रायगढ़। थाना तमनार क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले युवती द्वारा उसके मित्र देवनारायण नायक उसे मोबाइल पर कॉल कर सोशल मीडिया पर चरित्रहीन साबित करने की धमकी देकर रुपयों की मांग करने की लिखित शिकायत थाने में की गई थी। पीड़ित युवती 28 मार्च को थाना तमनार में आरोपित देवनारायण नायक के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लिखित आवेदन देकर बताई कि देवनारायण के साथ पढ़ी है इसलिए उसे जानती पहचानती है। देवनारायण नायक इसकी जानकारी के बगैर इसके फोटो और नाम का उपयोग कर इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाया जिसमें उसने कई आपत्तिजनक फोटो वीडियो अपलोड किये और इसी आईडी से उसने कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और युवती के जान पहचानन वालों को अनाप-शनाप मैसेज करने लगा। इसी बीच 3 मार्च की सुबह देवनारायण नायक द्वारा युवती को कॉल कर धमकी दिया कि रु.50,000 देना पड़ेगा नहीं तो सोशल मीडिया पर तुम्हें चरित्रहीन साबित कर तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। युवती ऐसा ना करने की विनती की उसके बाद भी देवनारायण द्वारा युवती के जान पहचान वालों को फेक आईडी से संपर्क कर रहा था। पीड़ित युवती द्वारा 28 मार्च को देवनारायण पर कार्यवाही के लिए लिखित शिकायत प्रस्तुत की जिस पर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर द्वारा अपराध क्रमांक 103/2024 धारा 384 आईपीसी 66(ग), 67 आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया गया। आरोपी युवक गिरफ्तारी के भय से गांव से फरार था। कल रात आरोपी को उसके गांव में देखे जाने की सूचना पर तमनार पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। आरोपी युवक द्वारा युवती को भेजे गये मैसेज का स्क्रीन शॉट व आरोपी का मोबाइल वजह सबूत जप्त किया गया तथा आरोपी के परिजनों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना देकर अपराध में गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम व डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, सहायक उप निरीक्षक नरसिंह नाथ यादव, प्रधान आरक्षक अनूप कुजूर, आरक्षक पुष्पेंद्र सिदार की विशेष भूमिका रही है।
रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर सामाजिक अपराध अवैध शराब, जुआ-सट्टा पर अंकुश लगाने जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। खरसिया क्षेत्र में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खरसिया के सतत पर्यवेक्षण पर प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में खरसिया पुलिस टीम पिछले दो दिनों से लगातार कार्रवाई कर रही है। कल आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में थाना खरसिया और चौकी खरसिया की टीम द्वारा खरसिया टाउन के शराब भट्टी के पास संचालित 06 अवैध चकना दुकान के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 36(च) की कार्रवाई की गई। वहीं आम रास्ते में शराब सेवन कर रहे 14 नशाखोरों पर खरसिया पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत कार्यवाही किया गया है।
इसी कड़ी में आज सुबह भोर में प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम भदरीपाली में प्रायमरी स्कूल के पीछे भदरीपाली का भेषज कुमार डनसेना एक अन्य व्यक्ति को साथ लेकर अवैध भठ्ठी लगाकर महुआ शराब बनाकर बिक्री किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल द्वारा थाने के सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर व हमराह स्टाफ के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई किया गया। पुलिस टीम ने मौके में घेराबंदी कर आरोपी भेषज कुमार डनसेना पिता सुन्दर लाल उम्र 32 वर्ष निवासी भदरीपाली व उसके साथी आरोपी पंचराम केंवट पिता भगउ उम्र 58 वर्ष साकिन परसकोल को चुल्हा (भठ्ठी) बनाकर महुआ शराब बेचते पकड़े। दोनों आरोपियों से 20 लीटर महुआ शराब कीमती रु.4000, शराब बिक्री रकम रु.1150, 04 नग छोटे-बड़े सिल्वर बर्तनों की जप्ती की गई है। आरोपियों के कृत्य पर थाना खरसिया में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में की गई शराब रेड कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर, आरक्षक प्रदीप तिवारी, सत्यनारायण सिदार, रमेश कुमार बरेठ शामिल थे।
रायगढ़। प्रभारी पुलिस अधीक्षक रायगढ़ योगेश कुमार पटेल द्वारा जिले के सभी थाना, चौकी प्रभारियों को विजिबल पुलिसिंग को प्राथमिकता देते हुए प्रतिदिन संध्या गस्त पर अधिक से अधिक पुलिसबल के साथ मार्केट एरिया, भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर फुट पेट्रोलिंग कर संदिग्ध व्यक्तियों एवं नशे में वाहन चलाने वालों की जांच करने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने थाना प्रभारियों को पेट्रोलिंग दौरान यातायात व्यवस्था बनाये रखने और जांच कार्रवाई से महिलाओं व वृद्धजनों को कोई परेशानी ना हो इसका विशेष ध्यान रखने कहा गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारियों को विजिबल पुलिसिंग के तहत औचक रूप से बदमाशों के जमावड़े स्थानों को भी चेक कर आपत्तिजनक अवस्था में पाये गये व्यक्तियों पर विधि अनुरूप कार्रवाई करने निर्देशित किया गया है।
निर्देशों के पालन में आज जिला मुख्यालय रायगढ़ एवं सभी तहसीलों में थाना प्रभारियों द्वारा मार्केट एरिया में सघन पेट्रोलिंग करते हुए प्रमुख चौंक-चौराहों पर संदिग्धों की जांच और ब्रीथ एनालाइजर मशीन से वाहन चालकों की जांच कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। विजिबल पुलिसिंग के तहत आगे भी नियमित रूप से कार्रवाई जारी रहेगी।
रायगढ़। गर्मियों में लोगों को निर्बाध रूप से जलापूर्ति मिलनी चाहिए। यह सर्वोच्च प्राथमिकता का काम है। जहां नल कनेक्शन का जाल बिछ चुका है, वहां पानी की सप्लाई अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उक्त निर्देश कलेक्टर कार्तिकेया गोयल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के साथ सभी एसडीएम, सीईओ जनपद की एक महत्वपूर्ण बैठक ली।
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने विकासखंड वार सिंगल विलेज, रेट्रोफिटिंग, सोलर और सोलर रेट्रोफिटिंग, नल कनेक्शन वितरण और जल आपूर्ति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि नल कनेक्शन वितरण की सार्थकता तभी है, जब उसमें जलापूर्ति हो रही हो। उन्होंने सभी एसडीएम और सीईओ जनपद को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे सारे गांव जहां नल वितरण का काम पूरा किया जा चुका है, वहां पानी सप्लाई का भौतिक सत्यापन अगले 4 से 5 दिनों में पूरा कर रिपोर्ट दें। उन्होंने साथ ही कहा कि जहां नल कनेक्शन बिछ गए हैं लेकिन पानी टंकी का काम अधूरा है, वहां विभागीय निर्देश अनुसार ठेकेदार को बोर पम्प से नलों में पानी का सप्लाई देना है। भौतिक सत्यापन के दौरान यह व्यवस्था भी सुनिश्चित किए जाने के निर्देश उन्होंने सभी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर गोयल ने सभी एसडीएम को रोजाना इस काम की समीक्षा अपने स्तर पर करने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर गोयल ने अधूरे प्रोजेक्ट्स को समय-सीमा के अनुसार पूरा करते चलने के निर्देश विशेष रूप से दिए। पानी सप्लाई के सोर्स तक बिजली आपूर्ति के चलते जहां का काम रुका है, उसको लेकर कलेक्टर गोयल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को अगले 3 से 4 दिन में सारा काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईई पीएचई को बिजली विभाग से समन्वय कर सभी डिमांड नोट्स का भुगतान करने के लिए कहा। उन्होंने समूह जल प्रदाय प्रोजेक्ट्स को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो काम आचार संहिता से पहले स्वीकृत सभी कार्य गर्मी के मौसम में पूरी गति से होने चाहिए। जो ठेकेदार काम में ढिलाई कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करें।
बैठक में ईई पीएचई परीक्षित चौधरी, एसडीएम धरमजयगढ़ डिगेश पटेल, एसडीएम खरसिया डॉ प्रियंका वर्मा, एसडीएम रायगढ़ प्रवीण तिवारी, एसडीएम घरघोड़ा रमेश मोर, एसडीएम लैलूंगा अक्षा गुप्ता, एडिशनल सीईओ जिला पंचायत एन.आर.पटेल सहित सभी सीईओ जनपद और एसडीओ पीएचई सहित क्रेडा और बिजली विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने तालाबों के गहरीकरण के लिए तैयार करें कार्ययोजना
कलेक्टर गोयल ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि मानसून आने के पहले ऐसे तालाबों को चिन्हांकित कर लें, जहां गहरीकरण किया जाना है। उन्होंने ग्रामीण के साथ शहरी तालाबों को भी चिन्हित करने के लिए कहा। साथ ही सभी एसडीएम को शहरी क्षेत्रों में तालाबों के गहरीकरण और गाद सफाई के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में तैयारी पूरी कर लें जिससे मानसून के पानी का उपयोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए किया जा सकेगा। इसके अलावा उन्होंने शहरी क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर भी निर्माणाधीन भवनों में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाइड्रोफैक्चरिंग की मदद से भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए काम किया जाएगा। इसके लिए ईई पीएचई को कार्ययोजना बनाने के निर्देश उन्होंने दिए।
रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के तहत गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जारी निर्देश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 47 एवं निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 52 के अनुसार गणन अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है।
गणन अभिकर्ता के नियुक्ति हेतु प्रारूप 18, अभ्यर्थियों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को 2 प्रतियों में गणन अभिकर्ताओं की फोटो सहित मतगणना तिथि के 3 दिन पूर्व तक प्रस्तुत की जा सकेंगी। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ऐसे प्रत्येक गणन अभिकर्ता के लिए पहचान पत्र तैयार कर अभ्यर्थी को प्रदान किया जाएगा। मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना में भाग लेने के लिए आने के समय अपने नियुक्ति पत्र के साथ उन पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गणन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रारूप-18, स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा ही रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी हेण्ड बुक में उल्लेखित पदाधिकारी एवं सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों से भिन्न व्यक्ति ही गणन अभिकर्ता के लिए पात्र होंगे। यदि गणन अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप-19 में निरस्त करना हो तो भी यह आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किए जायेंगे और इनके स्थानापन्न की नियुक्ति हैण्ड बुक फॉर काउंटिंग एजेन्ट-2023 की कंडिका 3.5.2 के अनुसार की जाएगी।
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 02-रायगढ़ (अजजा) अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 15-लैलूंगा, 16-रायगढ़, 18-खरसिया एवं 19-धरमजयगढ़ की मतगणना केआईटी महाविद्यालय गढ़उमरिया रायगढ़ में 4 जून को प्रात: 8 बजे से की जाएगी। उक्त चारों विधानसभा क्षेत्रों के गणन अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु प्रारूप-18 को 2 प्रतियों में गणना अभिकर्ता के फोटो सहित गणना के 3 दिन पूर्व तक स्वयं अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ताओं द्वारा न्यायालय कलेक्टर, रायगढ़ कक्ष क्रमांक 2 में फोटो सहित प्रस्तुत करना होगा।
रायगढ़। लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए मतगणना सेंटर में आवश्यक व्यवस्था किए जाने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए है। जिसमें मतगणना सेंटर के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग केलकुलेटर प्रदाय किया जाएगा।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना सेंटर के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना सेंटर पर जिन सामग्रियों को ले जाने की अनुमति होंगी, इनमें कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम एवं वीवीपेट की सूची जो विधानसभा के विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लायी गई है, प्लास्टिक पेन/पेसिंल, मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खानपान की व्यवस्था हेतु नियुक्त व्यवस्थापक द्वारा भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा। जिसे मतगणना सेंटर के भीतर नियुक्त मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदाय किया जाएगा।
मतगणना सेंटर में मोबाइल फोन, आई पेड, लैपटॉप, स्मार्ट वाच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण, बीडी, सिगरेट, गुटका ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।