदिर के पास बैठ कर अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था कि उसी समय रात करीब 09/30 बजे निर्मल सिदार घरेलू पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौच करते हुये हाथ में रखे धान काटने वाला हंसिया से गला पीछे गर्दन में मारा है। आसपास के लोग बीच बचाव किये। आहत को रायगढ़ प्रायवेट अस्पताल में भर्ती कराये जिसके बाद शंकराचार्य अस्पताल रायपुर ले जाकर भर्ती कराये हैं । घटना की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक रोहित बंजारे द्वारा आरोपित निर्मल सिदार पर हत्या का प्रयास का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को तत्काल हिरासत में लेकर आरोपी से घटना में प्रयुक्त धारदार हंसिया की जप्ती कर आरोपी निर्मल सिदार पिता सिदार उम्र 30 साल निवासी ग्राम कंवरिहा थाना पुसौर को आज गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

 

चुनाव ड्यूटी में लगे होम गार्ड के जवानों और ड्राइवर्स को भरवाए गए डाक मतपत्र के फॉर्म
Posted Date : 15-Apr-2024 2:42:28 am

चुनाव ड्यूटी में लगे होम गार्ड के जवानों और ड्राइवर्स को भरवाए गए डाक मतपत्र के फॉर्म

लोकसभा निर्वाचन-2024
रायगढ़।  लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान चुनाव ड्यूटी में रहने वाले सुरक्षा कर्मियों तथा अन्य व्यक्तियों अपने वोट देने के अधिकार से वंचित न हो इसके लिए डाक मत पत्र के माध्यम से वोट डालने की सुविधा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाती है। रायगढ़ जिले में कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों के डाक मतपत्र भरवाने का अभियान चल रहा है। जिससे वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
इसी क्रम में नगर सैनिकों को डाक मतपत्र के आवेदन भरवाए गए। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए पोस्टल बैलेट शाखा प्रभारी डिप्टी कलेक्टर महेश शर्मा ने बताया कि सेनानी होम गार्ड कार्यालय में इसके लिए विशेष कैंप लगाया गया था। जहां जिला सेनानी बी कुजूर भी उपस्थित रहे। इस मौके पर 120 नगर सैनिकों के फॉर्म भरवाए गए हैं। इसी क्रम में गत दिवस चुनाव कर्मियों को मतदान ड्यूटी में लाने ले जाने में संलग्न बस के ड्राइवर और क्लीनर्स को डाक मत पत्र के माध्यम से वोट डालने के बारे में जानकारी दी गई। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में आयोजित कैंप में 120 ड्राइवर और क्लीनर को डाक मत पत्र के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उनके फॉर्म भरवाए गए। जिससे मतदान दिवस पर ड्यूटी में होने के कारण वे वोट देने के अपने अधिकार से वंचित न हों।

 

तारमिस्त्री परीक्षा के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित
Posted Date : 15-Apr-2024 2:42:11 am

तारमिस्त्री परीक्षा के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़।  विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत संभागीय अनुज्ञापन समिति (विद्युत) रायगढ़ के द्वारा तारमिस्त्री परीक्षा विगत वर्षों की भांति इस वर्ष 2024 के माह-जुलाई में आयोजित की जाएगी। समस्त संबंधित जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के आवेदनकर्ता का योग्यता आठवी उत्तीर्ण और किसी भी नियोक्ता जिसके पास फैक्ट्री लाइसेंस हो, उनके अधीन दो वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। आवेदनकर्ता इस परीक्षा हेतु कार्यालयीन अवधि में से निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र कार्यालय कार्यपालन अभियंता (वि.सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, छ.ग. शासन रायगढ़ संभाग रायगढ़ दुर्गा चौक उत्तर चक्रधरनगर रायगढ़ (छ.ग.) पिनकोड 496001 में डाक द्वारा या सीधे 30 अप्रैल 2024 तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए उक्त कार्यालय या मोबाइल नंबर 9424193036, 9977165344 से संपर्क किया जा सकता है।

 

पेयजल समस्या के निराकरण हेतु दूरभाष नंबर पर करें संपर्क
Posted Date : 15-Apr-2024 2:41:58 am

पेयजल समस्या के निराकरण हेतु दूरभाष नंबर पर करें संपर्क

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।   धर्मेश कुमार साहू के निर्देशन में जिले के लोक यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल समस्या के तुरंत निराकरण और सुचारू संचालन एवं संधारण हेतु जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का दूरभाष 07768-233089 है। यह प्रकोष्ठ 30 जून 2024 तक के लिए प्रभावी है। सारंगढ़ और बरमकेला नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी उप अभियंता के आर सूर्यवंशी नियुक्त किए गए हैं, जिनका मोबाइल नंबर 8602103054 है। इसी प्रकार सारंगढ़ और बरमकेला नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहायक के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर इंद्रदेव साहू नियुक्त है जिनका मोबाइल नंबर 7000 182661 है। बिलाईगढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी के रूप में सहायक अभियंता मनोज दाकोड़े को नियुक्त किया गया है जिनका मोबाइल नंबर 8109200800 है। बिलाईगढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहायक के रूप में डाटा एंट्री ऑपरेटर रविशंकर सोनी को नियुक्त किया गया है जिनका मोबाइल नंबर 7240951085 है।
 प्रकोष्ठ में पेयजल समस्या के निराकरण से संबंधित डाक एवं पत्राचार नियंत्रण प्रकोष्ठ सहायक द्वारा किया जाएगा। प्रकोष्ठ सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करेगा। प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसे प्रतिदिन के प्राप्त शिकायतों का पूर्ण विवरण दर्ज होगा एवं संबंधित सहायक अभियंताओं उप अभियंताओं को शिकायत से अवगत कराएंगे एवं शिकायत का तिथिवार निराकरण संबंधी जानकारी का स्पष्ट उल्लेख रजिस्टर में होगा। जिला स्तर प्रखंड कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं प्रत्येक उपखंड एवं विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत मुख्यालय में शिकायत पंजी संधारित की जाएगी। शिकायत और सुझाव इन स्थानों पर दर्ज किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभागीय टोल फ्री नंबर 1800 2330008 में भी शिकायत सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे।

 

केंद्रीय विद्यालयों के बालवाटिका (नर्सरी) से कक्षा 1 में आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल
Posted Date : 15-Apr-2024 2:41:46 am

केंद्रीय विद्यालयों के बालवाटिका (नर्सरी) से कक्षा 1 में आवेदन की अंतिम तिथि 15 अप्रैल

  • बालवाटिका (नर्सरी, केजी 1,2) के लिए केंद्रीय विद्यालय में आवेदन जमा करना होगा
  •  कक्षा 1 के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।  देशभर में भारत सरकार के अधीन इंग्लिश मीडियम में संचालित केंद्रीय विद्यालयों में बालवाटिका 1, 2, 3 (सामान्य भाषा में नर्सरी, केजी 1, केजी 2) और कक्षा 1 के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2024 है।
बालवाटिका 1, 2, 3 (सामान्य भाषा में नर्सरी, केजी 1, केजी 2) अंतर्गत बालवाटिका 1 क़े लिए बच्चे की उम्र 3 से 4 साल, बालवाटिका 2 क़े लिए उम्र 4 से 5 साल, बालवाटिका 3 क़े लिए उम्र 5 से 6 साल होना चाहिए। इसी प्रकार कक्षा 1 क़े लिए बच्चे की उम्र 6 से 8 साल होने चाहिए।
 इन सभी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र की गिनती 31 मार्च 2024 की स्थिति में होगा।  बालवाटिका क़े लिए आवेदन सीधे केंद्रीय विद्यालय में जमा होगा और क्लास 1 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा, जिसका लिंक https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in/instruction.html है। इस लिंक क़े नीचे में कॉलम में शर्त को टिक करेंगे तब फॉर्म खुलता है और आगे का एडमिशन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

 

सारंगढ़ में कार्यालयीन दिवस में बनाया जा सकता है खाद्य लाइसेंस
Posted Date : 15-Apr-2024 2:41:25 am

सारंगढ़ में कार्यालयीन दिवस में बनाया जा सकता है खाद्य लाइसेंस

सारंगढ़ बिलाईगढ़ ।  कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू और नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के निर्देश पर जिले के अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति
पंजीयन का कार्य कार्यालयीन दिवस और समय पर सीएमएचओ कार्यालय सारंगढ़ परिसर, शासकीय सामुदायिक अस्पताल के सामने में किया जाता है। जिला प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबार कर्ताओं को उपस्थित होकर पंजीयन /अनुज्ञप्ति बनवाकर लाभ उठाने की अपील की है। पंजीयन, लाइसेंस के लिए खाद्य कारोबार कर्ता के पासपोर्ट साइज का फोटो, आधार कार्ड, बिजली बिल, किरायानामा या निगम की एनओसी या गुमास्ता दस्तावेज होना अनिवार्य है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 वा 31(1)के तहत खाद्य विनिर्माता,  रिपैकर ,रीलेबरर ,खाद्य परिवहन ,थोक व खुदरा विक्रेता , होटल ,रेस्टोरेंट ,ढाबा ,किराना दुकान ,मीट शॉप, पान ठेला, चाट वा गुपचुप ठेला ,गन्ना रस ,जूस सेंटर ,खाद्य बर्फ, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर , फल, सब्जी विक्रेता व अन्य किसी भी प्रकार के खाद्य कारोबार कर्ता को खाद्य लाइसेंस/ पंजीयन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है। बिना खाद्य अनुज्ञप्ति, पंजीयन के खाद्य कारोबार करने पर जुर्माने का प्रावधान है तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की जा सकती है।  पंजीयन हेतु वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक होने पर रु.100 पंजीयन शुल्क, 12 लाख से 20 करोड़ तक पर रु.2000 है, जबकि उत्पादनकर्ता हेतु  क्रमशः  रु.3000 व रु.5000 का शुल्क प्रति वर्ष निर्धारित है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग की बैठक में निर्देश दिए हैं कि सभी होटल और छोटे खाद्य व्यापारियों को खाद्य लाइसेंस बनाने के लिए प्रेरित करें और नियम कानून अनुसार किसी प्रकार के मिलावटी, गंदगी आदि का पालन नहीं करते तो उन पर कार्यवाही करें। प्रभारी अधिकारी ने बताया कि जुर्माना का प्रकरण सुनवाई अपर कलेक्टर न्यायालय और सजा की सुनवाई सीजेआई कोर्ट में किया जाता है।