छत्तीसगढ़

पेयजल समस्या के निराकरण हेतु दूरभाष नंबर जारी
Posted Date : 04-May-2024 10:18:23 pm

पेयजल समस्या के निराकरण हेतु दूरभाष नंबर जारी

सारंगढ़ बिलाईगढ़।  कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू के निर्देशन में जिले के लोक यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल समस्या के तुरंत निराकरण और सुचारू संचालन एवं संधारण हेतु जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण प्रकोष्ठ का दूरभाष 07768-233089 है। यह प्रकोष्ठ 30 जून 2024 तक के लिए प्रभावी है। सारंगढ़ और बरमकेला नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी उप अभियंता के आर सूर्यवंशी नियुक्त हैं, जिनका मोबाइल नंबर 8602103054 है। इसी प्रकार सारंगढ़ और बरमकेला नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहायक के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर इंद्रदेव साहू नियुक्त है जिनका मोबाइल नंबर 7000 182661 है। बिलाईगढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ प्रभारी के रूप में सहायक अभियंता मनोज दाकोड़े को नियुक्त किया गया है जिनका मोबाइल नंबर 8109200800 है। बिलाईगढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ के सहायक के रूप में डाटा एंट्री ऑपरेटर रविशंकर सोनी को नियुक्त किया गया है जिनका मोबाइल नंबर 7240951085 है।
 प्रकोष्ठ में पेयजल समस्या के निराकरण से संबंधित डाक एवं पत्राचार नियंत्रण प्रकोष्ठ सहायक द्वारा किया जाएगा। प्रकोष्ठ सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य करेगा। प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु एक रजिस्टर संधारित किया जाएगा, जिसे प्रतिदिन के प्राप्त शिकायतों का पूर्ण विवरण दर्ज होगा एवं संबंधित सहायक अभियंताओं उप अभियंताओं को शिकायत से अवगत कराएंगे एवं शिकायत का तिथिवार निराकरण संबंधी जानकारी का स्पष्ट उल्लेख रजिस्टर में होगा। जिला स्तर प्रखंड कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ एवं प्रत्येक उपखंड एवं विकासखंड स्तर पर जनपद पंचायत मुख्यालय में शिकायत पंजी संधारित की जाएगी। शिकायत और सुझाव इन स्थानों पर दर्ज किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विभागीय टोल फ्री नंबर 1800 2330008 में भी शिकायत सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे।

 

5 मई की शाम 5 बजे से मदिरा दुकान बंद
Posted Date : 04-May-2024 10:18:07 pm

5 मई की शाम 5 बजे से मदिरा दुकान बंद

सारंगढ़ बिलाईगढ़।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के संपूर्ण क्षेत्र में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ), कंपोजिट मंदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफएल-1 घघ) को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व दिनांक 05 मई 2024 को सायं 5 बजे से लेकर 07 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। इस अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित है।

 

रायगढ़ जनरल आब्जर्वर, पुलिस आब्जर्वर एवं व्यय प्रेक्षक से मुलाकात कर सकते हैं
Posted Date : 04-May-2024 10:17:47 pm

रायगढ़ जनरल आब्जर्वर, पुलिस आब्जर्वर एवं व्यय प्रेक्षक से मुलाकात कर सकते हैं

सारंगढ़ बिलाईगढ़।  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए लोकसभा क्षेत्र-02 रायगढ़ के लिए जनरल आब्जर्वर डॉ.अंशज सिंह, आईएएस एवं पुलिस ऑब्र्जवर मुख्तार मोहसिन, आईपीएस तथा व्यय प्रेक्षक सेंथिल कुमार बी को नियुक्त है।
राजनीतिक दल, मीडिया, प्रतिनिधि एवं आम जनता जनरल आब्जर्वर डॉ.अंशज सिंह, आईएएस मोबाइल नं.76470-46068 से सर्किट हाऊस रायगढ़ के कक्ष क्रमांक 1 में प्रात: 11 से दोपहर 12 बजे तक मिल सकते है एवं दूरभाष क्रमांक 07762-297413 में संपर्क कर सकते है। इसी तरह पुलिस ऑब्जर्वर मुख्तार मोहसिन, आईपीएस मोबाइल नं. 76470-42544 से सर्किट हाऊस रायगढ़ के कक्ष क्रमांक-2 में प्रात: 11 से दोपहर 12 बजे तक मिल सकते है एवं दूरभाष क्रमांक 07762-297412 में संपर्क कर सकते है। इसी तरह व्यय प्रेक्षक सेंथिल कुमार बी मोबाइल नं.76470-45962 से सर्किट हाऊस रायगढ़ के कक्ष क्रमांक-5 में प्रात: 11 से दोपहर 12 बजे तक मिल सकते है एवं दूरभाष क्रमांक 07762-297411 में संपर्क कर सकते है।

 

स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में एडमिशन की अंतिम तिथि 5 मई
Posted Date : 04-May-2024 10:17:17 pm

स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में एडमिशन की अंतिम तिथि 5 मई

सारंगढ़ बिलाईगढ़।  प्रदेश के सभी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के एडमिशन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 05 मई 2024 निर्धारित है।अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सीट आबंटन 05 मई से 10 मई 2024 तक किया जाएगा। एडमिशन की अन्य आवश्यक कार्यवाही 11 मई से 15 मई 2024 तक किया जाएगा।
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एडमिशन हेतु  कई निर्देशों का पालन करना होगा। इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा। एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेगा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राज्य में पूर्व से चल रहे अंग्रेजी माध्यम के 152 प्राथमिक तथा 153 पूर्व माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्राथमिकता से एडमिशन दिया जाये। कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा, जिसमें एडमिशन हेतु आवेदन पत्र साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जायेगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी।बी.पी.एल. एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जायेगा। पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात कम्प्यूटर के माध्यम से रेंडमली चयन किया जायेगा। रिक्त सीट के विरुध्द अधिक पात्र आवेदक होने पर लॉटरी से चयन किया जायेगा।कक्षा पहली में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की आयु 31 मई 2024 की स्थिति में 5 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष माह के मध्य होनी चाहिये।

 

बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर किए मतदान
Posted Date : 04-May-2024 10:16:55 pm

बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर पर किए मतदान

सारंगढ़ बिलाईगढ़।  सारंगढ़ के बुजुर्ग 90 वर्षीय बिशन रूप अग्रवाल और सरिया के दिव्यांग दीपेश पटेल सहित जिले के चिन्हित कई बुजुर्ग और दिव्यांग ने घर पर मतदान दलों की उपस्थिति में होम वोटिंग 1 और 3 मई को किया। सारंगढ़ के बनियापारा निवासी 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुमन केशरवानी ने महिला होम वोटिंग के माध्यम से अपना मताधिकार का उपयोग की। उन्होंने कहा कि वोट देकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्हें होम वोटिंग के माध्यम से घर पर ही मतदान कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला। इस हेतु उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग और मतदान अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित की। इसी प्रकार सुमन केशरवानी की नातिन दिव्यांग पूजा केशरवानी ने आयोग की इस नई व्यवस्था को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। उन्होंनेे कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए इस नई व्यवस्था के फलस्वरूप अब देश का कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित नही होगा। होम वोटिंग के जरिए मताधिकार का सपना साकार हुआ। फुलझरिया पारा के दिव्यांग सौरभ केशरवानी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके लिए यह सुविधा बहुत लाभकारी है। बिना परेशानी के वे घर पर ही वोट देकर लोकतंत्र में अपनी भूमिका अच्छे से निभा रहे हैं।
मतदान के पश्चात खुशी जाहिर करते हुए सभी के परिजनों ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को घर पर मतदान की सुविधा देने बहुत ही अच्छी पहल है। हालाकि वे पहले मतदान केन्द्रों में मतदान करते थे। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हमें मतदान अवश्य करना चाहिये। अनेक शारीरिक रूप से अस्वस्थ मतदाताओं ने आसानी से अपने घर पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पिछले विधानसभा निर्वाचन के दौरान भी होम वोटिंग के माध्यम से उन्हें निर्वाचन में भाग लेने का अवसर मिला था। यह सुविधा मिलने से बुजुर्ग व्यक्तियो को बहुत सहारा मिलता है। मतदाता एवं उनके परिजनों ने  निर्वाचन आयोग की इस व्यवस्था को अत्यंत कारगर एवं उपयोगी बताया एवं इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया।
उल्लेखनीय है कि शारीरिक असमर्थता तथा अति वृद्धावस्था के कारण बूथ तक पहुंचकर मतदान करने में असमर्थ लोगों ने डाक मत से होम वोटिंग के जरिये अपने मताधिकार का उपयोग किया और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी दी। 85 वर्ष से अधिक आयु एवं दिव्यांगजनों ने अपने घर पर ही मतदान किया। उन्होंने निर्वाचन आयोग की इस सुविधा पर खुशी जताई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के हर एक नागरिक को मतदान में शामिल होने एवं  लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु  होम वोटिंग की सुविधा प्रारंभ की है, जिसका लाभ शारीरिक असमर्थता एवं वृद्धावस्था के कारण मतदान केन्द्र तक पहुँच पाने में असमर्थ अनेक बुजुर्ग तथा दिव्यांग मतदाता को मिल रहा है एवं वे अपने घर पर ही अपने मताधिकार का प्रयोग आसानी से कर पा रहे हैं। चिन्हाकिंत बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं ने होम वोटिंग किया

 

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी, प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित
Posted Date : 04-May-2024 10:16:21 pm

मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी, प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़।   लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी या प्रचार प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लघन करने वाला व्यक्ति, दल, भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।