छत्तीसगढ़

18-Apr-2024 3:40:40 am
Posted Date

ड्राय डे पर शराब परोसने-बेचने वालों पर हुई ताबड़तोड़ कार्यवाही,सेजबहार से 190 लीटर शराब जब्त

रायपुर। रामनवमी पर राज्य सरकार द्वारा घोषित ड्राय डे के दिन शराब पीने-पिलाने वालों पर आबकारी विभाग ने तबाड़तोड़ कार्रवाई की है। राजधानी रायपुर में कई जगहों पर आबकारी विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान रायपुर शहर के कोटा, खम्हारडीह,खरोरा, सेजबहार में 190 लीटर शराब जब्त की गयी थी। जब्त शराब की कीमत एक लाख दो  हजार रुपए बतायी जा रही है। आबकारी विभाग ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 
शुष्क दिवस के दौरान प्रदेश के जिलों में स्थित समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1 (घघ), एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल. 1 (ख-अहाता), एफ. एल. 1 (ख-कम्पोजिट अहाता), एफ. एल 2, 3, 3 (क, ख, ग.), 4. 4 (क), 5, 5 (क), 6, 7, 8, 9, 9 (क) एवं सी.एस.1, सी.एस.1-ख. सी.एस.1-ग. एफ.एल. 10, 10 (क, ख.), भांग / भांगघोटा की फुटकर दुकानों को बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। उपरोक्तानुसार घोषित शुष्क दिवस में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित शुष्क दिवस में मदि मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेन्ट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टारेन्टों, स्टार होटलों आदि और किसी के भी द्वारा चलाए जाने वाले होटलों को भी उपरोक्तानुसार घोषित शुष्क दिवस में मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।उक्त अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर एवं गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर सख्ती से रोक रहेगी और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही की जाएगी। शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त जिला कार्यालयों तथा संभागीय एवं राज्य स्तरीय उडऩदस्ता के द्वारा अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय के रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाये, इस हेतु जांच दल गठित कर अवैध मदिरा संग्रहण के संभावित ठिकानों एवं वाहनों की जांच किया जावे एवं दोषियों के विरूद्ध अपराध कायम किया जावे। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

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